Punjab Widow and Destitute Women Pension Scheme | पंजाब विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन योजना

पंजाब विधवा और निराश्रित महिला पेंशन योजना पंजाब सरकार की एक प्रमुख सामाजिक कल्याणकारी योजना है।

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Punjab Widow and Destitute Women Pension Scheme

योजना के मुख्य बिंदु:

  • उद्देश्य: उन महिलाओं को मासिक पेंशन प्रदान करना जिनके पास कोई स्थायी आय का स्रोत नहीं है।
  • कार्यान्वयन: सामाजिक सुरक्षा और महिला एवं बाल विकास विभाग, पंजाब सरकार द्वारा कार्यान्वित।
  • अन्य नाम: “पंजाब वित्तीय सहायता विधवा और निराश्रित महिलाओं को”
  • सम्मिलित योजनाएँ:
    • पंजाब विधवा पेंशन योजना
    • पंजाब निराश्रित महिला पेंशन योजना
    • पंजाब अविवाहित महिला पेंशन योजना
  • मासिक पेंशन राशि: ₹1500/- प्रति माह
  • पेंशन वितरण: तिमाही आधार पर (हर 4 महीने में एक बार)
  • आयु सीमा:
    • विधवा और निराश्रित महिलाएँ: 58 वर्ष से कम
    • तलाकशुदा या अविवाहित महिलाएँ: 30 वर्ष से अधिक
  • भूमि सीमा:
    • अधिकतम 2.5 एकड़ नेहरी/चाही भूमि
    • अधिकतम 5 एकड़ बंजर भूमि
    • जलभराव क्षेत्र में अधिकतम 5 एकड़ भूमि
  • वार्षिक आय सीमा: ₹60,000/- प्रति वर्ष से अधिक नहीं
  • आयकर दाता: आयकर दाता महिलाएँ इस योजना के तहत पात्र नहीं हैं।
  • पात्रता: विधवा, निराश्रित, तलाकशुदा और अविवाहित महिलाएँ।
  • पेंशन भुगतान: सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में हर 4 महीने में एक बार।

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Benefits of Punjab Widow and Destitute Women Pension Scheme

पंजाब विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन योजना के तहत लाभार्थी को पेंशन के रूप में निम्नलिखित वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी:-

Read Previous Post: Gujarat Vidhva Sahay Yojana calculator Payment Status List and Amount 2024 : विधवा सहायता योजना

  • रुपये की मासिक पेंशन. 1,500/- प्रति माह प्रदान किया जाएगा।
Punjab Widow and Destitute Women Pension Scheme

Eligibility Criteria

  • स्थायी निवास: लाभार्थी पंजाब का स्थायी निवासी होना चाहिए।आय सीमा: लाभार्थी की वार्षिक आय ₹60,000/- प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।पात्र महिलाएं:
  • विधवा महिलाएं
  • निराश्रित महिलाएं
  • तलाकशुदा/अविवाहित महिलाएं
  • आवास: शहरी क्षेत्र में लाभार्थी 200 वर्ग मीटर से अधिक के मकान में नहीं रहना चाहिए।

लाभार्थी की आयु होनी चाहिए:-

लाभार्थीआयु सीमा
विधवा या निराश्रित महिला58 वर्ष से कम
तलाकशुदा/ अविवाहित महिला30 वर्ष से अधिक

लाभार्थी के पास निम्नलिखित में से किसी एक भूमि का स्वामित्व होना चाहिए:-

  • अधिकतम 2.5 नेहरी या चाही भूमि हैं,या।
  • अधिकतम 5 एकड़ बरनी भूमि,या।
  • 5 एकड़ जमीन में पानी भर गया।

How to Apply

  • लाभार्थी महिलाएं पंजाब सरकार की विधवा और निराश्रित महिला पेंशन योजना के तहत प्रति माह पेंशन के लिए निम्नलिखित तरीकों से आवेदन कर सकती हैं:-

Online Application Process

  • पंजाब विधवा और निराश्रित महिला पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया:
  • पंजीकरण:
    • लाभार्थी को डिजिटल पंजाब पोर्टल पर पहले अपना पंजीकरण करवाना होगा।
    • पंजीकरण के दौरान निम्नलिखित जानकारी भरें:
      • नाम
      • पासवर्ड
      • मोबाइल नंबर
      • ईमेल
      • लिंग
  • लॉगिन:
    • पंजीकरण के बाद, ईमेल आईडी/मोबाइल नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन करें।
  • ऑनलाइन आवेदन फॉर्म:
    • लॉगिन के बाद “विधवा और निराश्रित महिला पेंशन योजना” चुनें और आवेदन फॉर्म में निम्नलिखित विवरण भरें:
      • व्यक्तिगत विवरण
      • संपर्क विवरण
      • सभी आवश्यक दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड करें।
    • “सबमिट” बटन पर क्लिक करके आवेदन फॉर्म जमा करें।
  • आवेदन सत्यापन:
    • आवेदन पत्रों का प्रारंभिक सत्यापन बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा किया जाएगा और फिर आगे की मंजूरी के लिए जिला सामाजिक सुरक्षा अधिकारी को भेजा जाएगा।
  • पेंशन:
    • सत्यापन के बाद, चयनित लाभार्थी को उनके दिए गए बैंक खाते में 1500/- रुपये प्रति माह की मासिक पेंशन मिलेगी।
  • आवेदन स्थिति:
    • लाभार्थी पंजाब विधवा और निराश्रित महिला पेंशन योजना की आवेदन स्थिति को ऑनलाइन भी देख सकते हैं।

Offline Application Process

  • आवेदन फॉर्म प्राप्ति:
    • सेवा केंद्र
    • पंचायत एवं बी.डी.पी.ओ. कार्यालय
    • आंगनवाड़ी केंद्र
    • बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय
    • एसडीएम कार्यालय
    • जिला सामाजिक सुरक्षा अधिकारी कार्यालय
  • आवेदन फॉर्म भरना:
    • फॉर्म को सही-सही भरें।
  • दस्तावेज संलग्न करना:
    • सभी आवश्यक दस्तावेज फॉर्म के साथ संलग्न करें।
  • आवेदन जमा करना:
    • आवेदन फॉर्म और दस्तावेज उसी कार्यालय में जमा करें जहां से फॉर्म प्राप्त किया गया था।
  • आवेदन सत्यापन और पेंशन स्वीकृति:
    • बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा आवेदन और दस्तावेजों का सत्यापन।
    • जिला सामाजिक सुरक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापन के बाद पेंशन स्वीकृति।
  • मासिक पेंशन:
    • चयनित लाभार्थी को ₹1500/- प्रति माह उनके बैंक खाते में पेंशन मिलेगी।

Important Links

Haryana Disability Pension Scheme

Madhya Pradesh Rani Durgawati Shri Anna Protsahan Yojana

Contact Detail of Punjab District Social Security Officer

  • जिला सामाजिक सुरक्षा अधिकारियों के जिलावार संपर्क विवरण निम्नलिखित हैं:-
जिलादूरभाष नंबरमोबाइल नंबरईमेल पता
अमृतसर0183-25719349888934650dssoasr@yahoo.com
बठिंडा0164-22114809876689377dssobarnala@yahoo.com
फरीदकोट01639-2511538123211761dssofdk@yahoo.com
फतेहगढ़ साहिब01763-2320859417500441dsso_fgs@yahoo.com
फिरोजपुर01632-2432159876604141dssofzr@gmail.com
फाजिल्का01638-2660339464360599dssofazilka@yahoo.com
गुरदासपुर01874-2479248699011500dsso_gsp@yahoo.com
पठानकोट0186-22202018699011500dssoptk1947@gmail.com
होशियारपुर01882-2408309915690009dsso_hsp@yahoo.com
जालंधर0181-24596348360476049dssojul@yahoo.in
कपूरथला01822-2313679216344514dssokpt@yahoo.com
लुधियाना0161-50162789216344514dssoldh@yahoo.in
मानसा01652-2328698146087444dssomansa@yahoo.com
मोगा01636-235318dssomoga@gmail.com
श्री मुक्तसर साहिब01633-2678529464360599dssosms@gmail.com
एसबीएस नगर01823-2261618360476049dssosbsn@yahoo.com
पटियाला0175-23583549779840057dssopatiala@yahoo.com
रोपड़01881-2225928146750066dssorup@yahoo.com
संगरूर01672-2365449876665590dssosangrur@gmail.com
एस.ए.एस नगर0172-22195159888422998dssosasn@yahoo.com
तरन तारन01852-2226769876087080dssotarntaran@gmail.com
मलेरकोटला01672-2365449876665590dssosangrur@gmail.com

Contact Details

  • पंजाब सामाजिक सुरक्षा और महिला एवं बाल विकास विभाग हेल्पलाइन नंबर:-
  • 0172-2608746.
  • 0172-2602726.
  • 0172-2749314.
  • पंजाब सामाजिक सुरक्षा और महिला एवं बाल विकास विभाग हेल्पडेस्क ईमेल:-
  • dsswcd@punjab.gov.in.
  • Jointdirector_ss@yahoo.com.
  • विभाग ओ

पंजाब में विधवा पेंशन कितना मिलता है?

पंजाब में विधवाओं को 1500 रुपये प्रति माह पेंशन मिलती है।
अधिक जानकारी के लिए:
कनेक्ट पंजाब: https://connect.punjab.gov.in/service/citizenservice/112
माई स्कीम: https://www.myscheme.gov.in/schemes/wdwps
आप सामाजिक सुरक्षा विभाग, पंजाब की वेबसाइट पर जाकर लाभार्थी खोज सकते हैं: https://socialsecurity.punjab.gov.in/SearchBeneficiaryWithScheme.aspx

विधवा पेंशन स्टेटस ऑनलाइन कैसे चेक करें up?

उत्तर प्रदेश में विधवा पेंशन का स्टेटस ऑनलाइन चेक करने के लिए, आप इन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं:
आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट (https://sspy-up.gov.in/
) पर जाएं।
पेंशन विकल्प चुनें: वेबसाइट पर पेंशन से संबंधित विकल्प चुनें (उदाहरण के लिए, “पेंशन स्थिति देखें”)।
आवेदन संख्या दर्ज करें: अपना आवेदन संख्या या पेंशन आईडी दर्ज करें।
स्टेटस देखें: सबमिट बटन पर क्लिक करके अपने विधवा पेंशन आवेदन की स्थिति देखें।
ध्यान दें: यदि आपको वेबसाइट पर नेविगेट करने में कठिनाई हो रही है, तो आप वेबसाइट पर दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।

पंजाब में विधवा को कितनी पेंशन मिलती है?

पंजाब में विधवाओं को वित्तीय सहायता के रूप में 1500 रुपये प्रति माह पेंशन मिलती है।
अधिक जानकारी के लिए आप इन संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं:
कनेक्ट पंजाब पोर्टल: https://connect.punjab.gov.in/service/citizenservice/112
माई स्कीम: https://www.myscheme.gov.in/schemes/wdwps
आप अपने जिले के समाज कल्याण विभाग से भी संपर्क कर सकते हैं

पंजाब में बुढ़ापा पेंशन कितनी हो गई है?

पंजाब में बुढ़ापा पेंशन अब 1500 रुपये प्रति माह हो गई है।