Uttarakhand Widow Pension Scheme | उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना

उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना:

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  • इस योजना का मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड की उन विधवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है जिनके पास आय का कोई स्थिर स्रोत नहीं है।
  • उत्तराखंड सरकार का समाज कल्याण विभाग इस योजना का नोडल विभाग है।
  • इस योजना को “उत्तराखंड वित्तीय सहायता योजना” भी कहा जाता है।
  • उत्तराखंड सरकार सभी पात्र विधवा लाभार्थियों को पेंशन के रूप में निश्चित मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
  • उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना के तहत विधवा लाभार्थी को मासिक पेंशन के रूप में 1,500/- रुपये प्रति माह प्रदान किया जाएगा।
  • विधवा लाभार्थी की आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • विधवा लाभार्थी बीपीएल श्रेणी से संबंधित होनी चाहिए या विधवा की वार्षिक पारिवारिक आय 48,000/- रुपये प्रति वर्ष से कम होनी चाहिए।
  • उत्तराखंड सरकार मासिक विधवा पेंशन योजना के लिए आवेदन करने के लिए ऑफ़लाइन और ऑनलाइन दोनों तरह की आवेदन प्रक्रियाएं प्रदान करती है।
  • उत्तराखंड अपनी सरकार पोर्टल।
  • उत्तराखंड सामाजिक सुरक्षा राज्य पोर्टल।
Uttarakhand Widow Pension Scheme

Benefits of Uttarakhand Widow Pension Scheme

उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना के तहत विधवा लाभार्थियों को निम्नलिखित मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी:-

  • रुपये की मासिक पेंशन. 1,500/- प्रति माह.

Eligibility of Uttarakhand Widow Pension abhiyan

  • विधवा उत्तराखंड की स्थायी निवासी होनी चाहिए।
  • विधवा की आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • विधवा बीपीएल श्रेणी से संबंधित होनी चाहिए या विधवा की वार्षिक पारिवारिक आय रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। 48,000/-.
Uttarakhand Widow Pension Scheme

Document Required

  • उत्तराखंड का मूल निवास प्रमाण पत्र
  • पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • आधार कार्ड
  • आयु प्रमाण पत्र
  • परिवार रजिस्टर की प्रतिलिपि
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • बैंक खाते का विवरण
  • मोबाइल नंबर

Online Application Process

  • पंजीकरण: विधवा लाभार्थी को उत्तराखंड सरकार के निम्नलिखित पोर्टलों में से किसी एक पर खुद को पंजीकृत करना होगा:
    • उत्तराखंड अपनी सरकार पोर्टल
    • उत्तराखंड सामाजिक सुरक्षा राज्य पोर्टल
  • लॉगिन और आवेदन भरना: पंजीकरण के बाद, पोर्टल पर लॉगिन करें और विधवा पेंशन आवेदन पत्र में शेष विवरण भरें।
  • दस्तावेज़ अपलोड: सभी आवश्यक दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड करें।
  • आवेदन जमा: आवेदन पत्र जमा करने के लिए “सबमिट” बटन पर क्लिक करें।
  • सत्यापन: जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा जमा किए गए आवेदन पत्रों का सत्यापन किया जाएगा।
  • पेंशन राशि का भुगतान: सत्यापन के बाद, 1,500/- रुपये की मासिक विधवा पेंशन लाभार्थी के बैंक खाते में हस्तांतरित की जाएगी। पेंशन राशि हर 4 महीने में एक बार प्रदान की जाएगी।
  • आवेदन की स्थिति जांच: विधवा लाभार्थी उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना की अपने आवेदन की स्थिति ऑनलाइन भी देख सकती हैं।

Offline Application Process

  • विधवा लाभार्थी उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना के तहत ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से भी विधवा पेंशन के लिए आवेदन कर सकती हैं।
  • उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना का ऑफलाइन आवेदन पत्र जिला समाज कल्याण विभाग कार्यालय में उपलब्ध है।
  • आवेदन पत्र लें और इसे ध्यानपूर्वक भरें।
  • सभी दस्तावेजों को आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें।
  • समाज कल्याण विभाग के जिला कार्यालय में सभी दस्तावेजों के साथ विधवा पेंशन योजना का आवेदन पत्र जमा करें।
  • जिला समाज कल्याण अधिकारी प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच करेंगे।
  • उचित सत्यापन के बाद, 1,500/- रुपये की मासिक विधवा पेंशन विधवा लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाएगी।

Uttarakhand District Social Welfare Office Contact Details

  • उत्तराखंड के जिला समाज कल्याण अधिकारियों के संपर्क विवरण निम्नलिखित हैं:-
DistrictContact Details
Pauri Garhwal01368-222375.dswo.pauri08@gmail.com.
Almora05962-235564.socialwelfarealmora@gmail.com.
Nainital05942-248431.dswo.ntl@gmail.com.
Haridwar01334-239743.dswohdr@gmail.com.
Dehradun0135-2651167.sdwdehradun@gmail.com.
Tehri01378- 227236.dswotehrigarhwal@gmail.com.
Chamoli01372-252216.chamolisocialwelfare@gmail.com.
Rudraprayag01364-233528.dsworudrapryag@gmail.com.
Pithoragarh05964-227475.vikashbhawanpithoragarh@gmail.com.
Champawat05965-230307.Dswo.champawat@gmail.com.
Bageshwar05963-221334.nsg.dswobgr@gmail.com.
Uttarkashi01374-223731.dswouki@yahoo.com.
Udhamsingh Nagar05944-250263.dswo_usn10@gmail.com.

Contact Details

  • उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना हेल्पलाइन नंबर :-
  • 18001804093.
  • 18001804094.
  • 18001804236.
  • 06395221188.
  • उत्तराखंड समाज कल्याण विभाग हेल्पलाइन नंबर:-
  • 05946-282813.
  • 05946-297051.
  • उत्तराखंड समाज कल्याण विभाग हेल्पडेस्क ईमेल:-directorsocialwelfare@gmail.com।
  • समाज कल्याण विभाग, उत्तराखंड सरकार,
  • मानपुर पूरब, रामपुर रोड,
  • दैनिक जागरण/अमर उजाला प्रेस के पास,
  • हलद्वानी, उत्तराखंड।

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