Haryana Disability Pension Scheme | हरियाणा विकलांगता पेंशन योजना
हरियाणा विकलांगता पेंशन योजना: मुख्य बिंदु
- शुरुआत और पूर्व नाम: 1981 में हरियाणा सरकार द्वारा “हरियाणा निशक्त जन पेंशन योजना” के नाम से शुरू की गई थी। शुरुआत में 50/- रुपये प्रति माह की पेंशन प्रदान की जाती थी।
- अन्य नाम: हरियाणा विकलांग व्यक्ति पेंशन योजना, हरियाणा दिव्यांग जन पेंशन योजना, हरियाणा निशक्त पेंशन योजना।
- नोडल विभाग: सामाजिक न्याय और अधिकारिता निदेशालय
- उद्देश्य: विकलांगता के कारण आजीविका कमाने में असमर्थ व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।
- वर्तमान पेंशन राशि: 2,750/- रुपये प्रति माह
- पात्रता: 60% या अधिक विकलांगता वाले और 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी विकलांग लाभार्थी
- आवश्यक दस्तावेज: विकलांगता प्रमाण पत्र
- आवेदन प्रक्रिया: ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन किया जा सकता है।
कृपया ध्यान दें:
- उपरोक्त जानकारी विभिन्न स्रोतों से संकलित की गई है। नवीनतम और सटीक जानकारी के लिए कृपया आधिकारिक वेबसाइट या संबंधित विभाग से संपर्क करें।
- यह जानकारी केवल सामान्य जागरूकता के लिए है और किसी भी कानूनी या आधिकारिक उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।
Important Links
Madhya Pradesh Rani Durgawati Shri Anna Protsahan Yojana
West Bengal Amar Fasal Amar Gari Scheme
Benefits of Haryana Disability Pension Scheme
- रुपये की मासिक विकलांगता पेंशन। हरियाणा विकलांगता पेंशन योजना के तहत विकलांग लाभार्थी को 2,750/- प्रति माह प्रदान किया जाएगा।
Eligibility
- निवास: आवेदक हरियाणा का निवासी होना चाहिए या पिछले 3 वर्षों से हरियाणा में रह रहा हो।
- निःशक्तता: आवेदक एक निःशक्त व्यक्ति होना चाहिए।
- निःशक्तता प्रतिशत: आवेदक की निःशक्तता 60% या उससे अधिक होनी चाहिए।
- आयु: आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- मासिक आय: आवेदक की मासिक आय एक अकुशल श्रमिक की मासिक आय के बराबर या उससे कम होनी चाहिए।
- मान्य निःशक्तता स्थितियाँ: निम्नलिखित निःशक्तताएँ पेंशन के लिए मान्य हैं:
- कम दृष्टि (Low Vision)
- अंधापन (Blindness)
- कुष्ठ रोग से ठीक हुआ व्यक्ति (Leprosy Cured)
- चलने-फिरने की अक्षमता (Locomotor Disability)
- मानसिक बीमारी (Mental Illness)
- मानसिक मंदता (Mental Retardation)
- श्रवण बाधित (Hearing Impairment)
Document Required
- हरियाणा का मूल निवास प्रमाण पत्र या हरियाणा में 3 साल का निवास प्रमाण।
- विकलांगता प्रमाण पत्र।
- आयु प्रमाण के लिए कोई भी दस्तावेज़।
- आधार कार्ड।
- आय प्रमाण पत्र।
- मतदाता पहचान पत्र।
- पासपोर्ट साइज़ फोटो।
- बैंक खाते का विवरण।
- मोबाइल नंबर।
Online Application Process
- हरियाणा विकलांग पेंशन योजना के तहत मासिक पेंशन के लिए आवेदन प्रक्रिया:
- विकलांग लाभार्थी हरियाणा विकलांग पेंशन योजना के तहत मासिक पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
- हरियाणा विकलांग पेंशन योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र हरियाणा सरकार के अंत्योदय सरल पोर्टल पर उपलब्ध है।
- मुख्य आवेदन पत्र भरने से पहले प्रत्येक विकलांग लाभार्थी के लिए पंजीकरण करना अनिवार्य है।
- पंजीकरण के बाद मुख्य ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए उसी पोर्टल पर लॉग इन करें।
- सेवाओं/योजनाओं की सूची में से हरियाणा विकलांग पेंशन योजना चुनें।
- ऑनलाइन आवेदन पत्र भरें।
- पोर्टल पर नीचे दिए गए दस्तावेज़ अपलोड करें: • हरियाणा का निवास प्रमाण पत्र। • विकलांगता प्रमाण पत्र। • आय प्रमाण पत्र। • आधार कार्ड। • बैंक खाते का विवरण।
- सबमिट बटन पर क्लिक करने से पहले आवेदन पत्र का पूर्वावलोकन करें।
- हरियाणा विकलांग व्यक्ति पेंशन योजना के आवेदन पत्र को जमा करने के लिए सबमिट बटन पर क्लिक करें।
- आवेदन पत्र और सभी दस्तावेजों की संबंधित विभाग के अधिकारियों द्वारा पूरी तरह से जांच की जाएगी।
