Delhi Pension Scheme | दिल्ली पेंशन योजना

Here is the intro of Delhi Pension Scheme | दिल्ली पेंशन योजना

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दिल्ली पेंशन योजना दिल्ली सरकार की एक प्रमुख योजना है जो दिल्ली के लोगों के कल्याण के लिए चलाई जाती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन लोगों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है जिनके पास आय का कोई स्थिर स्रोत नहीं है।

दिल्ली पेंशन योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की श्रेणी के अनुसार 3 उप-योजनाएँ हैं:

  • दिल्ली वृद्धावस्था पेंशन योजना: यह योजना वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है।
  • दिल्ली दिव्यांगजन पेंशन योजना: यह योजना दिव्यांगजनों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है।
  • दिल्ली महिला संकट पेंशन योजना: यह योजना संकटग्रस्त महिलाओं (विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता) को आर्थिक सहायता प्रदान करती है।

दिल्ली वृद्धावस्था पेंशन योजना और दिल्ली दिव्यांगजन पेंशन योजना के लिए नोडल विभाग दिल्ली सरकार का समाज कल्याण विभाग है। दिल्ली महिला संकट पेंशन योजना के लिए नोडल विभाग दिल्ली सरकार का महिला एवं बाल कल्याण विभाग है।

Delhi Pension Scheme

दिल्ली सरकार दिल्ली पेंशन योजना के अंतर्गत सभी पात्र लाभार्थियों को उनकी श्रेणी के अनुसार मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

रुपये की मासिक पेंशन. दिल्ली पेंशन योजना की 3 उपयोजनाओं के तहत नीचे उल्लिखित लाभार्थियों को 2,500/- प्रति माह प्रदान किए जाएंगे:-

Pension SchemeEligible Beneficiaries
दिल्ली वृद्धावस्था पेंशन योजनावृद्ध व्यक्ति
दिल्ली दिव्यांगजन पेंशन योजनादिव्यांगजन
दिल्ली महिला संकट पेंशन योजनातलाकशुदा महिला, विधवा महिला, बेसहारा महिला, परित्यक्ता महिला, अलग रह रही महिला
  • केवल उपर्युक्त श्रेणियों के लाभार्थी ही दिल्ली पेंशन योजना के तहत मासिक पेंशन प्राप्त करने के पात्र हैं।
  • लाभार्थियों की वार्षिक पारिवारिक आय ₹1,00,000/- प्रति वर्ष से कम होनी चाहिए।
  • दिल्ली सरकार दिल्ली पेंशन योजना के तहत मासिक पेंशन के लाभ के लिए लाभार्थियों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों आवेदन प्रक्रियाओं की सुविधा प्रदान करती है।
  • योग्य लाभार्थी दिल्ली पेंशन योजना के ऑनलाइन आवेदन पत्र को भरकर मासिक पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं जो नई दिल्ली नगर पालिका परिषद पोर्टल और दिल्ली सरकार के ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर उपलब्ध हैं।

वेबसाइट

ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल दिल्ली।

Benefits of Delhi Pension Scheme

Pension SchemeMonthly Pension Amount
दिल्ली वृद्धावस्था पेंशन योजनारु. 2,500/- प्रति माह
दिल्ली दिव्यांगजन पेंशन योजनारु. 2,500/- प्रति माह
दिल्ली महिला संकट पेंशन योजनारु. 2,500/- प्रति माह

Eligibility

पेंशन योजनापात्रता शर्तें
दिल्ली वृद्धावस्था पेंशन योजनाआवेदक दिल्ली का कम से कम 5 वर्ष का निवासी होना चाहिए।
आवेदक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
आवेदक की वार्षिक आय ₹1 लाख प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
दिल्ली दिव्यांगजन पेंशन योजनादिव्यांगजन दिल्ली का 5 वर्ष का निवासी होना चाहिए।
आवेदक को 40% या अधिक की दिव्यांगता होनी चाहिए।
आवेदक की आयु 60 वर्ष से कम होनी चाहिए।
आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय ₹1 लाख प्रति वर्ष से कम होनी चाहिए।
दिल्ली महिला संकट पेंशन योजनाआवेदक महिला दिल्ली की 5 वर्ष की निवासी होनी चाहिए।
महिला नीचे दी गई किसी एक श्रेणी से संबंधित होनी चाहिए:
विधवा, अलग रह रही, बेसहारा, तलाकशुदा, परित्यक्ता
आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
महिला की वार्षिक पारिवारिक आय ₹1 लाख प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
Delhi Pension Scheme

