Sikkim Skilled Youth Startup scheme | सिक्किम कुशल युवा स्टार्टअप योजना

Here is the intro of Sikkim Skilled Youth Startup Scheme | सिक्किम कुशल युवा स्टार्टअप योजना

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सिक्किम स्किल्ड यूथ स्टार्टअप योजना सिक्किम सरकार की रोजगार सृजन योजना है। यह योजना 15 अगस्त 2020 को शुरू की गई थी। सिक्किम सरकार के वाणिज्य और उद्योग विभाग इस योजना का नोडल विभाग है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य शिक्षित लेकिन बेरोजगार युवाओं को स्वयं का रोजगार सृजन गतिविधि शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना है, जिसमें उन्हें पूंजी सब्सिडी प्रदान की जाएगी।

Sikkim Skilled Youth Startup scheme

सिक्किम स्किल्ड यूथ स्टार्टअप योजना के तहत, सिक्किम सरकार उन युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी जो अपनी आय सृजन गतिविधि शुरू करना चाहते हैं। इस योजना के तहत दिए जाने वाली सब्सिडी की राशि निम्नलिखित है: बीपीएल श्रेणी के आवेदकों को परियोजना लागत पर 50% सब्सिडी दी जाएगी। अन्य श्रेणी के आवेदकों को परियोजना लागत पर 35% सब्सिडी दी जाएगी। यह युवाओं को स्वयं रोजगार प्राप्त करने और दूसरों के लिए भी रोजगार अवसर उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। शिक्षित बेरोजगार युवा अपनी व्यवसायिक परियोजना जिसकी लागत रु. 3 लाख से रु. 20 लाख के बीच हो, शुरू कर सकते हैं। आवेदक को परियोजना लागत का 5% से 15% स्वयं का निवेश करना होगा। व्यवसाय के लिए शेष निवेश बैंक द्वारा ऋण के रूप में प्रदान किया जाएगा। आवेदक निम्नलिखित श्रेणियों में अपना स्वरोजगार व्यवसाय शुरू कर सकते हैं: निर्माण। सेवा। व्यवसाय। कृषि और संबद्ध सेवाएँ। खुदरा। पर्यटन। खाद्य प्रसंस्करण। सिक्किम सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सब्सिडी गैर-वापसी योग्य बैक एंड सब्सिडी है। चयनित आवेदकों के लिए 5 दिवसीय उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। आवेदक की आयु 18 वर्ष से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदक का वार्षिक पारिवारिक आय 8 लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

व्यवसाय गतिविधि शुरू करने से पहले सक्षम प्राधिकरण से लाइसेंस लेना अनिवार्य है। योग्य और इच्छुक शिक्षित बेरोजगार युवा सिक्किम स्किल्ड यूथ स्टार्टअप योजना आवेदन पत्र के माध्यम से व्यवसाय सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकते हैं।

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Eligibility of Sikkim Skilled Youth Startup yojana | पात्रता

  • आवेदक सिक्किम के स्थायी निवासी होने चाहिए।
  • आवेदक कम से कम 5वीं कक्षा उत्तीर्ण और बेरोजगार होना चाहिए।
  • आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • आवेदक का वार्षिक पारिवारिक आय 8 लाख रुपये प्रति वर्ष से कम होनी चाहिए।
  • आवेदक के पास तकनीकी परियोजनाओं/निर्माण और सेवा क्षेत्र में प्रमाण पत्र होना चाहिए।

Benefits | फ़ायदे

सिक्किम के शिक्षित लेकिन बेरोजगार युवाओं को स्किल्ड यूथ स्टार्टअप योजना के तहत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएंगे:

  • बीपीएल श्रेणी के आवेदकों को परियोजना लागत पर 50% सब्सिडी दी जाएगी।
  • अन्य श्रेणी के आवेदकों को परियोजना लागत पर 35% सब्सिडी दी जाएगी।
  • आवेदक को परियोजना लागत का 5% से 15% स्वयं का योगदान करना होगा।
  • परियोजना की शेष लागत बैंकों द्वारा ऋण के रूप में प्रदान की जाएगी।
Sikkim Skilled Youth Startup scheme

Activities Covered for Subsidy with Project Cost | परियोजना लागत के साथ सब्सिडी के लिए कवर की गई गतिविधियाँ

