Uttarakhand Deen Dayal Upadhyay Greh Awas Vikas Yojana | उत्तराखंड दीन दयाल उपाध्याय गृह आवास विकास योजना

Here is the Complete Guide on Uttarakhand Deen Dayal Upadhyay Greh Awas Vikas Yojana | उत्तराखंड दीन दयाल उपाध्याय गृह आवास विकास योजना

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दीन दयाल गृह आवास योजना, जो 2018 में उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू की गई, एक महत्वपूर्ण पहल है जो स्थानीय संस्कृति और परंपराओं को पर्यटकों के माध्यम से प्रस्तुत करने का उद्देश्य रखती है। इस योजना के तहत स्थानीय लोगों को नई रोजगार की संभावनाएं मिलेंगी और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। योजना के अंतर्गत ऋण प्राप्तकर्ताओं को बैंकों के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी और सरकार द्वारा उपदान की भी सुविधा होगी। यह योजना केवल उत्तराखंड के स्थायी निवासियों के लिए है और इसके तहत पहले 5 वर्षों तक ब्याज सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी। इसके अलावा, प्रथम 3 वर्षों तक होम स्टे से प्राप्त आय पर SGST की धनराशि का भुगतान विभाग द्वारा किया जाएगा। योजना के लाभ उठाने के लिए आवेदन ऑनलाइन किया जा सकता है।

Uttarakhand Deen Dayal Upadhyay Greh Awas Vikas Yojana
Uttarakhand Deen Dayal Upadhyay Greh Awas Vikas Yojana

Benefits of Uttarakhand Deen Dayal Upadhyay Greh Awas Vikas Yojana | उत्तराखंड दीन दयाल उपाध्याय गृह आवास विकास योजना

यहां दी गई योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को बैंक के माध्यम से ऋण प्रदान किया जाएगा और सरकार द्वारा कैपिटल सब्सिडी का अनुदान भी किया जाएगा।

क्षेत्रसब्सिडीअधिकतम सीमा
मैदानी क्षेत्रों मेंपरियोजना लागत का 25 प्रतिशत7.5 लाख रुपये
पहाड़ी क्षेत्रों मेंपरियोजना लागत का 33 प्रतिशत10 लाख रुपये
Uttarakhand Deen Dayal Upadhyay Greh Awas Vikas Yojana | उत्तराखंड दीन दयाल उपाध्याय गृह आवास विकास योजना

राज्य सरकार द्वारा यह भी निर्धारित किया गया है कि पहले 5 वर्षों तक ब्याज सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी।

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क्षेत्रसब्सिडीअधिकतम सीमा
मैदानी क्षेत्रों मेंब्याज का 50 प्रतिशत1 लाख रुपये
पहाड़ी क्षेत्रों मेंब्याज का 50 प्रतिशत1.5 लाख रुपये
Uttarakhand Deen Dayal Upadhyay Greh Awas Vikas Yojana

होम स्टे से प्राप्त आय पर प्रथम तीन वर्षों तक, एसजीएसटी (SGST) की धनराशि की भरपाई विभाग द्वारा की जाएगी।

पुराने भवनों में उच्चीकरण, साज-सज्जा, अनुरक्षण और शौचालयों के निर्माण पर अधिकतम 2 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान किया जाएगा।

पात्रता | Eligibility

  • आवेदक का मूल निवास राज्य में होना चाहिए।
  • आवेदक किसी भी बैंक या संस्था का डिफाल्टर नहीं होना चाहिए।
  • इस योजना के तहत केवल भवन स्वामी पात्र हैं।
  • इस योजना के अंतर्गत आवेदक का परिवार सहित भवन में निवास करना अनिवार्य है।
  • आवेदक जिस मकान के लिए आवेदन कर रहा है, वह नगर निगम की सीमा से बाहर होना चाहिए।
  • भवन का होम स्टे योजना के तहत पंजीकरण करना अनिवार्य है।
  • भवन में पर्यटकों के लिए 1 से 6 कमरों की व्यवस्था होनी चाहिए।

लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज | Documents required to avail the benefits

  1. स्थायी निवासी प्रमाण पत्र
  2. आय प्रमाण पत्र
  3. जाती प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
  4. चरित्र प्रमाण
  5. रोजगार कार्यालय पंजीकरण प्रमाण पत्र
  6. विकास प्राधिकरण / स्थानीय निकाय / ग्राम प्रधान द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र
  7. भूमि सम्बन्धी अभिलेख यथा – खतौनी / रजिस्ट्री / खसरा आदि
  8. स्व शपथपत्र
  9. योजना का प्रकार
  10. योजना का आंगणन
  11. योजना का नक्शा
  12. 143 कन्वर्शन का प्रमारण पत्र
  13. होम स्टे की फोटो बाहरी और आंतरिक
  14. उघमी की दो पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो
  15. बैंक सहमति
  16. आधार कार्ड
  17. पैन कार्ड
  18. शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र की छायाप्रतियाँ
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लाभ लेने की प्रक्रिया | Process of taking benefit

  1. दीन दयाल गृह आवास योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन ऑनलाइन होगा।
  2. आवेदक को दीन दयाल गृह आवास योजना पोर्टल पर जाना होगा।
  3. ‘पंजीकरण करें’ पर क्लिक करें।
  4. दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें।
  5. अब आवेदन पर क्लिक करें।
  6. अपना मोबाइल नंबर सत्यापित करें।
  7. प्रस्तुत आवेदन पत्र में अपनी जानकारी भरें।
  8. आवश्यक दस्तावेजों को पोर्टल पर अपलोड करें और ‘सबमिट’ पर क्लिक करें।
  9. आवेदन को सत्यापित किया जाएगा और आवेदक को लाभ के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा।
  10. पारंपरिक / पहाड़ी शैली में निर्मित / विकसित भवनों को प्राथमिकता दी जाएगी।
  11. सभी आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद, चयनित आवेदन को बैंक को अग्रेषित किया जाएगा।
  12. बैंक ऋण प्रदान करने के लिए बैंक के पात्रता मानकों के आधार पर आवेदक का चयन किया जाएगा।

उत्तराखंड दीन दयाल उपाध्याय गृह आवास विकास योजना क्या है?

उत्तर: यह योजना उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य प्रदेश के गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को किफायती आवास प्रदान करना है। इस योजना के तहत कम आय वाले लोगों को सस्ते और सुविधाजनक घर उपलब्ध कराए जाते हैं, जिससे उनकी आवास संबंधी समस्याएं दूर हो सकें।

इस योजना का लाभ किसे मिल सकता है?

उत्तर: इस योजना का लाभ उत्तराखंड राज्य के स्थायी निवासियों को मिलता है, जो गरीबी रेखा के नीचे (BPL) आते हैं या मध्यम आय वर्ग से संबंधित हैं। इसके लिए आय संबंधी कुछ निश्चित मापदंड तय किए गए हैं, और वही लोग इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं।

योजना के तहत घर प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है?

उत्तर: योजना के तहत घर प्राप्त करने के लिए इच्छुक व्यक्तियों को पहले आवेदन करना होता है। इसके बाद सरकार द्वारा चयन प्रक्रिया के माध्यम से लाभार्थियों का चुनाव किया जाता है। चयनित व्यक्तियों को किफायती दरों पर घर आवंटित किए जाते हैं, जो पूरी तरह से सुविधायुक्त होते हैं।