Document Required

पेंशन योजनाआवश्यक दस्तावेज़
दिल्ली वृद्धावस्था पेंशन योजनादिल्ली का निवास प्रमाण, आयु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज़ फोटो, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो), बीपीएल कार्ड (यदि लागू हो), बैंक खाता विवरण, मोबाइल नंबर
दिल्ली दिव्यांगजन पेंशन योजनादिल्ली में अधिवास या 5 साल का निवास प्रमाण, आयु प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, बीपीएल कार्ड (यदि लागू हो), स्व-घोषणा या आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज़ फोटो, मोबाइल नंबर, बैंक खाता विवरण
दिल्ली महिला संकट पेंशन योजनादिल्ली में 5 साल का निवास प्रमाण या अधिवास, आयु प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो), आय प्रमाण पत्र या स्व-घोषणा, आधार कार्ड, बीपीएल कार्ड (यदि लागू हो), पति का मृत्यु प्रमाण पत्र (विधवा के मामले में), अलग होने का प्रमाण पत्र (अलग होने के मामले में), तलाक की डिक्री (तलाकशुदा के मामले में), बैंक खाता विवरण, पासपोर्ट साइज़ फोटो, मोबाइल नंबर

Important Links

Mantri Kusum Yojana Online Registration

Mukhyamantri Khet Surakhsha Yojana

Online Application Process

  • दिल्ली सरकार के ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन पत्र उपलब्ध है।लाभार्थी को पहले दिल्ली ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा।रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड अनिवार्य है।रजिस्ट्रेशन के बाद पोर्टल पर लॉगिन करें।लॉगिन करने के बाद, “Apply for Services” टैब से अपनी श्रेणी के अनुसार निम्नलिखित में से कोई एक उप-योजना चुनें:
  • दिल्ली वृद्धावस्था पेंशन योजना
  • दिल्ली विकलांगता पेंशन योजना
  • महिलाओं के लिए दिल्ली पेंशन योजना
  • चुनी हुई उप-योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र भरें।सभी आवश्यक दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड करें।अब आवेदन पत्र सबमिट करें।दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग और समाज कल्याण विभाग के संबंधित अधिकारी प्राप्त आवेदन पत्र की जाँच करेंगे।सत्यापन के बाद, लाभार्थी के दिए गए बैंक खाते में 2,500/- रुपये प्रति माह की मासिक पेंशन जमा की जाएगी।

Offline Application Process

  • पात्र लाभार्थी: वृद्ध, दिव्यांग, और महिलाएं (Delhi Pension Scheme to Women in Distress)आवेदन पत्र प्राप्ति:
  • वृद्ध और दिव्यांग: जिला समाज कल्याण विभाग कार्यालय
  • महिलाएं: जिला महिला एवं बाल विकास विभाग कार्यालय
  • आवश्यक दस्तावेज: आवेदन पत्र के साथ सभी जरूरी दस्तावेज संलग्न करें।आवेदन जमा:
  • वृद्ध और दिव्यांग: समाज कल्याण विभाग, दिल्ली सरकार
  • महिलाएं: महिला एवं बाल विकास विभाग, दिल्ली सरकार
  • जांच और सत्यापन: जिला अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र की जाँच की जाएगी।पेंशन राशि: सभी पात्र लाभार्थियों के बैंक खाते में ₹2,500/- प्रति माह की पेंशन जमा होगी।

Contact Details

  • दिल्ली पेंशन योजना हेल्पलाइन नंबर :- 1031.
  • दिल्ली पेंशन योजना हेल्पडेस्क ईमेल:- edistrict-grievance@supportgov.in।

दिल्ली में वृद्धा पेंशन कितनी है?

दिल्ली में वृद्धा पेंशन योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों को दी जाने वाली पेंशन राशि इस प्रकार है:
60 से 69 वर्ष की आयु के वरिष्ठ नागरिकों को प्रति माह ₹2,000 की पेंशन दी जाती है।
70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को प्रति माह ₹2,500 की पेंशन प्रदान की जाती है।
इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को दिल्ली का स्थायी निवासी होना चाहिए और उनकी आय सरकार द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार होनी चाहिए।

दिल्ली में विकलांग पेंशन कितनी दी जाती है?

दिल्ली में विकलांग पेंशन योजना के तहत विकलांग व्यक्तियों को राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। वर्तमान में दिल्ली सरकार विकलांग पेंशन के रूप में ₹2,500 प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह पेंशन उन लोगों को दी जाती है, जिनके पास 40% या उससे अधिक की विकलांगता प्रमाणित है और जो आवश्यक पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं।
यह राशि विकलांग व्यक्तियों के जीवनयापन में सहायता करने के उद्देश्य से दी जाती है, और पात्र व्यक्ति इसके लिए अपने नजदीकी सामाजिक कल्याण विभाग में आवेदन कर सकते हैं।

दिल्ली में वृद्धावस्था पेंशन कैसे प्राप्त करें?

