Delhi Disability Pension Scheme | दिल्ली विकलांगता पेंशन योजना
Here is the intro of Delhi Disability Pension Scheme | दिल्ली विकलांगता पेंशन योजना
- उद्देश्य:
- दिल्ली के उन विकलांग व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना जिनके पास मासिक आय का कोई स्थिर स्रोत नहीं है।
- नोडल विभाग:
- दिल्ली सरकार का समाज कल्याण विभाग
- अन्य नाम:
- “दिल्ली वित्तीय सहायता फॉर पर्सन्स विथ स्पेशल नीड्स” (Delhi Financial Assistance for Persons with Special Needs)
- वित्तीय सहायता:
- पात्र व्यक्तियों को प्रति माह ₹2,500/- पेंशन के रूप में
- पात्रता:
- 40% या उससे अधिक विकलांगता प्रतिशत वाले विकलांग व्यक्ति
- परिवार की वार्षिक आय ₹1,00,000/- प्रति वर्ष से कम
- विकलांगता श्रेणियाँ:
- दिल्ली सरकार ने विकलांग व्यक्तियों के लिए 21 श्रेणियाँ शामिल की हैं।
- आवेदन प्रक्रिया:
- दिल्ली के निवासियों के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों आवेदन प्रक्रियाएँ उपलब्ध हैं।
- दिल्ली ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल (Delhi E District Portal) और नई दिल्ली नगर परिषद पोर्टल (New Delhi Municipal Council Portal) पर उपलब्ध ऑनलाइन आवेदन पत्र भरकर आवेदन कर सकते हैं।
Benefits of Delhi Disability Pension Scheme
दिल्ली विकलांगता पेंशन योजना के तहत सभी लाभार्थियों को मासिक पेंशन के रूप में नीचे उल्लिखित वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी:-
- रुपये की मासिक पेंशन. सभी विकलांग लाभार्थियों को 2,500/- प्रति माह।
Eligibility
- आवेदक 5 वर्ष से दिल्ली का निवासी होना चाहिए।
- आवेदक की विकलांगता 40% या उससे अधिक होनी चाहिए।
- आवेदक की आयु 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। 1,00,000/- प्रति वर्ष।
- आवेदक किसी अन्य सरकारी वित्तीय सहायता का प्राप्तकर्ता नहीं होना चाहिए।
सूचना विवरणिका
Disabilities Cover under Delhi Disability Pension Scheme
- कम दृष्टि।
- अंधापन.
- बहरा।
- कुष्ठ रोग – ठीक हुआ व्यक्ति.
- मस्तिष्क पक्षाघात।
- लोको मोटर विकलांगता.
- बौद्धिक विकलांगता। (मानसिक मंदता)
- ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिस्ऑर्डर।
- मस्कुलर डिस्टॉफी.
- मानसिक बिमारी।
- बौनापन.
- सुनने मे कठिन।
- एसिड अटैक पीड़िता.
- विशिष्ट सीखने की अक्षमताएँ।
- वाणी और भाषा विकलांगता.
- पार्किंसंस रोग।
- मल्टीपल स्क्लेरोसिस।
- थैलेसीमिया.
- एकाधिक विकलांगताएँ।
- हीमोफीलिया।
- सिकल सेल रोग।
Important Links
Delhi Disability Pension Scheme
Punjab Disability Pension Scheme
Document Required
- 5 वर्षों के लिए दिल्ली का अधिवास या निवास प्रमाण।
- आयु प्रमाण से संबंधित दस्तावेज़।
- स्वघोषणा पत्र या आय प्रमाण पत्र।
- बीपीएल कार्ड. (यदि लागू हो)
- आधार कार्ड।
- विकलांगता प्रमाण पत्र.
- पासपोर्ट साइज फोटो.
