Rajasthan Mukhyamantri Kamdhenu Pashu Bima Yojana Status List Online | राजस्थान मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना
Here is the intro paragraph on Rajasthan Mukhyamantri Kamdhenu Pashu Bima Yojana | राजस्थान मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना:
- राजस्थान सरकार की योजना “मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना” गाय पालकों के लिए एक महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजना है।
- इस योजना की शुरुआत 12 अप्रैल 2023 को हुई।
- इसका मुख्य उद्देश्य राज्य के गाय पालकों को वित्तीय सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है।
- यह योजना “राजस्थान मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना” या “मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना” भी कहलाती है।
- इस योजना के तहत, गाय पालकों के मेल्च जानवरों को मुफ्त बीमा कवर प्रदान की जाती है।
- परिवार के दो जानवर ही इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत किए जा सकते हैं।
- मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना के तहत प्रति जानवर 40,000 रुपये का बीमा कवर प्रदान किया जाता है।
- इस योजना के अंतर्गत केवल उन गाय पालकों को बीमा मुफ्त दिया जाता है जिनकी वार्षिक आय 8,00,000 रुपये से अधिक नहीं है।
- अगर गाय पालक की वार्षिक आय 8,00,000 रुपये से अधिक है तो उन्हें प्रति जानवर वार्षिक 200 रुपये का प्रीमियम भी देना होगा।
- राजस्थान सरकार की इस पशु बीमा योजना से 20 लाख से अधिक गाय पालक लाभान्वित होंगे।
- पात्र लाभार्थी मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना के लाभ का उपयोग करने के लिए अपना पंजीकरण महंगाई राहत शिविर में निकटतम करके आवेदन पत्र भरकर कर सकते हैं।
- और अगर किसी गाय पालक की जानवर की अचानक मृत्यु हो जाती है तो उसे मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना के दावा पत्र भरकर बीमा राशि दावा कर सकते हैं।
- जानवर की मृत्यु की खबर देने के लिए केवल 181 पर कॉल करें।
Here is the New Guidelines of Rajasthan Mukhyamantri Kamdhenu Pashu Bima Scheme
Here is the Guidelines of Rajasthan Mukhyamantri Kamdhenu Pashu Bima Scheme
Benefits of Rajasthan Mukhyamantri Kamdhenu Pashu Bima Yojana | राजस्थान मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना | फ़ायदे
राजस्थान मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना के लाभों पर आधारित हिंदी में बिंदु इस प्रकार हैं:
- पंजीकृत लाभार्थियों को मुफ्त बीमा कवर प्रदान किया जाएगा, जिसमें प्रति दो मेल्च जानवरों के लिए 40,000 रुपये का बीमा कवर शामिल होगा।
- बीमा किए गए जानवर की मृत्यु के मामले में 40,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
Eligibility | पात्रता
राजस्थान मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना के लिए पात्रता मानदंड के आधार पर हिंदी में बिंदु इस प्रकार हैं:
- आवेदक को राजस्थान का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आवेदक गाय पालक होना चाहिए।
- आवेदक के पास कम से कम 2 मेल्च जानवर होने चाहिए।
- पशुपालक की वार्षिक आय 8,00,000/- रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
Documents Required|आवश्यक दस्तावेज़
- राजस्थान का निवास प्रमाण पत्र।
- आधार कार्ड।
- जन आधार कार्ड।
- मोबाइल नंबर।
- पशुओं का विवरण।
- बैंक खाता विवरण।
- आवेदक की फोटो।
Important Links:
How to Apply|आवेदन कैसे करें
- योग्य पशुपालक गाय किसान अपने आसपास के नजदीकी महंगाई कैंप में जाकर मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना के तहत अपना पंजीकरण करवा सकते हैं।
- पशुपालक किसानों का पंजीकरण मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना के आवेदन पत्र भरकर किया जाएगा।
- महंगाई कैंप में मौजूद अधिकारी आवेदकों की मदद करेंगे ताकि वे आवेदन पत्र भर सकें।
- पंजीकरण के समय जन आधार कार्ड अनिवार्य है।
- पशुपालक किसान अधिकतम 2 दूध देने वाली पशुओं का पंजीकरण करा सकते हैं।
- प्रत्येक पशु को 40,000 रुपये के लिए बीमित किया जाएगा, अर्थात बीमित पशु की अकस्मात मृत्यु के मामले में पशुपालक को 40,000 रुपये की वित्तीय सहायता मिलेगी।
- पंजीकरण के बाद, बीमा कंपनी के प्रतिनिधि और पशु चिकित्सा अधिकारी पशुपालक के घर जाएंगे।
- बीमित पशु को टैग किया जाएगा और पशु का स्वास्थ्य प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।
- फिर, मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना नीति से संबंधित दस्तावेज पशुपालक को उनके मोबाइल फोन पर मिलेंगे।
