Tamil Nadu Unemployed Youth Employment Generation Programme | तमिलनाडु बेरोजगार युवा रोजगार सृजन कार्यक्रम

Here is the complete guide on Tamil Nadu Unemployed Youth Employment Generation Programme | तमिलनाडु बेरोजगार युवा रोजगार सृजन कार्यक्रम

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तमिलनाडु सरकार ने उन बेरोजगार युवाओं की सहायता के लिए एक पहल शुरू की है जो अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं। लेकिन वित्तीय संकट और परियोजनाओं की उच्च लागत के कारण, कई युवाओं ने अपने व्यवसाय की योजना को छोड़ दिया था।

तमिलनाडु बेरोजगार युवा रोजगार सृजन कार्यक्रम तमिलनाडु सरकार का एक प्रमुख सामाजिक कल्याण कार्यक्रम बनने जा रहा है। इस कार्यक्रम को शुरू करने के पीछे मुख्य उद्देश्य तमिलनाडु के युवाओं को वित्तीय रूप से समर्थन देना और उन्हें अपना रोजगार सृजन उद्यम शुरू करने में मदद करना है।

इस कार्यक्रम के तहत, तमिलनाडु सरकार नए उद्यमियों को उनकी आय सृजन गतिविधि स्थापित करने के लिए पूंजी सब्सिडी प्रदान करेगी। बेरोजगार युवा रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत पात्र आवेदक को कुल परियोजना लागत का 25% या अधिकतम ₹2,50,000/- की पूंजी सब्सिडी प्रदान की जाएगी।

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पूंजी सब्सिडी निम्नलिखित परियोजना लागत पर प्रदान की जाएगी:

  • निर्माण: ₹15,00,000/-
  • व्यवसाय/ट्रेडिंग: ₹5,00,000/-
  • सेवा: ₹5,00,000/-

लाभार्थी को अपनी जेब से परियोजना लागत का निम्नलिखित प्रतिशत योगदान करना होगा:

  • सामान्य श्रेणी के लाभार्थी के लिए: परियोजना लागत का 10%
  • विशेष श्रेणी के लाभार्थी के लिए: परियोजना लागत का 5%

परियोजना लागत की शेष राशि लाभार्थी को बैंक ऋण के रूप में प्रदान की जाएगी। बैंक ऋण के लिए कोई संपार्श्विक सुरक्षा की आवश्यकता नहीं होगी। बैंक ऋण की पुनर्भुगतान अवधि 5 वर्ष होगी।

केवल उन्हीं लाभार्थियों को पूंजी सब्सिडी के लिए पात्र माना जाएगा जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय ₹5,00,000/- प्रति वर्ष से कम है। तमिलनाडु के पात्र उद्यमी तमिलनाडु बेरोजगार युवा रोजगार सृजन कार्यक्रम का ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरकर पूंजी सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकते हैं।

Tamil Nadu Unemployed Youth Employment Generation Programme
Tamil Nadu Unemployed Youth Employment Generation Programme

Benefits of Tamil Nadu Unemployed Youth Employment Generation Programme | तमिलनाडु बेरोजगार युवा रोजगार सृजन कार्यक्रम

तमिलनाडु सरकार के बेरोजगार युवा रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत उद्यमियों/आवेदकों को निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएंगे:

  1. परियोजना लागत का 25% या अधिकतम ₹2,50,000/- की पूंजी सब्सिडी उद्यमियों को प्रदान की जाएगी।
  2. शेष परियोजना लागत पर बैंक ऋण प्रदान किया जाएगा।
  3. बैंक ऋण के लिए कोई संपार्श्विक सुरक्षा की आवश्यकता नहीं होगी।
  4. बैंक ऋण की पुनर्भुगतान अवधि 5 वर्ष होगी।
  5. प्रत्येक उद्यमी के लिए अधिकतम परियोजना लागत निम्नलिखित होनी चाहिए:
    • निर्माण के लिए: ₹15,00,000/-
    • व्यवसाय/ट्रेडिंग के लिए: ₹5,00,000/-
    • सेवा के लिए: ₹5,00,000/-

Eligibility | पात्रता

आवेदक को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी चाहिए तमिलनाडु सरकार के बेरोजगार युवा रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत:

  1. आवेदक को तमिलनाडु का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  2. आवेदक को कम से कम कक्षा 8 पास होना चाहिए।
  3. आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय ₹5,00,000/- से कम होनी चाहिए।
  4. आवेदक की आयु निम्नलिखित होनी चाहिए:
    • सामान्य श्रेणी के आवेदक के लिए: 18 वर्ष से 35 वर्ष तक।
    • निम्नलिखित विशेष श्रेणी के आवेदक के लिए: 18 वर्ष से 45 वर्ष तक। विशेष श्रेणी में निम्नलिखित आते हैं:
      • महिलाएँ
      • अल्पसंख्यक
      • पिछड़ा वर्ग
      • अत्यंत पिछड़ा वर्ग
      • अनुसूचित जाति
      • अनुसूचित जनजाति
      • पूर्व सैनिक
      • ट्रांसजेंडर
      • विकलांग
  5. आवेदक का परियोजना लागत में निम्नलिखित योगदान होना चाहिए:
    • सामान्य श्रेणी के आवेदक के लिए: पूर्ण परियोजना लागत का 10%
    • विशेष श्रेणी के आवेदक के लिए: पूर्ण परियोजना लागत का 5%
Tamil Nadu Unemployed Youth Employment Generation Programme

Documents Required | आवश्यक दस्तावेज़

तमिलनाडु बेरोजगार युवा रोजगार सृजन कार्यक्रम के लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ आवश्यक होंगे:

  1. तमिलनाडु का निवास प्रमाण पत्र।
  2. राशन कार्ड।
  3. कक्षा 8वीं शिक्षा संबंधी दस्तावेज़।
  4. नेटिविटी सर्टिफिकेट। (अगर राशन कार्ड नहीं है)
  5. आधार कार्ड।
  6. मतदाता पहचान पत्र।
  7. फोटोग्राफ।
  8. परियोजना रिपोर्ट और अनुमान।
  9. जाति प्रमाण पत्र। (यदि लागू है)
  10. पूर्व सैनिक कार्ड। (यदि लागू है)
  11. विकलांगता प्रमाण पत्र। (यदि लागू है)
  12. घोषणा पत्र

How to Apply | आवेदन कैसे करें

योग्य उद्यमी तमिलनाडु बेरोजगार युवा रोजगार सृजन कार्यक्रम की पूंजी सब्सिडी के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तमिलनाडु बेरोजगार युवा रोजगार सृजन कार्यक्रम का ऑनलाइन आवेदन पत्र तमिलनाडु सरकार के माइक्रो, छोटे और मध्यम उद्यम विभाग के पोर्टल पर उपलब्ध है।

  1. पंजीकरण: आवेदक को पहले अपने बुनियादी विवरण भरकर पंजीकृत करना होगा, जैसे नाम, जन्म तिथि, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पासवर्ड।
  2. लॉगिन: पंजीकरण के बाद, ईमेल या मोबाइल नंबर और चुने गए पासवर्ड से लॉगिन करें।
  3. व्यक्तिगत विवरण: व्यक्तिगत विवरण भरें।
  4. संपर्क विवरण: संपर्क विवरण भरें।
  5. शिक्षा संबंधी विवरण: शिक्षा संबंधी विवरण भरें।
  6. परियोजना विवरण: परियोजना संबंधी विवरण भरें।
  7. आवेदन पत्र जमा करें: बेरोजगार युवा रोजगार सृजन कार्यक्रम के आवेदन पत्र को जमा करने के लिए सबमिट पर क्लिक करें।
  8. आवेदन समीक्षा: जिला उद्योग केंद्र के संबंधित अधिकारियों द्वारा आवेदन पत्र और दस्तावेज़ की समीक्षा की जाएगी।
  9. साक्षात्कार: चयनित आवेदकों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा।
  10. पूंजी सब्सिडी के लिए बैंक भेजा जाएगा: साक्षात्कार के बाद, पूंजी सब्सिडी के लिए आवेदन बैंक को भेजा जाएगा।
  11. उद्यमिता विकास कार्यक्रम प्रशिक्षण: चयनित आवेदकों के लिए उद्यमिता विकास कार्यक्रम प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा।
  12. प्रशिक्षण अनिवार्य: उद्यमिता विकास कार्यक्रम के प्रशिक्षण में भाग लेना अनिवार्य है।
  13. बैंक द्वारा ऋण वितरित किया जाएगा: आवेदक के द्वारा बैंक को उद्यमिता विकास कार्यक्रम प्रशिक्षण प्रमाणपत्र जमा करने के बाद ही ऋण वितरित किया जाएगा।
  14. ऑनलाइन आवेदन की स्थिति ट्रैक करें: बेरोजगार युवा रोजगार सृजन कार्यक्रम के ऑनलाइन आवेदन की स्थिति को ट्रैक करें।

तमिलनाडु बेरोजगार युवा रोजगार सृजन कार्यक्रम क्या है?

यह कार्यक्रम तमिलनाडु सरकार द्वारा शुरू किया गया एक पहल है, जिसका उद्देश्य राज्य के बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना है। इसके तहत, सरकार युवाओं को उद्यमिता और स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करती है, जिससे वे अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकें और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकें।

इस योजना के लिए पात्रता क्या है?

इस योजना के तहत पात्र होने के लिए आवेदक तमिलनाडु का निवासी होना चाहिए, उसकी आयु 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए और आवेदक बेरोजगार होना चाहिए। इसके अलावा, 12वीं कक्षा या उससे उच्चतर शिक्षा प्राप्त युवाओं को प्राथमिकता दी जाती है।

इस योजना के अंतर्गत क्या लाभ मिलते हैं?

योजना के अंतर्गत सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिसमें सब्सिडी और आसान शर्तों पर ऋण शामिल है। इसके अलावा, व्यापार प्रबंधन, कौशल विकास, और उद्यमिता प्रशिक्षण जैसी सुविधाएं भी दी जाती हैं ताकि युवा अपने व्यवसाय को सफलतापूर्वक स्थापित कर सकें।