- बैंक के खाते का विवरण।
- मोबाइल नंबर।
Online Application Process
- विकलांग लाभार्थी दिल्ली विकलांगता पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से मासिक विकलांग पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- दिल्ली विकलांगता पेंशन योजना का ऑनलाइन आवेदन फॉर्म दिल्ली ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर उपलब्ध है
- लाभार्थी का पंजीकरण: सबसे पहले, लाभार्थी को अपना पंजीकरण कराना होगा।
- आधार कार्ड अनिवार्य: पंजीकरण के लिए आधार कार्ड होना आवश्यक है।
- पोर्टल पर लॉगिन: पंजीकरण के बाद, उसी पोर्टल पर लॉगिन करें।
- दिव्यांग पेंशन योजना का चयन: लॉगिन करने के बाद, सेवा टैब से “दिल्ली दिव्यांग पेंशन योजना” चुनें।
- ऑनलाइन आवेदन पत्र भरें: दिव्यांग पेंशन योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र भरें और सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
- आवेदन जमा करें: “सबमिट” बटन पर क्लिक करके दिल्ली दिव्यांग पेंशन योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करें।
- आवेदन का सत्यापन: जमा किए गए दिव्यांग पेंशन आवेदन का जिला समाज कल्याण अधिकारियों द्वारा सत्यापन किया जाएगा।
- मासिक पेंशन का भुगतान: सत्यापन के बाद, लाभार्थी के दिए गए बैंक खाते में प्रति माह 2,500/- रुपये की मासिक पेंशन हस्तांतरित की जाएगी।
- नई दिल्ली नगर परिषद पोर्टल: पात्र लाभार्थी नई दिल्ली नगर परिषद के पोर्टल पर भी दिल्ली दिव्यांग पेंशन योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
Offline Application Process
- आवेदन पत्र प्राप्त करें: जिला समाज कल्याण विभाग के कार्यालय से निःशुल्क आवेदन पत्र प्राप्त करें।
- आवेदन पत्र भरें: आवेदन पत्र को ध्यानपूर्वक भरें।
- दस्तावेज़ संलग्न करें: सभी आवश्यक दस्तावेजों को आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें।
- आवेदन जमा करें: समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में आवेदन पत्र और दस्तावेज जमा करें।
- आवेदन की जांच: जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच की जाएगी।
- आर्थिक सहायता: सत्यापन के बाद, लाभार्थी के बैंक खाते में दिल्ली दिव्यांग पेंशन योजना के तहत 2,500/- रुपये की मासिक आर्थिक सहायता जमा की जाएगी।
Contact Details
- दिल्ली विकलांगता पेंशन योजना हेल्पलाइन नंबर :- 1031।
- दिल्ली विकलांगता पेंशन योजना हेल्पडेस्क ईमेल:- edistrict-grievance@supportgov.in।
- जिला समाज कल्याण अधिकारी दिल्ली संपर्क नंबर।
- समाज कल्याण विभाग, दिल्ली सरकार,
- 7वीं मंजिल, एमएसओ बिल्डिंग,
- आईटीओ, आई.पी एस्टेट,
- नई दिल्ली-110002.
दिल्ली में विकलांगों को कितनी पेंशन दी जाती है?
दिल्ली में विकलांगों को मिलने वाली पेंशन ₹2,500 प्रति माह है।
यह “दिल्ली विकलांगता पेंशन योजना” के तहत प्रदान की जाती है, जो भारत सरकार और दिल्ली सरकार द्वारा संयुक्त रूप से संचालित की जाती है।
पात्रता:
40% या उससे अधिक की विकलांगता वाले व्यक्ति।
वार्षिक पारिवारिक आय ₹1,00,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
आवेदन कैसे करें:
आप ऑनलाइन http://www.services.india.gov.in/
पर आवेदन कर सकते हैं।
आप अपने जिले के सामाजिक कल्याण कार्यालय में भी जाकर ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।
अधिक जानकारी के लिए:
दिल्ली सामाजिक कल्याण विभाग की वेबसाइट: https://discomm.delhi.gov.in/
दिल्ली सरकार की वेबसाइट: [अमान्य यूआरएल हटाया गया]
ध्यान दें:
यह केवल एक सामान्य जानकारी है। अधिक जानकारी के लिए, कृपया दिल्ली सामाजिक कल्याण विभाग या दिल्ली सरकार से संपर्क करें।
दिल्ली में विकलांगता पेंशन की राशि कितनी है?
