Punjab Disability Pension Scheme | पंजाब विकलांगता पेंशन योजना

Here is the intro of Punjab Disability Pension Scheme | पंजाब विकलांगता पेंशन योजना

WhatsApp Group Join Now

योजना की मुख्य बातें:

  • प्रबंधन: सामाजिक सुरक्षा और महिला एवं बाल विकास विभाग, पंजाब सरकार
  • पेंशन राशि: ₹1500 प्रति माह
  • आवृत्ति: तिमाही आधार पर बैंक खाते में जमा
  • पात्रता:
    • कम से कम 50% विकलांगता
    • अधिकतम भूमि सीमा:
      • 2.5 एकड़ सिंचित (नहरी/चाही)
      • 5 एकड़ असिंचित (बारानी)
      • 5 एकड़ जलभराव क्षेत्र
    • वार्षिक पारिवारिक आय ₹60,000 से कम
  • आवेदन प्रक्रिया:
    • ऑनलाइन आवेदन
    • ऑफ़लाइन आवेदन
Punjab-Disability-Pension-Scheme

लाभ:

  • विकलांग व्यक्तियों को आर्थिक सहायता
  • सीधे बैंक खाते में पेंशन का भुगतान

महत्वपूर्ण:

  • पेंशन की स्वीकृति सत्यापन के बाद होगी।
  • यह एक प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना है।

Benefits of Punjab Disability Pension Scheme

पंजाब विकलांगता पेंशन योजना के तहत मासिक पेंशन के रूप में नीचे दी गई वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी:-

  • रुपये की विकलांगता पेंशन. 1,500/- प्रति माह.

Handicap Pension Form

Eligibility

  • आवेदक पंजाब का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक विकलांग होना चाहिए और विकलांगता प्रतिशत 50% से अधिक होना चाहिए।
  • परिवार की वार्षिक आय 60,000/- रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • लाभार्थी के पास शहरी क्षेत्र में 200 वर्ग मीटर से अधिक का मकान नहीं होना चाहिए।
  • अधिकतम 2.5 एकड़ नेहरी या चाही भूमि
  • अधिकतम 5 एकड़ बंजर भूमि
  • जलभराव वाली 5 एकड़ भूमि
Punjab Disability Pension Scheme

Document Required

  • विकलांगता पेंशन योजना के आवेदन पत्र भरते समय आवश्यक निम्नलिखित दस्तावेज इस प्रकार हैं:-

पंजाब निवास प्रमाण के लिए आवश्यक दस्तावेज़:

  • स्व-घोषणा पत्र
  • बैंक खाते का विवरण
  • आवेदक का फोटो

विकलांगता से संबंधित कोई एक दस्तावेज़:

  • यूडीआईडी कार्ड
  • विकलांगता प्रमाण पत्र
  • सिविल सर्जन द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र

माता-पिता/अभिभावक के निवास प्रमाण के लिए कोई एक दस्तावेज़:

  • ड्राइविंग लाइसेंस
  • पासपोर्ट
  • मतदाता पहचान पत्र
  • आधार कार्ड

आयु प्रमाण के लिए कोई एक दस्तावेज़:

  • आधार कार्ड
  • मतदाता पहचान पत्र
  • जन्म प्रमाण पत्र
  • हाई स्कूल/मैट्रिक का प्रमाण पत्र

