West Bengal Amar Fasal Amar Gola Scheme | पश्चिम बंगाल अमर फसल अमर गोला योजना
पश्चिम बंगाल अमर फसल अमर गोला योजना
- अमर फसल अमर गोला योजना पश्चिम बंगाल सरकार की एक प्रमुख योजना है, जो किसानों के कल्याण के लिए शुरू की गई है।
- यह योजना वर्ष 2013 में शुरू की गई थी।
- इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को फसल भंडारण संरचनाओं के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
- पश्चिम बंगाल सरकार के कृषि विपणन विभाग इस योजना का नोडल विभाग है।
- इस योजना में ‘अमर फसल’ का मतलब है “मेरी फसल” और ‘अमर गोला’ का मतलब है “मेरा भंडारगृह” या “मेरा भंडारण गृह”।
- पश्चिम बंगाल अमर फसल अमर गोला योजना के तहत, सरकार निम्नलिखित वित्तीय सहायता प्रदान करती है:
- छोटे गोला (भंडारण संरचना) के निर्माण के लिए 5,000/- रुपये।
- पक्का गोला (भंडारण संरचना) के निर्माण के लिए 12,000/- रुपये।
- प्याज भंडारण गृह के निर्माण के लिए 25,000/- रुपये।
- इस फसल भंडारण गृह को पश्चिम बंगाल में ‘गोला’ कहा जाता है।
- इस गोला का उपयोग पश्चिम बंगाल के किसान अपनी उपज को संरक्षित करने के लिए करते हैं।
- निर्माण की कीमतों में वृद्धि के कारण छोटे और सीमांत किसानों के लिए फसल गोला का निर्माण करना संभव नहीं है।
- इसलिए, छोटे और सीमांत किसानों को फसल संरक्षण के लिए गोला के निर्माण में सहायता प्रदान करने के लिए, पश्चिम बंगाल सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
- सभी छोटे और सीमांत किसान, स्वयं सहायता समूह और एफपीओ (किसान उत्पादक संगठन) फसल भंडारण के लिए वित्तीय सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- इसके लिए, कृषि योग्य भूमि का होना अनिवार्य है।
- पात्र लाभार्थी अमर फसल अमर गोला योजना के लिए ऑफ़लाइन आवेदन पत्र भरकर वित्तीय सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं।
Benefits of Scheme | योजना के लाभ
पश्चिम बंगाल के अमर फसल अमर गोला योजना के तहत किसानों को निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएंगे:
- छोटे गोला (स्टोरेज स्ट्रक्चर) के निर्माण के लिए ₹5,000/- की वित्तीय सहायता।
- पक्का गोला (स्टोरेज स्ट्रक्चर) के निर्माण के लिए ₹12,000/- की वित्तीय सहायता।
- प्याज भंडारण घर के निर्माण के लिए ₹25,000/- की वित्तीय सहायता।
Eligibility Criteria | पात्रता मापदंड
अमर फसल अमर गोला योजना के लिए लाभार्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी:
- लाभार्थी पश्चिम बंगाल का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- केवल निम्नलिखित लाभार्थी आवेदन करने के पात्र हैं:
- छोटे किसान
- सीमांत किसान
- किसान हित समूह
- स्व-सहायता समूह
- किसान उत्पादक संगठन (FPOs)
- लाभार्थी के पास खेती योग्य कृषि भूमि होनी चाहिए।
Documents Required | आवश्यक दस्तावेज़
पश्चिम बंगाल सरकार की अमर फसल अमर गोला योजना के तहत भंडारण संरचना के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता के आवेदन के समय आवश्यक दस्तावेज निम्नलिखित हैं:
- निवास प्रमाण / पश्चिम बंगाल का निवास प्रमाण पत्र
- किसान क्रेडिट कार्ड
- आधार कार्ड
- वोटर आईडी कार्ड
- कृषि भूमि का विवरण
- बैंक खाता विवरण
How to Apply | आवेदन कैसे करें
अमर फसल अमर गोला योजना के लिए आवेदन करने का एकमात्र तरीका ऑफ़लाइन आवेदन पत्र भरना है।
अमर फसल अमर गोला योजना का ऑफ़लाइन आवेदन पत्र निम्नलिखित कार्यालयों में मुफ्त में उपलब्ध है:
- ब्लॉक सहायक कृषि अधिकारी का कार्यालय
- ग्राम पंचायत कार्यालय
आवेदन पत्र को सही तरीके से भरें। आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें। अमर फसल अमर गोला योजना का आवेदन पत्र और सभी दस्तावेज उसी कार्यालय में जमा करें। आवेदन पत्र और दस्तावेजों की जांच संबंधित अधिकारियों द्वारा की जाएगी। सत्यापन के बाद, अमर फसल अमर गोला योजना के तहत वित्तीय सहायता लाभार्थी के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाएगी।
Contact Details | सम्पर्क करने का विवरण
पश्चिम बंगाल कृषि विपणन विभाग हेल्पलाइन नंबर: 033-22520574
पश्चिम बंगाल कृषि विपणन विभाग हेल्पडेस्क ईमेल: agrmkt-wb@bangla.gov.in
कृषि विपणन विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार, खाद्य भवन, चौथी मंजिल, 11ए, मिर्जा गालिब स्ट्रीट, कोलकाता, पश्चिम बंगाल, 700087
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Dhruv Sharma is a dedicated content creator and the author behind Yojana World. With a passion for empowering individuals through information, Dhruv specializes in writing about government schemes and services in India.