Rajasthan Tarbandi Scheme | राजस्थान तारबंदी योजना
राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन के अंतर्गत, किसानों के खेतों में तारबंदी की सुविधा का प्रावधान किया गया है।
इस योजना का उद्देश्य है कि जंगली जानवरों से हुए नुकसानों को कम करके, किसानों को उनकी मेहनत के अनुसार लाभ पहुँचाया जा सके।
योजना के तहत, धन की 60% व्यवस्था केंद्र से और 40% राज्य सरकार से की जाएगी, जिससे सभी श्रेणी के किसानों को बेहतर समर्थन मिल सके।
योजना में किसान व्यक्तिगत रूप से या समूह बनाकर भाग ले सकते हैं, अगर उनके पास न्यूनतम 1.5 हेक्टेयर भूमि है।
तारबंदी के लिए आवेदन ऑनलाइन राज किसान साथी पोर्टल पर स्वीकार्य होंगे, जिससे किसानों को अनुदान सीधे उनके खाते में मिल सके।
योजना के तहत 400 रनिंग मीटर की सीमा तक की तारबंदी का अनुदान दिया जाएगा, जो स्वयं या ऋण के माध्यम से किया जा सकता है।
खेत की परिधि और अन्य विवरण का सत्यापन पूर्व विभागीय निरीक्षण के बाद होगा, जिससे प्रक्रिया की सहीता बनी रहे।
योजना की पूरी जानकारी और आवेदन प्रक्रिया के लिए राजस्थान कृषि विभाग की वेबसाइट पर सम्पर्क किया जा सकता है।
योजना के तहत लाभ | Benefits Rajasthan Tarbandi Scheme
यहाँ राजस्थान तारबंदी योजना के अनुसार अनुदान का टेबल दिया गया है:
श्रेणी | अनुदान का प्रकार | तारबंदी की लागत का प्रतिशत या अधिकतम राशि | पेरीफेरी की लम्बाई 400 रनिंग मीटर से कम होने पर अनुदान |
---|---|---|---|
सामान्य किसान | 50% या अधिकतम 40,000/- रुपए, जो भी कम हो | Prorata basis पर अनुदान देय होगा | |
लघु / सीमांत किसान | 60% या अधिकतम 48,000/- रुपए, जो भी कम हो | Prorata basis पर अनुदान देय होगा |
पात्रताये | Eligibility
यहाँ राजस्थान तारबंदी योजना के आवश्यक बिंदुओं को हिंदी में दिया गया है:
- किसान को योजना का लाभ उठाने के लिए राजस्थान का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
- किसान के पास कम से कम 1.5 हेक्टेयर से अधिक भूमि होनी चाहिए।
- समूह आवेदन में शामिल होने के लिए कम से कम 2 किसान होने अनिवार्य हैं।
लाभ लेने के लिए आवशयक दस्तावेज | Documents required to avail the benefits
यहाँ राजस्थान तारबंदी योजना के लिए आवश्यक दस्तावेजों के बारे में हिंदी में बिंदुओं को दिया गया है:
- जन आधार कार्ड या भामाशाह कार्ड।
- आधार कार्ड।
- किसान के पास भू-स्वामित्व होने पर – नवीनतम जमाबंदी की कॉपी या भू-स्वामित्व के प्रमाण हेतु राजस्व विभाग की पासबुक की कॉपी।
- किसान के पास भू-स्वामित्व न होने पर – राजस्व/ हल्का पटवारी से प्राप्त भू-स्वामित्व में नोशनल शेयर धारक का प्रमाण पत्र।
- लघु या सीमांत किसान होने पर – किसान के जन आधार कार्ड में सिडिंग अथवा राजस्व विभाग द्वारा जारी प्रमाण पत्र।
- मोबाइल नंबर।
- बैंक अकाउंट और पासबुक की कॉपी।
- पासपोर्ट साइज फोटो।
- किसान द्वारा तारबंदी पर होने वाले व्यय की रसीद।
आवेदन कैसे करें | how to apply
ई-मित्र कियोस्क के माध्यम से | किसान व्यक्तिगत / कृषि समूह उपरोक्त दस्तावेजों के साथ नजदीकी नागरिक सेवा केंद्र / ई-मित्र केंद्र पर जाकर ऑनलाइन आवेदन भर सकेंगे। कियोस्क साथी ऑनलाइन आवेदन में किसान की जानकारी को भरेंगे और जरुरी दस्तावेज की स्कैन कॉपी को अपलोड करेंगे। किसान को कियोस्क कर्ता आवेदन की रसीद देंगे। योजना के अधिकारी आवेदन व दस्तावेजों की जांच करेंगे और सही पाने पर आवेदन को मंजूरी देंगे। आवेदन स्वीकृति की सूचना SMS द्वारा या ऑनलाइन राज किसान साथी पोर्टल पर अंकित की जाएगी। |
राजकिसान पोर्टल द्वारा | ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आवेदक को राजकिसान पोर्टल पर जाना होगा। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए भामाशाह कार्ड या जनाधार कार्ड होना अनिवार्य है। आवेदक द्वारा जनाधार कार्ड या भामाशाह कार्ड भरने पर के पश्चात अपने नाम पर क्लिक करना होगा। आवेदक के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर पोर्टल द्वारा ओटीपी भेज सत्यापन किया जायेगा। सत्यापन हो जाने के पश्चात आवेदन पत्र पोर्टल पर आ जायेगा। ई -प्रपत्र में अपनी जानकारी भरे। किसान जरुरी दस्तावेज की स्कैन कॉपी अपलोड करे तथा सहमति प्रदान करे। किसान आवेदन जमा किये जाने की ऑनलाइन रसीद प्राप्त कर उसे प्रिंट करा सकते है। किसान का चयन होने पर उसे SMS द्वारा सूचित किया जायेगा। |
योजना के महत्वपूर्ण बिंदु | Important points of the plan
यहाँ राजस्थान तारबंदी योजना के संबंध में बिंदुओं को हिंदी में दिया गया है:
- तारबंदी में किसी प्रकार का विघुत प्रवाहित नहीं किया जायेगा।
- अनुदान प्राप्त करने के बाद किसान द्वारा तारबंदी का रख-रखाव और मरम्मत का ध्यान रखा जायेगा।
- श्रमिक कार्य मनरेगा के माध्यम से आवश्यक जगहों पर पूरा कराया जा सकता है।
- 2022-2023 में पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किसानों का चयन किया जायेगा।
- योजना के लिए डेढ़ गुना अधिक आवेदन आने पर लॉटरी की प्रक्रिया अपनाई जायेगी।
- खेत की तारबंदी से पूर्व और तारबंदी के पूर्ण होने पर जियोटेगिंग कराई जाएगी।
- किसान कार्यालय द्वारा दी गई प्रशासनिक स्वीकृति के बाद ही कार्य प्रारम्भ किया जाएगा।
- कृषि आयुक्तालय को योजना में लाभान्वित किसानों का रिकॉर्ड भेजा जाएगा।
- तारबंदी के आवेदन प्राप्त होने के उपरांत दस्तावेजों की पूरी जाँच 7 दिनों में की जाएगी।
- काम शुरू होने से पहले दस्तावेजों और जमीन की ऑन साइट जांच 10 दिन में पूरी की जाएगी।
- किसान को तारबंदी की जानकारी और स्वीकृति 5 दिन के भीतर मिल जाएगी।
- किसान द्वारा तारबंदी के काम को 60 दिनों में पूरा करना अनिवार्य है।
- अधिकारी द्वारा तारबंदी होने के बाद खेत पर काम की जाँच काम पूरा हो जाने के बाद 10 दिन के अंदर की जाएगी।
- योजना तहत धन राशि प्रदान करने की स्वीकृति विभाग द्वारा 7 दिन में दे दी जाएगी।
संपर्क करने का विवरण | Contact Details
यहाँ राजस्थान तारबंदी योजना से संबंधित हेल्पलाइन नंबर, ईमेल और ई-मित्र कार्यालय के बिंदुओं को हिंदी में दिया गया है:
- तारबंदी योजना हेल्पलाइन नंबर:
- 0141 2927047
- 0141 2922613
- 0141 2922614
- राजस्थान ई-मित्र हेल्पलाइन नंबर:
- 0141 5113544
- 0141 2922241
- 0141 2922238
- तारबंदी योजना हेल्पडेस्क ईमेल: helpdesk.rajkisan@rajasthan.gov.in
- राजस्थान ई-मित्र हेल्पडेस्क ईमेल:
- ई-मित्र कार्यालय पता:
- कमरा नंबर 305,
- सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग (DoIT&C)
- आईटी बिल्डिंग, योजना भवन,
- तिलक मार्ग, सी-स्कीम
- जयपुर-302005 राजस्थान
इन विवरणों का उपयोग करके राजस्थान तारबंदी योजना से संबंधित समस्याओं का समाधान किया जा सकता है।
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Dhruv Sharma is a dedicated content creator and the author behind Yojana World. With a passion for empowering individuals through information, Dhruv specializes in writing about government schemes and services in India.