Uttarakhand Farmer Pension Scheme/Yojana | उत्तराखंड किसान पेंशन योजना
Here is the article of Uttarakhand Farmer Pension Scheme/Yojana | उत्तराखंड किसान पेंशन योजना
- वृद्ध किसानों के कल्याण के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू की गई है।
- मुख्य उद्देश्य 60 वर्ष से अधिक आयु के कृषि कार्य में लगे किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
- उत्तराखंड सरकार का समाज कल्याण विभाग इस योजना का नोडल विभाग है।
- इसे “उत्तराखंड वृद्ध किसान वित्तीय सहायता योजना” या “उत्तराखंड किसान पेंशन योजना” भी कहा जाता है।
- राज्य के सभी पात्र वृद्ध किसानों को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- किसानों को 1,200/- रुपये प्रति माह पेंशन मिलेगी।
- केवल वे किसान पात्र हैं जो कृषि कार्य में लगे हैं और जिनके पास अधिकतम 2 हेक्टेयर भूमि है।
- किसान लाभार्थी बीपीएल श्रेणी का होना चाहिए या किसान की वार्षिक पारिवारिक आय 48,000/- रुपये प्रति वर्ष से कम होनी चाहिए।
- वे किसान आवेदन करने के पात्र हैं जिनकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक है।
- इस योजना के तहत मासिक पेंशन के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों आवेदन प्रक्रिया उपलब्ध है।
- उत्तराखंड किसान पेंशन योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र उत्तराखंड सरकार के 2 पोर्टलों पर उपलब्ध है:
- उत्तराखंड अपनी सरकार पोर्टल।
- उत्तराखंड सामाजिक सुरक्षा राज्य पोर्टल।
- पात्र किसान उपरोक्त किसी भी पोर्टल पर 1,200/- रुपये की मासिक पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं।

Benefits of Uttarakhand Farmer Pension Scheme
उत्तराखंड किसान पेंशन योजना के तहत वृद्ध किसानों को प्रदान की जाने वाली मासिक पेंशन इस प्रकार है:-
- रुपये की मासिक पेंशन. 1,200/-.
Eligibility
- आवेदक उत्तराखंड का निवासी होना चाहिए।
- आवेदक एक किसान होना चाहिए।
- किसान की आयु 60 वर्ष या 60 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- किसान की वार्षिक आय ₹48,000/- से अधिक नहीं होनी चाहिए अथवा किसान BPL श्रेणी से संबंधित होना चाहिए।
- किसान के पास अधिकतम 2 हेक्टेयर भूमि होनी चाहिए।
Document Required
- उत्तराखंड का मूल निवास प्रमाण पत्र या कोई अन्य निवास प्रमाण।
- परिवार रजिस्टर की प्रति।
- आयु प्रमाण से संबंधित दस्तावेज।
- आधार कार्ड।
- बीपीएल कार्ड या आय प्रमाण पत्र।
- पासपोर्ट साइज फोटो।
- भूमि संबंधी दस्तावेज (खतौनी)।
- मोबाइल नंबर।
- भूमि प्रमाण पत्र।
- शपथ पत्र।
- बैंक खाते का विवरण।
Online Application Process
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: संबंधित विभाग या योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- नए उपयोगकर्ता के रूप में पंजीकरण करें: यदि आप पहली बार आवेदन कर रहे हैं, तो आपको एक नए उपयोगकर्ता के रूप में पंजीकरण करना होगा। इसके लिए आपको अपना नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आदि जैसी जानकारी देनी होगी।
- लॉगिन करें: पंजीकरण के बाद, आपको अपने उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड से लॉगिन करना होगा।
- आवेदन पत्र भरें: लॉगिन करने के बाद, आपको आवेदन पत्र भरना होगा। इसमें आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक योग्यता, पता, और अन्य संबंधित जानकारी देनी होगी।
- दस्तावेज़ अपलोड करें: आवेदन पत्र भरने के बाद, आपको आवश्यक दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करना होगा। इनमें आपकी तस्वीर, हस्ताक्षर, पहचान पत्र, और अन्य संबंधित दस्तावेज शामिल हो सकते हैं।
- आवेदन शुल्क का भुगतान करें: यदि आवेदन शुल्क लागू होता है, तो आपको इसे ऑनलाइन भुगतान करना होगा। आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, या यूपीआई के माध्यम से भुगतान कर सकते हैं।
- आवेदन पत्र जमा करें: सभी जानकारी भरने और दस्तावेज अपलोड करने के बाद, आपको आवेदन पत्र को जमा करना होगा।
- आवेदन पत्र का प्रिंटआउट लें: आवेदन पत्र जमा करने के बाद, आपको भविष्य के संदर्भ के लिए इसका प्रिंटआउट लेना चाहिए।
Offline Application Process
- उत्तराखंड किसान पेंशन योजना का ऑफलाइन आवेदन पत्र समाज कल्याण विभाग के जिला कार्यालय में निःशुल्क उपलब्ध है।
- कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त करें और ध्यानपूर्वक भरें।
- किसान पेंशन योजना के आवेदन पत्र के साथ सभी दस्तावेज संलग्न करें।
- समाज कल्याण विभाग के जिला कार्यालय में सभी दस्तावेजों के साथ उत्तराखंड किसान पेंशन योजना के आवेदन पत्र को जमा करें।
- समाज कल्याण विभाग के जिला कार्यालय के अधिकारी प्राप्त पेंशन आवेदन पत्रों का सत्यापन करेंगे।
- 1,200/- रुपये की मासिक किसान पेंशन लाभार्थी के बैंक खाते में तिमाही आधार पर यानी 4 महीने में एक बार जमा की जाएगी।
Uttarakhand District Social Welfare Officer Contact Details
- उत्तराखंड के जिला समाज कल्याण अधिकारियों का संपर्क विवरण इस प्रकार है:-
District | Contact Details |
---|---|
Almora | 05962-235564.socialwelfarealmora@gmail.com. |
Bageshwar | 05963-221334.nsg.dswobgr@gmail.com. |
Chamoli | 01372-252216.chamolisocialwelfare@gmail.com. |
Champawat | 05965-230307.Dswo.champawat@gmail.com. |
Dehradun | 0135-2651167.sdwdehradun@gmail.com. |
Haridwar | 01334-239743.dswohdr@gmail.com. |
Nainital | 05942-248431.dswo.ntl@gmail.com. |
Pauri Garhwal | 01368-222375.dswo.pauri08@gmail.com. |
Pithoragarh | 05964-227475.vikashbhawanpithoragarh@gmail.com. |
Rudraprayag | 01364-233528.dsworudrapryag@gmail.com. |
Tehri | 01378- 227236.dswotehrigarhwal@gmail.com. |
Uttarkashi | 01374-223731.dswouki@yahoo.com. |
Udhamsingh Nagar | 05944-250263.dswo_usn10@gmail.com. |
Contact Details
- 18001804236.
- 18001804094.
- 18001804093.
- 06395221188.
- समाज कल्याण विभाग उत्तराखंड हेल्पलाइन नंबर :-
- 05946-297051.
- 05946-282813.
- समाज कल्याण विभाग उत्तराखंड हेल्पडेस्क ईमेल:-directorsocialwelfare@gmail.com।
- समाज कल्याण विभाग, उत्तराखंड सरकार,
- मानपुर पूरब, रामपुर रोड,
- दैनिक जागरण/अमर उजाला प्रेस के पास,
- हलद्वानी, उत्तराखंड।
उत्तराखंड में वृद्धा पेंशन कितनी आती है?
उत्तराखंड में वृद्धा पेंशन योजना के तहत दी जाने वाली राशि सरकार द्वारा समय-समय पर बदलती रहती है। वर्तमान में, वृद्धा पेंशन के रूप में राज्य सरकार लाभार्थियों को ₹1,200 प्रति माह प्रदान करती है। हालांकि, इस पेंशन की राशि केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत अलग-अलग हो सकती है। इसके लिए पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और अधिक जानकारी के लिए उत्तराखंड सरकार की सामाजिक कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट या संबंधित स्थानीय कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।
उत्तराखंड में विधवा पेंशन क्या है?
उत्तराखंड में विधवा पेंशन राज्य सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एक सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद विधवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत, पात्र विधवा महिलाओं को नियमित रूप से मासिक पेंशन दी जाती है ताकि उन्हें जीवन यापन में मदद मिल सके।
पात्रता:
आवेदिका उत्तराखंड की स्थायी निवासी होनी चाहिए।
आवेदिका विधवा होनी चाहिए और उसकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
आवेदिका की वार्षिक पारिवारिक आय, ग्रामीण क्षेत्रों में ₹48,000 और शहरी क्षेत्रों में ₹75,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
आवेदिका किसी अन्य सरकारी पेंशन या योजना का लाभ नहीं ले रही होनी चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज:
पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी आदि)
निवास प्रमाण पत्र
पति की मृत्यु प्रमाण पत्र
आय प्रमाण पत्र
बैंक खाता विवरण
आवेदन प्रक्रिया:
आवेदन ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से किया जा सकता है।
ऑनलाइन आवेदन के लिए उत्तराखंड सरकार की समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट पर जाकर आवेदन फॉर्म भर सकते हैं।
ऑफलाइन आवेदन के लिए संबंधित ब्लॉक या तहसील कार्यालय में जाकर फॉर्म भरना होता है।
इस योजना के तहत दी जाने वाली राशि सरकार द्वारा समय-समय पर तय की जाती है और यह सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है।
वृद्धावस्था पेंशन उत्तराखंड के लिए आवेदन कैसे करें?