दिल्ली में विकलांगता पेंशन की राशि विकलांगता की गंभीरता और आवेदक की आयु पर निर्भर करती है।
मुख्य बातें:
60 से 69 वर्ष की आयु:40% से 80% विकलांगता: ₹2,000 प्रति माह
80% से अधिक विकलांगता: ₹2,500 प्रति माह
70 वर्ष या उससे अधिक आयु:40% से 80% विकलांगता: ₹2,500 प्रति माह
80% से अधिक विकलांगता: ₹3,000 प्रति माह
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अल्पसंख्यक समुदाय के लिए: ₹500 प्रति माह की अतिरिक्त राशि
अतिरिक्त जानकारी:
दिल्ली सरकार विकलांग व्यक्तियों के लिए विभिन्न पेंशन योजनाएं चलाती है।
अधिक जानकारी के लिए, आप दिल्ली समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट https://socialwelfare.delhi.gov.in/
पर जा सकते हैं।
आप विभाग के कार्यालय में भी जा सकते हैं या 011-23292444 पर कॉल कर सकते हैं।
ध्यान दें:
यह केवल सामान्य जानकारी है।
अपनी पेंशन के लिए सटीक राशि जानने के लिए, आपको अधिकारियों से संपर्क करना चाहिए।
दिव्यांग पेंशन कैसे चेक करें Delhi?
दिल्ली में दिव्यांग पेंशन चेक करने के दो तरीके हैं:
1. ऑनलाइन:
समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट पर जाएं: [अमान्य यूआरएल हटाया गया]
“दिव्यांग पेंशन” टैब पर क्लिक करें।
“पेंशन स्टेटस” चुनें।
आवश्यक जानकारी दर्ज करें, जैसे कि पेंशन नंबर, नाम, जन्म तिथि आदि।
“सबमिट” बटन पर क्लिक करें।
आपकी पेंशन की स्थिति स्क्रीन पर प्रदर्शित होगी।
2. मोबाइल ऐप के माध्यम से:
दिल्ली सरकार द्वारा लॉन्च किए गए “दिल्ली पेंशन” मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें।
ऐप में लॉगिन करें।
“पेंशन स्टेटस” विकल्प चुनें।
आवश्यक जानकारी दर्ज करें।
आपकी पेंशन की स्थिति स्क्रीन पर प्रदर्शित होगी।
अतिरिक्त जानकारी:
यदि आपको अपनी पेंशन से संबंधित कोई समस्या है, तो आप दिल्ली समाज कल्याण विभाग से संपर्क कर सकते हैं।
हेल्पलाइन नंबर: 011-23292912
ईमेल: https://edistrict.delhigovt.nic.in/
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह जानकारी 12 जुलाई 2024 तक की है। सबसे सटीक जानकारी के लिए, कृपया दिल्ली समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट या मोबाइल ऐप देखें।
दिल्ली में बुढ़ापा पेंशन कितनी है?
दिल्ली में बुढ़ापा पेंशन की राशि आयु और आय पर निर्भर करती है।
60 से 70 वर्ष की आयु के बीच के गरीब बुजुर्गों को 2500 रुपये प्रति माह दिल्ली सरकार द्वारा दी जाती है।
70 वर्ष या उससे अधिक आयु के गरीब बुजुर्गों को केंद्र सरकार द्वारा अतिरिक्त पेंशन प्रदान की जाती है, जिससे उनकी कुल मासिक पेंशन 3000 रुपये तक हो जाती है।
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह केवल न्यूनतम पेंशन राशि है। कुछ मामलों में, अधिक पेंशन भी प्रदान की जा सकती है।
यहां कुछ अतिरिक्त जानकारी दी गई है:
पात्रता: दिल्ली में रहने वाले 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिक बुढ़ापा पेंशन के लिए पात्र हैं।
आवेदन कैसे करें: आप ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए, कृपया दिल्ली समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट देखें: https://socialwelfare.delhi.gov.in/social/financials-assistance-schemes
कुछ उपयोगी लिंक:
दिल्ली समाज कल्याण विभाग: https://socialwelfare.delhi.gov.in/social/financials-assistance-schemes
NDMC वृद्धावस्था पेंशन: https://online.ndmc.gov.in/wpension/apply_pension.aspx
दिल्ली में बुजुर्ग पेंशन से जुड़ी खबरें: https://www.jagran.com/delhi/new-delhi-city-ncr-delhi-government-not-added-any-senior-citizen-to-pension-scheme-during-last-5-years-in-city-2-lakh-added-to-senior-citizen-category-23614045.html
अस्वीकरण: यह जानकारी केवल सामान्य जानकारी के लिए है। कृपया सटीक और नवीनतम जानकारी के लिए हमेशा संबंधित अधिकारी से संपर्क करें।
Dhruv Sharma is a dedicated content creator and the author behind Yojana World. With a passion for empowering individuals through information, Dhruv specializes in writing about government schemes and services in India.