Important Links

Arunachal Pradesh Atma Nirbhar Pashu Palan Yojana

Punjab Old Age Pension Scheme

Arunachal Pradesh Atma Nirbhar Plantation Yojana

Online Application Process

  • योग्य विकलांग लाभार्थी पंजाब विकलांगता पेंशन योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र भरकर मासिक विकलांगता पेंशन का लाभ उठा सकते हैं।
  • पंजाब विकलांगता पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन
  • डिजिटल पंजाब पोर्टल: पंजाब सरकार के डिजिटल पंजाब पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन उपलब्ध है।
  • पंजीकरण:
  • पंजीकरण आवश्यक: आवेदन पत्र भरने से पहले लाभार्थी को पंजीकरण कराना होगा।
  • पंजीकरण विवरण:
    • आवेदक का नाम
    • मोबाइल नंबर
    • ईमेल आईडी
    • लिंग
    • पासवर्ड
  • आवेदन पत्र भरना:
  • लॉगिन: ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर और चुने गए पासवर्ड से लॉगिन करें।
  • विकलांगता पेंशन योजना चुनें: लॉगिन के बाद विकलांगता पेंशन योजना चुनें।
  • आवेदन विवरण:
    • व्यक्तिगत विवरण
    • संपर्क विवरण
    • आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें
  • आवेदन जमा करें: “सबमिट” बटन पर क्लिक करके आवेदन जमा करें।
  • आवेदन की जांच:
  • सामाजिक सुरक्षा और महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी:
    • बाल विकास परियोजना अधिकारी
    • जिला सामाजिक सुरक्षा अधिकारी
  • पेंशन भुगतान:
  • चयनित लाभार्थी: सत्यापित होने पर, चयनित विकलांग लाभार्थियों को उनके दिए गए खाते में प्रति माह 1,500/- रुपये की मासिक पेंशन मिलेगी।
  • आवेदन स्थिति:
  • ऑनलाइन स्थिति जांच: लाभार्थी पंजाब विकलांगता पेंशन योजना की आवेदन स्थिति ऑनलाइन देख सकते हैं।

Offline Application Process

  • मासिक विकलांगता पेंशन का लाभ उठाने के लिए पात्र लाभार्थी ऑफ़लाइन आवेदन पत्र के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं।
  • विकलांग लाभार्थी नीचे दिए गए किसी भी कार्यालय/केंद्र से विकलांगता पेंशन योजना का आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं:-
  • पंचायत एवं बी.डी.पी.ओ कार्यालय।
  • आंगनबाडी केंद्र.
  • बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय।
  • एसडीएम कार्यालय.
  • सेवा केंद्र.
  • जिला सामाजिक सुरक्षा अधिकारी का कार्यालय।
  • पंजाब विकलांगता पेंशन योजना का आवेदन पत्र ध्यानपूर्वक भरें।
  • आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
  • पंजाब विकलांगता पेंशन योजना का आवेदन पत्र सभी दस्तावेजों के साथ उसी कार्यालय या केंद्र में जमा करें।
  • आवेदन पत्र और दस्तावेजों की जांच बाल विकास परियोजना अधिकारी और जिला सामाजिक सुरक्षा अधिकारी द्वारा की जाएगी।
  • सत्यापन के बाद, चयनित विकलांग लाभार्थी को रुपये की मासिक पेंशन मिलेगी। उनके दिए गए बैंक खाते में 1,500/- प्रति माह।

Contact Detail of Punjab District Social Security Officer

DistrictContact Details
Amritsar0183-2571934.9888934650.dssoasr@yahoo.com.
Bathinda0164-2211480.9876689377.dssobarnala@yahoo.com.
Faridkot01639-251153.8123211761.dssofdk@yahoo.com.
FatehgarhSahib01763-232085.9417500441.dsso_fgs@yahoo.com.
Ferozepur01632-243215.9876604141.dssofzr@gmail.com.
Fazilka01638-266033.9464360599.dssofazilka@yahoo.com.
Gurdaspur01874-247924 .8699011500.dsso_gsp@yahoo.com.
Pathankot0186-2220201.8699011500.dssoptk1947@gmail.com.
Hoshiarpur01882-240830.9915690009.dsso_hsp@yahoo.com.
Jallandhar0181-2459634.8360476049.dssojul@yahoo.in.
Kapurthala01822-231367.9216344514.dssokpt@yahoo.com.
Ludhiana0161-5016278.9216344514.dssoldh@yahoo.in.
Mansa01652-232869.8146087444.dssomansa@yahoo.com.
Moga01636-235318.dssomoga@gmail.com.
Sri Mukatsar Sahib01633-267852.9464360599.dssosms@gmail.com.
SBS Nagar01823-226161.8360476049.dssosbsn@yahoo.com.
Patiala0175-2358354.9779840057.dssopatiala@yahoo.com.
Roopnagar01881-222592.8146750066.dssorup@yahoo.com.
Sangrur01672-236544.9876665590.dssosangrur@gmail.com.
S.A.S Nagar0172-2219515.9888422998.dssosasn@yahoo.com.
Tarn Taran01852-222676.9876087080.dssotarntaran@gmail.com.
Malerkotla01672-236544.9876665590.dssosangrur@gmail.com.
Contact Detail of Punjab District Social Security Officer