दिल्ली में वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करना होता है:
पात्रता शर्तें:
उम्र: पेंशन पाने के लिए व्यक्ति की उम्र कम से कम 60 वर्ष होनी चाहिए।
आय सीमा: आवेदक की पारिवारिक वार्षिक आय ₹1,00,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
निवास: आवेदक दिल्ली का स्थायी निवासी होना चाहिए और पिछले 5 वर्षों से दिल्ली में रह रहा हो।
दस्तावेज: आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और बैंक खाता की जानकारी होनी चाहिए।
आवेदन प्रक्रिया:
ऑनलाइन आवेदन: आप दिल्ली सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजना की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक: edistrict.delhigovt.nic.in.
फॉर्म भरें: सभी आवश्यक विवरण जैसे कि नाम, पता, आधार नंबर, बैंक खाता विवरण इत्यादि सही-सही भरें।
दस्तावेज अपलोड करें: आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण जैसे आवश्यक दस्तावेज़ स्कैन करके अपलोड करें।
आवेदन जमा करें: फॉर्म भरने के बाद इसे सबमिट कर दें। आपके मोबाइल नंबर पर एक एसएमएस द्वारा आवेदन संख्या दी जाएगी, जिसे भविष्य के संदर्भ के लिए संभाल कर रखें।
ऑफलाइन आवेदन:
यदि आप ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते, तो आप नजदीकी सेवा केंद्र या समाज कल्याण कार्यालय में जाकर आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं और उसे भरकर जमा कर सकते हैं।
पेंशन राशि:
60 से 69 वर्ष तक के व्यक्तियों के लिए ₹2000 प्रतिमाह।
70 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए ₹2500 प्रतिमाह।
ट्रैकिंग और भुगतान:
आप अपने आवेदन की स्थिति वेबसाइट पर जाकर या संबंधित कार्यालय में संपर्क करके जान सकते हैं। पेंशन की राशि सीधा बैंक खाते में जमा की जाती है।
सहायता:
यदि आवेदन प्रक्रिया में कोई समस्या आती है, तो आप दिल्ली सरकार के हेल्पलाइन नंबर 1077 पर संपर्क कर सकते हैं।
दिल्ली में वृद्धावस्था पेंशन योजना का उद्देश्य वृद्ध लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, ताकि वे अपने दैनिक खर्चों को आसानी से पूरा कर सकें।

दिल्ली में वरिष्ठ नागरिक पेंशन के लिए आवेदन कैसे करें?

दिल्ली में वरिष्ठ नागरिक पेंशन के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया को सरल और सुविधाजनक बनाने के लिए सरकार ने कुछ दिशानिर्देश जारी किए हैं। यहाँ आवेदन की प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेज़ों की जानकारी दी गई है:
आवेदन की प्रक्रिया:
ऑनलाइन आवेदन:
सबसे पहले, दिल्ली सरकार की ई-जिला पोर्टल पर जाएं।
यदि आप पहले से पंजीकृत नहीं हैं, तो अपना अकाउंट बनाएं और लॉगिन करें।
“वृद्धावस्था पेंशन योजना” के तहत आवेदन फॉर्म भरें।
सभी आवश्यक विवरण भरें जैसे कि नाम, पता, जन्मतिथि आदि।
आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।
फॉर्म जमा करें और आवेदन संख्या नोट कर लें।
ऑफ़लाइन आवेदन:
आप नजदीकी सामाजिक कल्याण विभाग या जन सेवा केंद्र (CSC) में जाकर फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं।
फॉर्म को सही ढंग से भरकर आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न करें।
फॉर्म को संबंधित अधिकारी के पास जमा करें।
आवश्यक दस्तावेज़:
आयु प्रमाण पत्र: जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड आदि।
दिल्ली निवासी प्रमाण पत्र: जैसे राशन कार्ड, बिजली बिल, या पानी का बिल।
आधार कार्ड: आवेदन के लिए आधार कार्ड अनिवार्य है।
आय प्रमाण पत्र: आवेदनकर्ता की आय 60 साल से ऊपर होनी चाहिए, और गरीबी रेखा के नीचे आय होने का प्रमाण देना आवश्यक है।
बैंक खाता विवरण: पेंशन का भुगतान सीधे बैंक खाते में किया जाएगा, इसलिए बैंक खाता जानकारी देनी होगी।
पात्रता:
आवेदक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
आवेदक दिल्ली का स्थायी निवासी होना चाहिए।
आय की सीमा गरीबी रेखा से नीचे होनी चाहिए, जो दिल्ली सरकार द्वारा निर्धारित है।
पेंशन राशि:
सामान्य वरिष्ठ नागरिकों के लिए 2000 रुपये प्रति माह और 85 वर्ष से ऊपर के नागरिकों के लिए 2500 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाती है।
आवेदन करने के बाद, जांच प्रक्रिया पूरी होने पर पेंशन सीधे आपके बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी।