Rajasthan Mukhyamantri Nishulk Krishi Bijli Yojana | राजस्थान मुख्यमंत्री नि:शुल्क कृषि बिजली योजना
Here is the intro of Rajasthan Mukhyamantri Nishulk Krishi Bijli Yojana | राजस्थान मुख्यमंत्री नि:शुल्क कृषि बिजली योजना
राजस्थान मुख्यमंत्री निशुल्क कृषि बिजली योजना राजस्थान सरकार की किसानों के लिए एक प्रमुख कल्याणकारी योजना है। यह योजना वर्ष 2023 में शुरू की गई थी। मुख्यमंत्री निशुल्क कृषि बिजली योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों की आय को स्थिर करना है, उन्हें मुफ्त बिजली प्रदान करके। इस योजना को “मुख्यमंत्री मुफ्त बिजली योजना” या “राजस्थान मुख्यमंत्री किसान मुफ्त बिजली योजना” भी कहा जाता है।
पहले, राजस्थान सरकार किसानों को 90 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली प्रदान कर रही थी, लेकिन मुख्यमंत्री निशुल्क कृषि बिजली योजना के शुरू होने के बाद, राज्य भर के हर किसान को मुफ्त बिजली मिलेगी। इस योजना के तहत प्रति माह 2,000 यूनिट बिजली की अधिकतम खपत सीमा है। इसका मतलब है कि शून्य बिजली बिल केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा जो प्रति माह 2,000 यूनिट से कम बिजली का उपयोग करते हैं।
इस योजना से अनुमानित 11 लाख से अधिक किसान लाभान्वित होंगे। किसानों को शून्य बिजली बिल का लाभ उठाने के लिए स्वयं को पंजीकृत करना होगा। मुख्यमंत्री निशुल्क कृषि बिजली योजना के तहत किसानों का पंजीकरण महंगाई राहत शिविरों में किया जाएगा। पात्र किसान अपने निकटतम महंगाई राहत शिविर में जाकर इस योजना के तहत पंजीकरण कर सकते हैं।
Benefits of Rajasthan Mukhyamantri Nishulk Krishi Bijli Yojana | फ़ायदे
राजस्थान मुख्यमंत्री निशुल्क कृषि बिजली योजना के अंतर्गत किसानों को निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएंगे:
- कृषि उपयोग के लिए मुफ्त बिजली प्रदान की जाएगी।
- प्रति माह 2,000 यूनिट तक बिजली खपत पर किसानों को शून्य बिजली बिल मिलेगा।
Here is the Rajasthan govt website: mrc.rajasthan.gov.in
Eligibility of Rajasthan Mukhyamantri Nishulk Krishi Bijli abhiyan | पात्रता
निम्नलिखित शर्तें पूरी होनी चाहिए ताकि योजना के लाभार्थी बन सकें:
- लाभार्थी को राजस्थान का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- लाभार्थी को किसान होना चाहिए।
- लाभार्थी के पास जनाधार कार्ड होना चाहिए।
- लाभार्थी के कृषि भूमि में बिजली कनेक्शन होना चाहिए।
Documents Required | आवश्यक दस्तावेज़
राजस्थान मुख्यमंत्री निशुल्क कृषि बिजली योजना के पंजीकरण के समय निम्नलिखित दस्तावेज़ आवश्यक होंगे:
- राजस्थान का निवास प्रमाण पत्र।
- आधार कार्ड।
- जनाधार कार्ड।
- मोबाइल नंबर।
- बिजली बिल।
Important Links
How to Apply | आवेदन कैसे करें
- राजस्थान मुख्यमंत्री निःशुल्क कृषि बिजली योजना के अंतर्गत पात्र किसान लाभ उठा सकते हैं अपनी पंजीकरण करवाकर।
- किसानों का पंजीकरण मुफ्त में मिलेगा मुख्यमंत्री निःशुल्क कृषि बिजली योजना के आवेदन पत्र भरकर।
- मुख्यमंत्री निःशुल्क कृषि बिजली योजना के आवेदन पत्र महंगाई राहत शिविर में निःशुल्क उपलब्ध हैं।
- सरकारी अधिकारी महंगाई राहत शिविर में मौजूद होंगे जो किसानों को आवेदन पत्र भरने में मदद करेंगे।
- मुख्यमंत्री निःशुल्क कृषि बिजली योजना के लिए जनाधार कार्ड आवश्यक है।
- पंजीकरण के बाद, किसान जून 2023 से अपने जीरो इलेक्ट्रिसिटी बिल प्राप्त कर सकते हैं।
- जीरो इलेक्ट्रिसिटी बिल केवल उन किसानों के लिए उत्पन्न होगा जिनकी मासिक कृषि बिजली खपत 2,000/- इकाई से कम है।
Contact Details | सम्पर्क करने का विवरण
- राजस्थान मुख्यमंत्री निःशुल्क कृषि बिजली योजना हेल्पलाइन नंबर: 181।
- राजस्थान राज्य स्तरीय शिविर नियंत्रण कक्ष नंबर:
- 0141-2927393
- 0141-2927395
- 0141-2927399
- राजस्थान राज्य स्तरीय शिविर नियंत्रण कक्ष ईमेल: planning.mrc@rajasthan.gov.in
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Dhruv Sharma is a dedicated content creator and the author behind Yojana World. With a passion for empowering individuals through information, Dhruv specializes in writing about government schemes and services in India.