- हरियाणा विकलांग पेंशन योजना के तहत लाभार्थियों को उनके दिए गए बैंक खाते में सत्यापन के बाद प्रति माह 2,750/- रुपये की मासिक वित्तीय सहायता पेंशन के रूप में प्रदान की जाएगी।
Offline Application Process
- हरियाणा विकलांग पेंशन योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया:
- हरियाणा के पात्र विकलांग लाभार्थी विकलांग पेंशन के लिए ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं।
- हरियाणा विकलांग पेंशन योजना का ऑफलाइन आवेदन पत्र हरियाणा सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता निदेशालय के जिला कार्यालय में उपलब्ध है।
- आवेदन पत्र लें और उसे सही ढंग से भरें।
- आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
- अब हरियाणा विकलांग पेंशन योजना के आवेदन पत्र को सभी दस्तावेजों के साथ सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता निदेशालय के जिला कार्यालय में जमा करें।
- हरियाणा सरकार के जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र और दस्तावेजों की जांच की जाएगी।
- विकलांग लाभार्थी के दिए गए बैंक खाते में ₹2,750/- की मासिक पेंशन जमा की जाएगी।
Contact Details
- • अंत्योदय सरल पोर्टल हरियाणा हेल्पलाइन नंबर: 0172-3968400 • अंत्योदय सरल पोर्टल हरियाणा हेल्पडेस्क ईमेल: saral.haryana@gov.in • सामाजिक न्याय और अधिकारिता निदेशालय हरियाणा हेल्पलाइन नंबर: 0172-2715090 • सामाजिक न्याय और अधिकारिता निदेशालय हरियाणा हेल्पडेस्क ईमेल: sje@hry.nic.in • सामाजिक न्याय और अधिकारिता निदेशालय, हरियाणा सरकार, एससीओ 20-27, जीवन दीप बिल्डिंग, तीसरी मंजिल, सेक्टर 17-ए चंडीगढ़।
हरियाणा में विकलांगों को कितनी पेंशन मिलती है?
हरियाणा में विकलांगों को मिलने वाली पेंशन उनकी विकलांगता की श्रेणी और आय पर निर्भर करती है।
मुख्य बातें:
न्यूनतम 60% विकलांगता वाले:18 वर्ष या उससे अधिक आयु: ₹2,750 प्रति माह
60 वर्ष या उससे अधिक आयु: ₹3,000 प्रति माह
गंभीर विकलांगता (80% या अधिक):18 वर्ष या उससे अधिक आयु: ₹3,500 प्रति माह
60 वर्ष या उससे अधिक आयु: ₹4,000 प्रति माह
विशेष श्रेणी (जैसे कि अंधापन, मूक-बधिर):पेंशन राशि अधिक हो सकती है
अतिरिक्त जानकारी:
आय सीमा:₹1 लाख प्रति वर्ष से कम आय वाले व्यक्ति ही पात्र हैं।
आवेदन:आवेदन पत्र सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हरियाणा से प्राप्त किए जा सकते हैं।
ऑनलाइन आवेदन भी स्वीकार किए जाते हैं।
स्रोत:
हरियाणा विकलांग पेंशन योजना: [अमान्य यूआरएल हटाया गया]
अंपगता पेंशन (नियम 54): https://hrylabour.gov.in/bocw/settings/schemeDetail/121
ध्यान दें:
यह जानकारी केवल सामान्य जानकारी के लिए है। कृपया नवीनतम जानकारी के लिए अधिकृत स्रोतों का संदर्भ लें।
विकलांग पेंशन कैसे चेक करें Haryana?
हरियाणा में विकलांग पेंशन चेक करने के दो तरीके हैं:
1. ऑनलाइन:
आवश्यक दस्तावेज:आधार कार्ड
विकलांगता प्रमाण पत्र
बैंक खाता पासबुक
चरण:वेबसाइट पर जाएं: https://pension.socialjusticehry.gov.in/
“लाभार्थी” टैब पर क्लिक करें।
“विकलांग पेंशन” चुनें।
आवश्यक जानकारी दर्ज करें और “खोजें” पर क्लिक करें।
आपकी पेंशन स्थिति स्क्रीन पर दिखाई देगी।
2. ऑफलाइन:
आवश्यक दस्तावेज:वही जो ऑनलाइन के लिए हैं
चरण:अपने निकटतम जिला सामाजिक न्याय और अधिकारिता कार्यालय में जाएं।
“विकलांग पेंशन” फॉर्म जमा करें।
आवश्यक दस्तावेजों की फोटोकॉपी जमा करें।
अधिकारी आपकी पेंशन स्थिति की जांच करेगा और आपको जानकारी देगा।
अतिरिक्त जानकारी:
हेल्पलाइन: 0172-2741006
ईमेल: [ईमेल पता हटाया गया]
ध्यान दें:
यदि आपने अभी तक विकलांग पेंशन के लिए आवेदन नहीं किया है, तो आप इसे ऑनलाइन या ऑफलाइन कर सकते हैं।
अधिक जानकारी के लिए, आप हरियाणा सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की वेबसाइट https://socialjusticehry.gov.in/
पर जा सकते हैं।
यह जानकारी 12 जुलाई 2024 तक अद्यतित है
हरियाणा दिव्यांग पेंशन कब बढ़ेगी?
हरियाणा में दिव्यांग पेंशन 1 जनवरी 2024 से बढ़कर ₹3000 प्रति माह हो गई है।
यह वृद्धि हरियाणा सरकार द्वारा 30 जनवरी 2024 को किए गए कैबिनेट फैसले के तहत की गई थी। इससे पहले, दिव्यांगों को ₹2750 प्रति माह पेंशन मिलती थी।
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि पेंशन में वृद्धि स्वचालित नहीं है। इसका मतलब है कि आपको बढ़ी हुई पेंशन प्राप्त करने के लिए आवेदन करना होगा। आप अपने जिले के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं।
यहां आवेदन करने की प्रक्रिया के बारे में अधिक जानकारी दी गई है:
आवश्यक दस्तावेज:विकलांगता प्रमाण पत्र
आधार कार्ड
निवास प्रमाण पत्र
आय प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
आवेदन प्रक्रिया:आप अपने जिले के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं।
आवेदन पत्र को सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ भरें और जमा करें।
विभाग आपके आवेदन का सत्यापन करेगा और यदि आप पात्र हैं तो आपको बढ़ी हुई पेंशन मंजूर कर देगा।
अधिक जानकारी के लिए, आप सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, हरियाणा की वेबसाइट पर जा सकते हैं: https://pension.socialjusticehry.gov.in/
मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी उपयोगी है
हरियाणा में पेंशन के लिए कौन पात्र है?
हरियाणा में पेंशन के लिए पात्रता कई कारकों पर निर्भर करती है, जिसमें पेंशन का प्रकार और आवेदक की स्थिति शामिल है।
यहाँ कुछ सामान्य पात्रता आवश्यकताएँ दी गई हैं:
आयु:
वृद्धावस्था सम्मान भत्ता: 60 वर्ष या उससे अधिक आयु (पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए)।
दिव्यांग पेंशन: 18 वर्ष या उससे अधिक आयु।
विधवा पेंशन: 18 वर्ष या उससे अधिक आयु।
निवास:
हरियाणा राज्य का स्थायी निवासी होना।
कुछ मामलों में, पिछले कुछ वर्षों से हरियाणा में रहना आवश्यक हो सकता है।
आय:
आवेदक और उनके परिवार की वार्षिक आय एक निश्चित सीमा से कम होनी चाहिए। यह सीमा पेंशन के प्रकार और आवेदक की स्थिति के अनुसार भिन्न होती है।
अन्य:
पेंशन के प्रकार के आधार पर, अन्य विशिष्ट पात्रता मानदंड भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, दिव्यांग पेंशन के लिए, आवेदक को एक निश्चित प्रतिशत की विकलांगता होना चाहिए।
यहां कुछ उपयोगी संसाधन दिए गए हैं जहां आप अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं:
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हरियाणा सरकार: https://socialjusticehry.gov.in/hi/
हरियाणा श्रम विभाग: https://hrylabour.gov.in/
विकासपीडिया: [अमान्य यूआरएल हटाया गया]
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह केवल एक सामान्य अवलोकन है। अपनी विशिष्ट स्थिति के लिए सटीक पात्रता आवश्यकताओं के बारे में जानने के लिए, आपको संबंधित विभाग या प्राधिकरण से संपर्क करना चाहिए
Gulfam Qamar: India Sarkar Yojana
Gulfam Qamar has been instrumental in the implementation and management of various India Sarkar Yojana (Government of India Schemes) aimed at improving the socio-economic fabric of the country. These schemes encompass a broad spectrum of sectors, each designed to enhance the welfare and quality of life for the citizens of India. Key initiatives include:
Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY): A financial inclusion program providing banking access to the unbanked.
Swachh Bharat Abhiyan: A nationwide cleanliness campaign focused on eliminating open defecation and promoting sanitation.
Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY): An affordable housing initiative for urban and rural poor.
Ayushman Bharat: A healthcare scheme offering comprehensive health coverage to economically vulnerable families.
Make in India: An initiative to turn India into a global manufacturing hub.
Digital India: A campaign to ensure government services are available electronically and improve internet connectivity.
Skill India: A program aimed at training millions of people in various skills to enhance employability.
Atmanirbhar Bharat: A self-reliance campaign promoting economic growth and reducing dependency on imports.
These initiatives, under the guidance of individuals like Gulfam Qamar, highlight the Government of India’s commitment to fostering development, inclusivity, and sustainability.