Uttarakhand Old Age Pension Scheme | उत्तराखंड वृद्धावस्था पेंशन योजना

Here is the intro of Uttarakhand Old Age Pension Scheme | उत्तराखंड वृद्धावस्था पेंशन योजना

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  • उत्तराखंड सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजना है।
  • इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन वृद्ध लाभार्थियों को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करना है जो वृद्धावस्था के कारण कमाई करने में सक्षम नहीं हैं।
  • उत्तराखंड सरकार का समाज कल्याण विभाग इस योजना का नोडल विभाग है।
  • इस योजना को “वरिष्ठ नागरिकों के लिए उत्तराखंड वित्तीय सहायता योजना” भी कहा जाता है।
Uttarakhand Old Age Pension Scheme

उत्तराखंड वृद्धावस्था पेंशन योजना की मुख्य बातें:

  • उत्तराखंड सरकार वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत सभी वृद्ध लाभार्थियों को मासिक पेंशन प्रदान करेगी।
  • उत्तराखंड वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत 1,500/- रुपये प्रति माह की मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी।
  • 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोग इस योजना के तहत मासिक पेंशन प्राप्त करने के पात्र हैं।
  • लाभार्थी की वार्षिक आय के संबंध में उत्तराखंड सरकार द्वारा निर्धारित सीमा 48,000/- रुपये प्रति माह है।
  • बीपीएल श्रेणी के लाभार्थी भी उत्तराखंड वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत मासिक पेंशन के पात्र हैं।
  • मासिक पेंशन योजना के लिए आवेदन करने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों आवेदन प्रक्रियाएं उपलब्ध हैं। lek ladki yojana online form link

वेबसाइट

उत्तराखण्ड सामाजिक सुरक्षा राज्य पोर्टल।

Benefits of Uttarakhand Old Age Pension Scheme

उत्तराखंड वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत लाभार्थियों को निम्नलिखित मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी:-

  • रु. 1,500/- प्रति माह.

Eligibility

  • लाभार्थी उत्तराखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • लाभार्थी की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
  • लाभार्थी की वार्षिक पारिवारिक आय रुपये से कम होनी चाहिए। 48,000/- या बीपीएल श्रेणी से संबंधित होना चाहिए।

Document Required

  • उत्तराखंड का अधिवास या निवास प्रमाण।
  • आधार कार्ड।
  • आय प्रमाण पत्र.
  • आयु प्रमाण से सम्बंधित दस्तावेज़।
  • परिवार रजिस्टर की प्रतिलिपि।
  • बैंक के खाते का विवरण।
  • पासपोर्ट साइज फोटो.
  • मोबाइल नंबर।

Online Application Process

  • उत्तराखंड सामाजिक सुरक्षा राज्य पोर्टल।
  • उत्तराखंड अपनी सरकार पोर्टल।
  • लाभार्थी को अपने मूल व्यक्तिगत विवरण का उल्लेख करके पहले पंजीकरण करना होगा।
  • पंजीकरण के बाद, उसी पोर्टल पर लॉग इन करें और शेष विवरण भरें।
  • सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
  • आवेदन पत्र का पूर्वावलोकन करें और सबमिट बटन पर क्लिक करें।
  • उत्तराखंड वृद्धावस्था पेंशन योजना के जमा किए गए आवेदन पत्रों की जिला समाज कल्याण अधिकारियों द्वारा जांच की जाएगी।
  • सत्यापन के बाद लाभार्थी के बैंक खाते में त्रैमासिक आधार पर 1,500/- रुपये प्रति माह की मासिक वृद्धावस्था पेंशन जमा की जाएगी।
  • लाभार्थी उत्तराखंड वृद्धावस्था पेंशन योजना की आवेदन स्थिति ऑनलाइन भी देख सकते हैं।

Important Links

Mantri Kusum Yojana Online Registration

UP Mukhyamantri Khet Surakhsha Yojana

Offline Application Process

  • ऑफलाइन आवेदन पत्र: वृद्धावस्था लाभार्थी जिला समाज कल्याण विभाग कार्यालय से निःशुल्क ऑफ़लाइन आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं।
  • आवेदन पत्र भरना: आवेदन पत्र प्राप्त करें और उसे सही-सही भरें।
  • आवश्यक दस्तावेज संलग्न करना: आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
  • आवेदन पत्र जमा करना: समाज कल्याण विभाग कार्यालय में आवेदन पत्र और सभी दस्तावेज जमा करें।
  • आवेदनों का सत्यापन: जिला समाज कल्याण अधिकारी प्राप्त आवेदनों का सत्यापन करेंगे।
  • पेंशन का भुगतान: सत्यापन के बाद लाभार्थी के बैंक खाते में प्रति माह 1,500/- रुपये की मासिक पेंशन हस्तांतरित की जाएगी।
Uttarakhand Old Age Pension Scheme

Uttarakhand District Social Welfare Office Contact Details

उत्तराखंड के जिला समाज कल्याण अधिकारियों के संपर्क विवरण निम्नलिखित हैं:-

DistrictContact Details
Pauri Garhwal[email protected].
Almora[email protected].
Nainital[email protected].
Haridwar[email protected].
Dehradun[email protected].
Tehri01378- [email protected].
Chamoli[email protected].
Rudraprayag[email protected].
Pithoragarh[email protected].
Champawat[email protected].
Bageshwar[email protected].
Uttarkashi[email protected].
Udham Singh Nagar[email protected].

Contact Details

  • उत्तराखंड वृद्धावस्था पेंशन योजना हेल्पलाइन नंबर :-
  • 18001804094.
  • 18001804093.
  • 18001804236.
  • 06395221188.
  • उत्तराखंड समाज कल्याण विभाग हेल्पलाइन नंबर:-
  • 05946-297051.
  • 05946-282813.
  • उत्तराखंड समाज कल्याण विभाग हेल्पडेस्क ईमेल:[email protected]
  • समाज कल्याण विभाग, उत्तराखंड सरकार,
  • मानपुर पूरब, रामपुर रोड,
  • दैनिक जागरण/अमर उजाला प्रेस के पास,
  • हलद्वानी, उत्तराखंड।

उत्तराखंड वृद्धावस्था पेंशन योजना क्या है?

उत्तराखंड वृद्धावस्था पेंशन योजना राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई एक सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसका उद्देश्य राज्य के बुजुर्ग नागरिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत, 60 वर्ष और उससे अधिक उम्र के आर्थिक रूप से कमजोर वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन दी जाती है, जिससे उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा किया जा सके।