Contact Details

  • पंजाब सामाजिक सुरक्षा और महिला एवं बाल विकास विभाग का हेल्पलाइन नंबर:-
  • 0172-2602726.
  • 0172-2608746.
  • 0172-2749314.
  • पंजाब सामाजिक सुरक्षा और महिला एवं बाल विकास विभाग हेल्पडेस्क ईमेल:-
  • dsswcd@punjab.gov.in.
  • Jointdirector_ss@yahoo.com.
  • सामाजिक सुरक्षा और महिला एवं बाल विकास विभाग, पंजाब सरकार,
  • एससीओ: 102-103, प्रथम तल,
  • सेक्टर 34-ए, पिकाडिली स्क्वायर मॉल के पीछे,
  • चंडीगढ़ – 1600022.

पंजाब में विकलांग पेंशन कितनी है?

पंजाब में विकलांग पेंशन की राशि समय-समय पर सरकार द्वारा संशोधित की जाती है। वर्तमान में, पंजाब सरकार विकलांग व्यक्तियों को मासिक पेंशन के रूप में लगभग ₹1,500 से ₹1,750 प्रदान कर रही है। हालांकि, यह राशि अलग-अलग योजनाओं और व्यक्ति की विकलांगता की गंभीरता के अनुसार बदल सकती है। सटीक जानकारी के लिए राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट या स्थानीय समाज कल्याण विभाग से संपर्क करना बेहतर होगा।

पंजाब में विकलांगता पेंशन कैसे प्राप्त करें?

पंजाब में विकलांगता पेंशन प्राप्त करने की प्रक्रिया सरल और स्पष्ट है, लेकिन इसके लिए आपको कुछ आवश्यक पात्रता शर्तें पूरी करनी होंगी। यहां वे कदम दिए गए हैं जो विकलांगता पेंशन प्राप्त करने के लिए उठाए जाते हैं:
1. पात्रता की जाँच करें
आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए और पंजाब का निवासी होना चाहिए।
आवेदक की विकलांगता न्यूनतम 40% होनी चाहिए और इसे चिकित्सा प्रमाणपत्र द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए।
विकलांगता के आधार पर आवेदक की आय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सीमा से कम होनी चाहिए।
2. आवश्यक दस्तावेज़
आधार कार्ड
विकलांगता प्रमाणपत्र (जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पताल या मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया गया हो)
निवास प्रमाण पत्र (जैसे राशन कार्ड, बिजली का बिल, या अन्य दस्तावेज़)
आय प्रमाण पत्र
बैंक खाता विवरण
3. आवेदन की प्रक्रिया
ऑनलाइन आवेदन: पंजाब सरकार की सामाजिक सुरक्षा और महिला एवं बाल विकास विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। वहां विकलांगता पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
ऑफलाइन आवेदन: अपने नजदीकी सामाजिक सुरक्षा कार्यालय में जाकर आवेदन फॉर्म भरें। साथ में सभी आवश्यक दस्तावेज़ जमा करें।
4. चिकित्सा जाँच
आवेदन प्रक्रिया के बाद, आपके दस्तावेज़ों और विकलांगता की पुष्टि के लिए एक चिकित्सा जांच आयोजित की जा सकती है। यह प्रक्रिया आपके आवेदन की सही और समयबद्ध समीक्षा के लिए होती है।
5. अनुमोदन और भुगतान
अगर आपका आवेदन स्वीकृत हो जाता है, तो आपकी पेंशन राशि आपके बैंक खाते में सीधी जमा की जाएगी। आपको नियमित रूप से विकलांगता पेंशन प्राप्त होगी।
6. समय सीमा
आवेदन के बाद पेंशन प्राप्त करने में आमतौर पर कुछ सप्ताह का समय लग सकता है, लेकिन इसके लिए प्रक्रिया की गति और दस्तावेज़ों की जाँच पर निर्भर करता है।
आप पंजाब सरकार की वेबसाइट पर जाकर विकलांगता पेंशन योजना के बारे में और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

विकलांग पेंशन 1000 कब से मिलेगी mp?

