Uttarakhand Farmer Pension Scheme/Yojana | उत्तराखंड किसान पेंशन योजना

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  • वृद्ध किसानों के कल्याण के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू की गई है।
  • मुख्य उद्देश्य 60 वर्ष से अधिक आयु के कृषि कार्य में लगे किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
  • उत्तराखंड सरकार का समाज कल्याण विभाग इस योजना का नोडल विभाग है।
  • इसे “उत्तराखंड वृद्ध किसान वित्तीय सहायता योजना” या “उत्तराखंड किसान पेंशन योजना” भी कहा जाता है।
  • राज्य के सभी पात्र वृद्ध किसानों को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
  • किसानों को 1,200/- रुपये प्रति माह पेंशन मिलेगी।
  • केवल वे किसान पात्र हैं जो कृषि कार्य में लगे हैं और जिनके पास अधिकतम 2 हेक्टेयर भूमि है।
  • किसान लाभार्थी बीपीएल श्रेणी का होना चाहिए या किसान की वार्षिक पारिवारिक आय 48,000/- रुपये प्रति वर्ष से कम होनी चाहिए।
  • वे किसान आवेदन करने के पात्र हैं जिनकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक है।
  • इस योजना के तहत मासिक पेंशन के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों आवेदन प्रक्रिया उपलब्ध है।
  • उत्तराखंड किसान पेंशन योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र उत्तराखंड सरकार के 2 पोर्टलों पर उपलब्ध है:
    • उत्तराखंड अपनी सरकार पोर्टल।
    • उत्तराखंड सामाजिक सुरक्षा राज्य पोर्टल।
  • पात्र किसान उपरोक्त किसी भी पोर्टल पर 1,200/- रुपये की मासिक पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं।
Uttarakhand Farmer Pension Scheme

Benefits of Uttarakhand Farmer Pension Scheme

उत्तराखंड किसान पेंशन योजना के तहत वृद्ध किसानों को प्रदान की जाने वाली मासिक पेंशन इस प्रकार है:-

  • रुपये की मासिक पेंशन. 1,200/-.

Eligibility

  • आवेदक उत्तराखंड का निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक एक किसान होना चाहिए।
  • किसान की आयु 60 वर्ष या 60 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
  • किसान की वार्षिक आय ₹48,000/- से अधिक नहीं होनी चाहिए अथवा किसान BPL श्रेणी से संबंधित होना चाहिए।
  • किसान के पास अधिकतम 2 हेक्टेयर भूमि होनी चाहिए।
Uttarakhand Farmer Pension Scheme

Document Required

  • उत्तराखंड का मूल निवास प्रमाण पत्र या कोई अन्य निवास प्रमाण।
  • परिवार रजिस्टर की प्रति।
  • आयु प्रमाण से संबंधित दस्तावेज।
  • आधार कार्ड।
  • बीपीएल कार्ड या आय प्रमाण पत्र।
  • पासपोर्ट साइज फोटो।
  • भूमि संबंधी दस्तावेज (खतौनी)।
  • मोबाइल नंबर।
  • भूमि प्रमाण पत्र।
  • शपथ पत्र।
  • बैंक खाते का विवरण।

Online Application Process

  • आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: संबंधित विभाग या योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  • नए उपयोगकर्ता के रूप में पंजीकरण करें: यदि आप पहली बार आवेदन कर रहे हैं, तो आपको एक नए उपयोगकर्ता के रूप में पंजीकरण करना होगा। इसके लिए आपको अपना नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आदि जैसी जानकारी देनी होगी।
  • लॉगिन करें: पंजीकरण के बाद, आपको अपने उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड से लॉगिन करना होगा।
  • आवेदन पत्र भरें: लॉगिन करने के बाद, आपको आवेदन पत्र भरना होगा। इसमें आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक योग्यता, पता, और अन्य संबंधित जानकारी देनी होगी।
  • दस्तावेज़ अपलोड करें: आवेदन पत्र भरने के बाद, आपको आवश्यक दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करना होगा। इनमें आपकी तस्वीर, हस्ताक्षर, पहचान पत्र, और अन्य संबंधित दस्तावेज शामिल हो सकते हैं।
  • आवेदन शुल्क का भुगतान करें: यदि आवेदन शुल्क लागू होता है, तो आपको इसे ऑनलाइन भुगतान करना होगा। आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, या यूपीआई के माध्यम से भुगतान कर सकते हैं।
  • आवेदन पत्र जमा करें: सभी जानकारी भरने और दस्तावेज अपलोड करने के बाद, आपको आवेदन पत्र को जमा करना होगा।
  • आवेदन पत्र का प्रिंटआउट लें: आवेदन पत्र जमा करने के बाद, आपको भविष्य के संदर्भ के लिए इसका प्रिंटआउट लेना चाहिए।

Offline Application Process

  • उत्तराखंड किसान पेंशन योजना का ऑफलाइन आवेदन पत्र समाज कल्याण विभाग के जिला कार्यालय में निःशुल्क उपलब्ध है।
  • कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त करें और ध्यानपूर्वक भरें।
  • किसान पेंशन योजना के आवेदन पत्र के साथ सभी दस्तावेज संलग्न करें।
  • समाज कल्याण विभाग के जिला कार्यालय में सभी दस्तावेजों के साथ उत्तराखंड किसान पेंशन योजना के आवेदन पत्र को जमा करें।
  • समाज कल्याण विभाग के जिला कार्यालय के अधिकारी प्राप्त पेंशन आवेदन पत्रों का सत्यापन करेंगे।
  • 1,200/- रुपये की मासिक किसान पेंशन लाभार्थी के बैंक खाते में तिमाही आधार पर यानी 4 महीने में एक बार जमा की जाएगी।

Uttarakhand District Social Welfare Officer Contact Details

  • उत्तराखंड के जिला समाज कल्याण अधिकारियों का संपर्क विवरण इस प्रकार है:-
DistrictContact Details
Almora05962-235564.socialwelfarealmora@gmail.com.
Bageshwar05963-221334.nsg.dswobgr@gmail.com.
Chamoli01372-252216.chamolisocialwelfare@gmail.com.
Champawat05965-230307.Dswo.champawat@gmail.com.
Dehradun0135-2651167.sdwdehradun@gmail.com.
Haridwar01334-239743.dswohdr@gmail.com.
Nainital05942-248431.dswo.ntl@gmail.com.
Pauri Garhwal01368-222375.dswo.pauri08@gmail.com.
Pithoragarh05964-227475.vikashbhawanpithoragarh@gmail.com.
Rudraprayag01364-233528.dsworudrapryag@gmail.com.
Tehri01378- 227236.dswotehrigarhwal@gmail.com.
Uttarkashi01374-223731.dswouki@yahoo.com.
Udhamsingh Nagar05944-250263.dswo_usn10@gmail.com.

Contact Details

  • 18001804236.
  • 18001804094.
  • 18001804093.
  • 06395221188.
  • समाज कल्याण विभाग उत्तराखंड हेल्पलाइन नंबर :-
  • 05946-297051.
  • 05946-282813.
  • समाज कल्याण विभाग उत्तराखंड हेल्पडेस्क ईमेल:-directorsocialwelfare@gmail.com।
  • समाज कल्याण विभाग, उत्तराखंड सरकार,
  • मानपुर पूरब, रामपुर रोड,
  • दैनिक जागरण/अमर उजाला प्रेस के पास,
  • हलद्वानी, उत्तराखंड।

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