- पशु की मृत्यु के मामले में, पशुपालक मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना क्लेम फॉर्म भरकर दावा कर सकते हैं।
How to Claim|दावा कैसे करें
- कैटल फार्मर मिल्च एनिमल की मृत्यु के मामले में राजस्थान मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना के अन्तर्गत दावा राशि के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना का दावा राशि लेने के लिए गाय की मृत्यु की तारीख से 21 दिन के भीतर आवेदन करना अनिवार्य है।
- कैटल फार्मर को 181 पर कॉल करना या निकटतम ई मित्र या पशु चिकित्सा कार्यालय में जाना होगा अपने पशु की मृत्यु की सूचना देने के लिए।
- बीमा कंपनी के सर्वेयर को कैटल फार्मर के स्थान पर जाकर मृत पशु की जांच करनी होगी।
- पशु चिकित्सा डॉक्टर द्वारा पशु का पोस्टमॉर्टम किया जाएगा।
- बीमा सर्वेयर फिर मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना की नीति दस्तावेज, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट, पंचनामा, कैटल फार्मर के बैंक खाता विवरण, मृत पशु की फोटो को बीमा कंपनी के पोर्टल पर अपलोड करेगा।
- 15 दिन के भीतर, बीमा कंपनी दावा को स्वीकार करेगी और कैटल फार्मर के दिए गए बैंक खाते में मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना की दावा राशि हस्तांतरित करेगी।
Contact Details|सम्पर्क करने का विवरण
यहाँ दी गई जानकारी के अनुसार, राजस्थान मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना से संबंधित सहायता के लिए निम्नलिखित संपर्क जानकारियाँ उपलब्ध हैं: ईमेल – [email protected], और फोन नंबर – 0141-2742709 (कार्यालय समय में, सोमवार से शुक्रवार, सुबह 09:30 बजे से शाम 06:00 बजे तक)। राजस्थान पशु पालन विभाग के सहायता ईमेल हैं: [email protected] और [email protected]।
FAQS
राजस्थान कामधेनु बीमा योजना क्या है?
राजस्थान कामधेनु बीमा योजना राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई एक पशुधन बीमा योजना है। इस योजना का उद्देश्य दुधारू पशुओं (गाय/भैंस) के असामयिक मृत्यु होने पर पशुपालकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह योजना मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के पशुपालकों को ध्यान में रखकर बनाई गई है।
राजस्थान की कामधेनु बीमा स्कीम में कितने पशुओं की सीमा है?
इस योजना के तहत, प्रत्येक परिवार को अधिकतम दो दुधारू पशुओं (दो गाय या दो भैंस या एक गाय और एक भैंस) का बीमा कराने की अनुमति है।
राजस्थान पशुधन बीमा योजना क्या है?
राजस्थान पशुधन बीमा योजना एक व्यापक शब्द है जो राज्य में पशुधन से संबंधित विभिन्न बीमा योजनाओं को संदर्भित करता है। कामधेनु बीमा योजना इसी पशुधन बीमा योजना का एक हिस्सा है। इसके अलावा, राज्य में अन्य पशुधन बीमा योजनाएं भी उपलब्ध हो सकती हैं जो विभिन्न प्रकार के पशुओं और जोखिमों को कवर करती हैं।
Gulfam Qamar: India Sarkar Yojana
Gulfam Qamar has been instrumental in the implementation and management of various India Sarkar Yojana (Government of India Schemes) aimed at improving the socio-economic fabric of the country. These schemes encompass a broad spectrum of sectors, each designed to enhance the welfare and quality of life for the citizens of India. Key initiatives include:
Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY): A financial inclusion program providing banking access to the unbanked.
Swachh Bharat Abhiyan: A nationwide cleanliness campaign focused on eliminating open defecation and promoting sanitation.
Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY): An affordable housing initiative for urban and rural poor.
Ayushman Bharat: A healthcare scheme offering comprehensive health coverage to economically vulnerable families.
Make in India: An initiative to turn India into a global manufacturing hub.
Digital India: A campaign to ensure government services are available electronically and improve internet connectivity.
Skill India: A program aimed at training millions of people in various skills to enhance employability.
Atmanirbhar Bharat: A self-reliance campaign promoting economic growth and reducing dependency on imports.
These initiatives, under the guidance of individuals like Gulfam Qamar, highlight the Government of India’s commitment to fostering development, inclusivity, and sustainability.