मध्य प्रदेश (MP) में विकलांग पेंशन योजना के तहत 1000 रुपये की पेंशन मिलने की जानकारी राज्य सरकार द्वारा दी जाती है। इस योजना के अंतर्गत विकलांग व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, ताकि वे अपनी आजीविका को सुचारु रूप से चला सकें।
हालांकि, पेंशन की राशि और इसका लागू होने का समय सरकारी घोषणाओं पर निर्भर करता है। राज्य सरकार ने हाल ही में कई सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत पेंशन राशि बढ़ाने की घोषणाएं की हैं, लेकिन यह पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करेगा कि संबंधित विभाग से इस बारे में आधिकारिक अधिसूचना कब जारी की जाती है।
आप इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग से संपर्क कर सकते हैं या मध्य प्रदेश सरकार की वेबसाइट पर ताज़ा अपडेट देख सकते हैं।

मैं उत्तराखंड में अपनी पेंशन कैसे चेक कर सकता हूँ?

उत्तराखंड में अपनी पेंशन चेक करने के लिए आप निम्नलिखित तरीकों का उपयोग कर सकते हैं:
1. उत्तराखंड पेंशन पोर्टल के माध्यम से:
उत्तराखंड सरकार ने पेंशनधारकों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल उपलब्ध कराया है, जहां से आप अपनी पेंशन की स्थिति चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको निम्नलिखित कदम उठाने होंगे:
सबसे पहले, उत्तराखंड के पेंशन पोर्टल की वेबसाइट पर जाएं। यह पोर्टल http://www.uttarakhandpensioners.in पर उपलब्ध है।
वेबसाइट पर “पेंशनर लॉगिन” या “पेंशन स्टेटस” वाले लिंक पर क्लिक करें।
अपने पेंशन नंबर, बैंक खाता विवरण या अन्य आवश्यक जानकारी भरें।
इसके बाद, आप अपनी पेंशन की स्थिति देख सकते हैं।
2. बैंक के माध्यम से:
आप अपने बैंक खाते से जुड़ी पेंशन जानकारी को भी देख सकते हैं। इसके लिए आप:
अपने बैंक के मोबाइल ऐप या नेट बैंकिंग में लॉगिन कर सकते हैं।
पेंशन खाते से संबंधित विवरण को चेक करें।
इसके अलावा, आप बैंक शाखा में जाकर पेंशन की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
3. CPFMS प्रणाली के माध्यम से:
उत्तराखंड सरकार ने एक और ऑनलाइन प्रणाली, CPFMS (Comprehensive Pension Fund Management System), विकसित की है। इस प्रणाली के माध्यम से भी आप पेंशन से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
CPFMS पोर्टल पर जाएं और “पेंशनर लॉगिन” सेक्शन में आवश्यक विवरण भरकर लॉगिन करें।
वहां से आप अपनी पेंशन की अद्यतन स्थिति देख सकते हैं।
4. टोल-फ्री हेल्पलाइन:
उत्तराखंड सरकार पेंशनधारकों के लिए हेल्पलाइन भी उपलब्ध कराती है। आप पेंशन संबंधी समस्याओं या स्थिति जानने के लिए टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।
5. जिला कोषागार कार्यालय:
यदि आप ऑनलाइन जानकारी तक नहीं पहुंच सकते हैं, तो आप अपने नजदीकी जिला कोषागार कार्यालय में जाकर भी अपनी पेंशन की जानकारी ले सकते हैं।
इन तरीकों का उपयोग करके आप उत्तराखंड में अपनी पेंशन आसानी से चेक कर सकते हैं।