व्यवसाय श्रेणीअधिकतम परियोजना लागत
पशुपालन, कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ – (डेयरी, पोल्ट्री और सुअर पालन)डेयरी के लिए रु. 5 लाख। पोल्ट्री के लिए रु. 3 लाख। सुअर पालन के लिए रु. 5 लाख।
ऑर्गेनिक खेती – ग्रीन हाउसरु. 3 लाख।
खाद्य प्रसंस्करण और निर्माण क्षेत्ररु. 10 लाख।
लकड़ी के हस्तशिल्प और कुटीर उद्योगरु. 10 लाख।
धातु निर्माण कार्यरु. 10 लाख।
पर्यटन – पैराग्लाइडिंग, माउंटेन साइक्लिंग आदिरु. 10 लाख।
ग्रामीण होमस्टेरु. 15 लाख।
आईटी और आईटी सक्षम सेवाएंरु. 10 लाख।
पंजीकृत सोसाइटी के लिए कटिंग और टेलरिंगरु. 20 लाख।
बेकरी और रेस्टोरेंटरु. 15 लाख।
ब्यूटी पार्लर, बुटीक, किराना, रिटेल शॉपरु. 10 लाख।
कोचिंग संस्थान या प्रशिक्षण केंद्ररु. 5 लाख।
हर्बल उत्पाद उद्योग जैसे नर्सरीरु. 10 लाख।
पेपर बैग, पेपर प्लेट्सरु. 10 लाख।
बांस आधारित उद्योगरु. 10 लाख।
ऑटोमोबाइल वर्कशॉप गैरेज/कार स्पारु. 10 लाख।
डायग्नोस्टिक सेंटररु. 20 लाख।
फिल्म ऑडिटोरियमरु. 20 लाख।

Important Links

Chhattisgarh Rajiv Gandhi Gramin Bhoomihin Krishi Majdoor Nyay Yojana

Prime Minister’s Employment Generation Programme

Document Required | दस्तावेज़ की आवश्यकता

  • 2 पासपोर्ट साइज फोटो।
  • सिक्किम का निवास प्रमाण पत्र।
  • शिक्षा संबंधित दस्तावेज।
  • परियोजना रिपोर्ट।
  • पता प्रमाण पत्र।
  • बेरोजगारी कार्ड।
  • बीपीएल प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)।
  • आय प्रमाण पत्र।
  • विकलांगता प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)।

How to Apply | आवेदन कैसे करें

  • पात्र आवेदक सिक्किम स्किल्ड यूथ स्टार्टअप योजना के तहत पूंजी सब्सिडी के लिए ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
  • आवेदन पत्र सिक्किम के वाणिज्य और उद्योग विभाग के कार्यालय से मुफ्त में प्राप्त किया जा सकता है।
  • आवेदन पत्र को सही तरीके से भरें और सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
  • आवेदन पत्र को सभी दस्तावेजों के साथ वाणिज्य और उद्योग विभाग के महाप्रबंधक के कार्यालय में जमा करें।
  • वाणिज्य और उद्योग विभाग की एक समिति, जिसकी अध्यक्षता महाप्रबंधक करेंगे, आवेदन पत्र की जांच करेगी।
  • चयनित लाभार्थियों को सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों से 5 दिनों का उद्यमिता प्रशिक्षण मिलेगा।
  • उसके बाद सब्सिडी राशि उस संबंधित बैंक में स्थानांतरित कर दी जाएगी, जहाँ से आवेदक शेष निवेश के लिए ऋण ले रहे हैं।
  • ऋण चुकाने की अवधि बैंक के नियमों के अनुसार होगी।

Contact Details | सम्पर्क करने का विवरण

सिक्किम स्किल्ड यूथ स्टार्टअप योजना हेल्पलाइन नंबर:

  • 09775979806
  • 09609876534

वाणिज्य और उद्योग विभाग, सिक्किम हेल्पलाइन नंबर: 03592-202318

वाणिज्य और उद्योग विभाग, सिक्किम हेल्पडेस्क ईमेल: sikkimindustries@gmail.com

वाणिज्य और उद्योग विभाग, सिक्किम सरकार का पता:

  • उद्योग भवन, सिक्किम प्रेस के नीचे,
  • अपर ताडोंग, गंगटोक,
  • सिक्किम – 737102

Faqs

सिक्किम कुशल युवा स्टार्टअप योजना क्या है?

सिक्किम कुशल युवा स्टार्टअप योजना राज्य सरकार की एक पहल है, जिसका उद्देश्य राज्य के कुशल युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना और स्टार्टअप शुरू करने में सहायता करना है। इस योजना के तहत, युवाओं को वित्तीय सहायता, मार्गदर्शन, और आवश्यक संसाधन प्रदान किए जाते हैं, जिससे वे अपने व्यापार को सफलतापूर्वक शुरू और संचालित कर सकें।

इस योजना के तहत किस प्रकार की सहायता प्राप्त होती है?

इस योजना के तहत निम्नलिखित प्रकार की सहायता प्रदान की जाती है:
वित्तीय सहायता: स्टार्टअप शुरू करने के लिए बैंक ऋण, सब्सिडी, और अन्य वित्तीय सहायता।
तकनीकी सहायता: व्यवसायिक प्रशिक्षण, व्यापार मार्गदर्शन, और विशेषज्ञों से परामर्श।
मार्केटिंग सहायता: उत्पाद या सेवा के लिए विपणन और प्रचार-प्रसार की सुविधाएँ।