उत्तराखंड में वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया सरल है। इसके लिए आपको कुछ चरणों का पालन करना होगा:
1. पात्रता की जांच करें:
आवेदक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए ही पेंशन योजना है, जिसमें आय की सीमा राज्य सरकार द्वारा तय की गई होती है।
पेंशन लेने वाले को किसी अन्य सरकारी पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा होना चाहिए।
2. आवेदन फॉर्म प्राप्त करें:
आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आवेदन कर सकते हैं।
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उत्तराखंड सरकार की आधिकारिक वेबसाइट eDistrict Uttarakhand पर जाएं।
ऑफलाइन आवेदन के लिए आप अपने निकटतम जन सेवा केंद्र (CSC) या ब्लॉक कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं।
3. दस्तावेज़ तैयार करें:
आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ों की आवश्यकता होगी:
आयु प्रमाण पत्र (जैसे आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, आदि)
आय प्रमाण पत्र
बैंक खाता विवरण
आधार कार्ड
पासपोर्ट साइज फोटो
4. आवेदन फॉर्म भरें:
फॉर्म में मांगी गई जानकारी जैसे नाम, आयु, पता, बैंक खाता विवरण, और अन्य आवश्यक जानकारी भरें।
5. दस्तावेज़ संलग्न करें:
आवश्यक दस्तावेज़ों की प्रतियां आवेदन फॉर्म के साथ संलग्न करें। अगर आप ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं, तो दस्तावेज़ों को स्कैन कर अपलोड करें।
6. फॉर्म जमा करें:
ऑनलाइन प्रक्रिया: आवेदन फॉर्म भरने के बाद इसे ऑनलाइन सबमिट करें।
ऑफलाइन प्रक्रिया: भरे हुए फॉर्म को अपने क्षेत्र के ब्लॉक कार्यालय या जन सेवा केंद्र में जमा करें।
7. जांच और स्वीकृति:
आवेदन जमा करने के बाद, संबंधित अधिकारी आपके दस्तावेज़ों की जांच करेंगे। जांच पूरी होने पर, पेंशन स्वीकृत होने पर आपको बैंक खाते में धनराशि मिलनी शुरू हो जाएगी।
8. स्थिति जांचें:
आप आवेदन की स्थिति ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर या अपने निकटतम कार्यालय से संपर्क करके जांच सकते हैं।
यदि आपको आवेदन में कोई कठिनाई हो, तो आप नजदीकी जन सेवा केंद्र (CSC) या संबंधित विभाग से संपर्क कर सकते हैं।
मैं उत्तराखंड में अपनी पेंशन कैसे चेक कर सकता हूँ?
उत्तराखंड में अपनी पेंशन की स्थिति चेक करने के लिए, आप निम्नलिखित तरीके अपना सकते हैं:
1. उत्तराखंड पेंशन पोर्टल से
उत्तराखंड सरकार का पेंशन पोर्टल पेंशनधारकों के लिए ऑनलाइन पेंशन की जानकारी चेक करने की सुविधा प्रदान करता है। यहां आप अपनी पेंशन की स्थिति जान सकते हैं:
उत्तराखंड पेंशन पोर्टल पर जाएं।
पेंशन से संबंधित सेवाओं पर क्लिक करें।
मांगी गई जानकारी जैसे पेंशन नंबर या अन्य विवरण भरें।
“Submit” पर क्लिक करें, और आपकी पेंशन की जानकारी स्क्रीन पर दिखाई देगी।
2. CPAO (Central Pension Accounting Office) पोर्टल से
यदि आपकी पेंशन केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है तो आप CPAO पोर्टल से अपनी पेंशन की स्थिति जांच सकते हैं।
3. बैंक द्वारा पेंशन जानकारी
अगर आपकी पेंशन सीधे आपके बैंक खाते में आती है, तो आप अपनी बैंक पासबुक, नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग ऐप के माध्यम से अपनी पेंशन की जानकारी चेक कर सकते हैं।
4. पेंशन कार्यालय से संपर्क करें
आप अपने पेंशन कार्यालय से संपर्क करके भी अपनी पेंशन की स्थिति की जानकारी ले सकते हैं।
इनमें से कोई भी तरीका अपनाकर आप अपनी पेंशन की स्थिति आसानी से चेक कर सकते हैं।

Gulfam Qamar: India Sarkar Yojana
Gulfam Qamar has been instrumental in the implementation and management of various India Sarkar Yojana (Government of India Schemes) aimed at improving the socio-economic fabric of the country. These schemes encompass a broad spectrum of sectors, each designed to enhance the welfare and quality of life for the citizens of India. Key initiatives include:
Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY): A financial inclusion program providing banking access to the unbanked.
Swachh Bharat Abhiyan: A nationwide cleanliness campaign focused on eliminating open defecation and promoting sanitation.
Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY): An affordable housing initiative for urban and rural poor.
Ayushman Bharat: A healthcare scheme offering comprehensive health coverage to economically vulnerable families.
Make in India: An initiative to turn India into a global manufacturing hub.
Digital India: A campaign to ensure government services are available electronically and improve internet connectivity.
Skill India: A program aimed at training millions of people in various skills to enhance employability.
Atmanirbhar Bharat: A self-reliance campaign promoting economic growth and reducing dependency on imports.
These initiatives, under the guidance of individuals like Gulfam Qamar, highlight the Government of India’s commitment to fostering development, inclusivity, and sustainability.