Rajasthan Mukhyamantri Kisan Mitra Urja Yojana | राजस्थान मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना

यहाँ राजस्थान के किसानों के लिए एक बेहतरीन योजना के बारे में बताया गया है, जिसका नाम है ‘मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना’. इस योजना के अंतर्गत, सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के सामान्य श्रेणी के किसानों को प्रतिमाह 1000 रुपये तक की सब्सिडी प्रदान करने का निर्णय लिया है। यह योजना मई 2021 से लागू हुई है और इसके तहत किसानों को बिजली बिलों में राहत मिलने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, अक्टूबर 2022 तक योजना से 12.79 लाख किसानों को अतिरिक्त अनुदान का लाभ मिला है और 7.70 लाख किसानों को शून्य राशि का बिजली बिल जारी किया गया है।

WhatsApp Group Join Now

योजना के तहत लाभ | Benefits Rajasthan Mukhyamantri Kisan Mitra Urja Yojana

यहाँ दिए गए हैं कुछ अधिक जानकारी अनुसार:

  • कृषि कनेक्शन बिजली बिल पर प्रतिमाह 1000 रुपये का अनुदान प्रदान किया जाएगा।
  • इस योजना के अंतर्गत, किसानों को सालाना अधिकतम 12000 रुपये तक की सब्सिडी मिलेगी।
  • उदाहरण के तौर पर, अगर किसान का बिजली बिल 900 रुपये होता है, तो उसे 540 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। किसान को 360 रुपये जमा करने होंगे।
  • अगर बिल 2000 रुपये का आता है, तो किसान को 1000 रुपये की सब्सिडी मिलेगी और उसे बाकी 1000 रुपये का बिल जमा करना होगा।

योजना के लिए पात्र किसान | Farmers eligible for the scheme

यहाँ दिए गए हैं कुछ अंक जो ऊपर दिए गए निर्देशों पर आधारित हैं:

  • यह योजना राजस्थान के मूल निवासियों के लिए है।
  • इस योजना के अंतर्गत, कृषि बिजली कनेक्शन के उपभोक्ता को बिजली बिल पर मासिक 1000 रुपये की सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
  • यह योजना सामान्य श्रेणी के ग्रामीण किसानों के लिए है, जिनके पास कृषि बिजली कनेक्शन है।

योजना के लिए अपात्र किसान | Farmers ineligible for the scheme

यहाँ दिए गए हैं कुछ अंक जो ऊपर दिए गए निर्देशों पर आधारित हैं:

  • केंद्र और राज्य सरकारी कर्मचारी इस योजना के लाभार्थी होंगे।
  • इस योजना के अंतर्गत, कृषि उपभोक्ता जो आयकर दाता है, उन्हें भी सब्सिडी प्राप्त होगी।
  • योजना से उन किसानों को भी लाभ मिलेगा जिनके पिछले बिजली बिल बकाया है।
  • जिन किसानों पर बिजली के दुरूपयोग या चोरी की शिकायत हो रही है, उन्हें भी योजना के तहत लाभ मिल सकता है, पर उन्हें पूरी राशि जमा करनी होगी।

योजना से लाभ लेने के लिए आवशयक दस्तावेज | Documents required to avail the benefits of the scheme

यहाँ दिए गए हैं कुछ अंक जो ऊपर दिए गए निर्देशों पर आधारित हैं:

  • इस योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए आधार कार्ड आवश्यक है।
  • किसानों को बैंक अकाउंट जिसे आधार कार्ड से लिंक किया गया है, पर सब्सिडी राशि जमा करने की आवश्यकता होगी।
  • योजना के अंतर्गत, बैंक पासबुक की प्रत्येक विवरण को स्पष्ट रूप से देखा जाएगा।
  • कृषि बिजली कनेक्शन का बिल हर महीने बिजली वितरण कंपनी द्वारा जारी किया जाएगा।

योजना के लिए आवेदन कैसे करें | How to apply for the scheme

यहाँ दिए गए हैं कुछ अंक जो ऊपर दिए गए निर्देशों पर आधारित हैं:

  • योजना के लिए आवेदन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की कोई जानकारी विभाग द्वारा नहीं दी गई है।
  • किसानों को ऑफलाइन आवेदन करने के लिए राज्य की विद्युत वितरण कंपनी (DISCOM) के ऑफिस में स्वयं रजिस्टर करना होगा।
  • किसान को आधार, बैंक अकाउंट को योजना से जोड़ना होगा।
  • इसके लिए व्यक्तिगत रूप से उपभोक्ता सेवा केंद्र / सहायक अभियंता कार्यालय पर पहुंचकर अपने कृषि कनेक्शन, आधार कार्ड और पासबुक की जानकारी देनी होगी।

योजना के महत्वपूर्ण बिंदु | Important points of the plan

मैं आपको यहाँ दिए गए अंक हिंदी में उपलब्ध करवा रहा हूँ:

  • किसान बिजली का बिल 6 द्विमासिक किस्तों में जमा करवाते हैं।
  • किसान द्वारा देय राशि (द्विमासिक किश्त सहित) का भुगतान करने पर अगले महीने से योजना का लाभ मिलेगा।
  • बिजली उपभोक्ता को बिल पर 0.15% की सब्सिडी दी जाएगी, जो अगले महीने के बिल पर देय होगी अगर भुगतान देय तिथि से सात दिन पहले किया जाए।
  • बिजली उपभोक्ता को बिल पर 0.35% की सब्सिडी दी जाएगी, जो अगले महीने के बिल पर देय होगी अगर भुगतान देय तिथि से दस दिन पहले किया जाए।
  • किसान बिजली से जुड़ी जानकारी एवं शिकायत के लिए मोबाइल ऐप बिजली मित्र का प्रयोग कर सकते हैं।

संपर्क करने का विवरण | Contact Details

मैं आपको यहाँ दिए गए अंक हिंदी में उपलब्ध करवा रहा हूँ:

  • राजस्थान विद्युत कस्टमर केयर टोल फ्री नंबर: 18001806507, 1912, 01412203000 (24×7)
  • राजस्थान विद्युत शिकायत टोल फ्री संख्या: 18001806127, 18001806045 (8 बजे सुबह से शाम 8 बजे)
  • राजस्थान बिजली व्हाट्सएप नंबर: 9413359064, 9414037085
  • राजस्थान बिजली सुरक्षा संबंधी शिकायत संख्या: 0141 4730700
  • राजस्थान विद्युत शिकायत एसएमएस करें: 57575 और 9414037085 पर
  • राजस्थान विद्युत ईमेल: helpdesk@jvvnl.org
  • राजस्थान विद्युत ईमेल: cccjdvvnl@gmail.com
  • राजस्थान विद्युत ईमेल आईडी (नोडल): se.mis@rvpn.co.in

Related posts: