Rajasthan Mukhyamantri Anuprati Free Coaching Scheme/ Yojana | राजस्थान मुख्यमंत्री अनुप्रति नि:शुल्क कोचिंग योजना

Here is the complete guide on Rajasthan Mukhyamantri Anuprati Free Coaching Scheme/ Yojana | राजस्थान मुख्यमंत्री अनुप्रति नि:शुल्क कोचिंग योजना:

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मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना राजस्थान सरकार की सराहनीय पहल है जो पिछड़े वर्गों के होनहार छात्रों की कोचिंग हेतु शुरू की गई है। इस योजना का आरम्भ 2021 में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा किया गया था।

मुख्य बिंदु:

  1. योजना का उद्देश्य: सरकारी नौकरी एवं प्रोफेशनल कोर्स की प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी का समान अवसर प्रदान करना।
  2. लाभार्थी वर्ग:
    • अनुसूचित जाति (एससी)
    • अनुसूचित जनजाति (एसटी)
    • अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी)
    • अति पिछड़ा वर्ग (एमबीसी)
    • आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस)
    • अल्पसंख्यक वर्ग
  3. लक्ष्य: 15,000 विद्यार्थियों को कोचिंग दिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
  4. चयन प्रक्रिया: अभ्यर्थियों का चयन मैरिट के आधार पर किया जाएगा।
  5. आवेदन प्रक्रिया:
    • अभ्यर्थी कक्षा 11 एवं 12 में शैक्षिक कोर्स हेतु या कॉलेज के अंतिम दो वर्षों में रोजगार हेतु कोचिंग के लिए आवेदन कर सकते हैं।
    • ऑनलाइन आवेदन सिंगल पोर्टल राजस्थान एकल लॉग इन (एसएसओ) पर नोडल विभाग द्वारा प्राप्त किए जाएंगे।
  6. सूचना: चयनित छात्रों की सूची सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी।
  7. संचालन विभाग:
    • एसटी वर्ग के लिए योजना का संचालन जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा किया जाएगा।
    • एससी, ओबीसी, एमबीसी एवं ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए योजना का संचालन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा किया जाएगा।
    • अल्पसंख्यक वर्ग के लिए योजना का संचालन अल्पसंख्यक मामलात विभाग द्वारा किया जाएगा।

यह योजना राजस्थान सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है जो पिछड़े वर्गों के छात्रों को उच्च शिक्षा और रोजगार की दिशा में एक बेहतर भविष्य प्रदान करने के लिए बनाई गई है।

योजना के तहत लाभ | Benefits under the scheme

प्रतियोगी परीक्षाराशि (रुपयों में)अवधिन्यूनतम योग्यता
यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा (प्रतिष्ठित संस्थान)75,000/-1 वर्षस्नातक या स्नातक के अंतिम दो वर्षो में अध्ययनरत। बारहवीं कक्षा में 70% अंक।
यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा (अन्य संस्थान)50,000/-1 वर्षस्नातक या स्नातक के अंतिम दो वर्षो में अध्ययनरत। बारहवीं कक्षा में 60% अंक।
आरपीएससी सिविल सेवा परीक्षा या अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा (प्रतिष्ठित संस्थान)50,000/-1 वर्षस्नातक या स्नातक के अंतिम दो वर्षो में अध्ययनरत। बारहवीं कक्षा में 65% अंक।
आरपीएससी सिविल सेवा परीक्षा या अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा (अन्य संस्थान)40,000/-1 वर्षस्नातक या स्नातक के अंतिम दो वर्षो में अध्ययनरत। बारहवीं कक्षा में 55% अंक।
आरपीएससी सब इंस्पेक्टर, न्यूनतम पे लेवल 10 की अन्य परीक्षाएं20,000/-6 माहस्नातक या स्नातक के अंतिम दो वर्षो में अध्ययनरत। बारहवीं कक्षा में 50% अंक।
रीट परीक्षा (राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा)15,000/-4 माहबी.एड/ एसटीसी। बारहवीं कक्षा में 50% अंक।
आरएसएसबी परीक्षाएं जैसे पटवारी, कनिष्ठ सहायक, पे लेवल 5 से ऊपर एवं पे लेवल 10 से कम की अन्य परीक्षाएं10,000/-4 माहस्नातक में अध्ययनरत/ बारहवीं व आरएससीआईटी या कंप्यूटर कोर्स या ओ लेवल/ उच्च स्तरीय कंप्यूटर सर्टिफिकेट/ डिप्लोमा। बारहवीं कक्षा में 50% अंक।
कांस्टेबल परीक्षा10,000/-4 माहदसवीं कक्षा में 50% अंक।
इंजीनियरिंग/ मेडिकल प्रवेश परीक्षा (प्रतिष्ठित संस्थान)प्रति वर्ष 70,000/-2 वर्ष (कक्षा 11 एवं 12 में)दसवीं कक्षा में 70% अंक।
इंजीनियरिंग/ मेडिकल प्रवेश परीक्षा (अन्य संस्थान)प्रति वर्ष 55,000/-2 वर्ष (कक्षा 11 एवं 12 में)दसवीं कक्षा में 60% अंक।
क्लैट परीक्षा (प्रतिष्ठित संस्थान)40,000/-1 वर्षदसवीं कक्षा में 60% अंक।
क्लैट परीक्षा (अन्य संस्थान)25,000/-1 वर्षदसवीं कक्षा में 50% अंक।

अतिरिक्त महत्वपूर्ण बिंदु

  1. नए परीक्षाओं की कोचिंग: वाणिज्य संकाय में सीएएफसी, सीएसईईटी एवं सीएमएफएसी परीक्षा की भी कोचिंग की सुविधा।
  2. प्रतीक्षा सूची: 10% प्रतीक्षा सूची का प्रावधान।
  3. आवास एवं भोजन: दूसरे शहर में कोचिंग हेतु जाने पर आवास/ भोजन के लिए 40,000/- रुपए का भुगतान।

योजना द्वारा राशि की भुगतान प्रक्रिया | Payment of amount by planning

यहाँ आपके दिए गए विवरण के आधार पर हिंदी में बिंदुवार जानकारी प्रस्तुत की गई है:

  1. राशि का भुगतान: योजना के तहत राशि का भुगतान दो चरणों में किया जाएगा, जो आधार आधारित उपस्थिति रिपोर्ट के आधार पर होगा।
  2. पहली क़िस्त: 60 प्रतिशत राशि कोचिंग शुरू होने के बाद कोचिंग संस्थान को दी जाएगी।
  3. दूसरी क़िस्त: 40 प्रतिशत राशि का भुगतान कोचिंग पूर्ण होने के बाद कोचिंग संस्थान को किया जाएगा।
  4. आवास/भोजन राशि: यदि अभ्यर्थी कोचिंग हेतु दूसरे शहर जाता है, तो आवास और भोजन के लिए 40,000/- रुपए का भुगतान दो चरणों में किया जाएगा।
  5. छात्रावास में रहने पर राशि: यदि अभ्यर्थी विभाग के छात्रावास में रहता है, तो आवास/भोजन के लिए दी जाने वाली 40,000/- रुपए की राशि देय नहीं होगी।

पात्रताये | Eligibility

यहाँ आपके दिए गए विवरण के आधार पर हिंदी में बिंदुवार जानकारी प्रस्तुत की गई है:

  1. मूल निवास: अभ्यर्थी का राजस्थान का मूल निवासी होना आवश्यक है।
  2. वर्ग: अभ्यर्थी को निम्नलिखित वर्गों में से किसी एक का होना चाहिए:
    • अनुसूचित जाति
    • अनुसूचित जनजाति
    • अन्य पिछड़ा वर्ग
    • अति पिछड़ा वर्ग
    • आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
    • अल्पसंख्यक वर्ग
  3. वार्षिक आय: अभ्यर्थी के परिवार की वार्षिक आय (माता-पिता व अभ्यर्थी की आय मिलाकर) 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए।
  4. वेतन सीमा: माता-पिता का राज्य सरकार में कार्यरत होने की स्थिति में पे मैट्रिक्स का लेवल -11 तक का वेतन प्राप्त होना चाहिए।
  5. पिछला लाभ: अभ्यर्थी को पूर्व में इस योजना से लाभ नहीं प्राप्त हुआ होना चाहिए।
  6. न्यूनतम योग्यता: अभ्यर्थी ने जिस परीक्षा की तैयारी करनी है, उसके लिए न्यूनतम योग्यता पूरी की होनी चाहिए।

लाभ लेने के लिए आवशयक दस्तावेज | Required documents for taking advantage

यहाँ आपके दिए गए विवरण के आधार पर हिंदी में बिंदुवार जानकारी प्रस्तुत की गई है:

  1. राजस्थान का मूल निवास प्रमाण पत्र: राजस्थान का मूल निवासी होने का प्रमाण।
  2. जाति प्रमाण पत्र: संबंधित जाति के प्रमाण के लिए दस्तावेज।
  3. आय प्रमाण पत्र: परिवार की वार्षिक आय की पुष्टि करने वाला दस्तावेज।
  4. जनाधार कार्ड: जनाधार कार्ड की प्रति।
  5. आधार कार्ड: आधार कार्ड की प्रति।
  6. बैंक अकाउंट नंबर व आईएफएससी कोड: बैंक खाता संख्या और आईएफएससी कोड की जानकारी।
  7. कक्षा 10 वीं / 12वीं की अंकतालिका: शैक्षणिक योग्यता की पुष्टि के लिए 10वीं और 12वीं की अंकतालिका।

आवेदन कैसे करें | how to apply

मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया पर बिंदुवार जानकारी निम्नलिखित है:

  1. ऑनलाइन आवेदन: अभ्यर्थी मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के लिए एसएसओ पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकता है।
  2. ई-मित्र सेंटर: आवेदन करने के लिए छात्र ई-मित्र सेंटर पर जाकर भी आवेदन भर सकते हैं।
  3. रजिस्ट्रेशन: स्वयं आवेदन करने के लिए एसएसओ पोर्टल पर सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करें।
  4. लॉगिन: रजिस्ट्रेशन के बाद, पोर्टल द्वारा भेजे गए यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करें और SJMS पर क्लिक करें।
  5. स्कीम सूची: लॉगिन करने के बाद और SJMS पर क्लिक करने के बाद ‘List of Schemes’ टैब पर क्लिक करें।
  6. आवेदन फॉर्म: लिस्ट में से ‘मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना’ के आगे ‘Apply’ पर क्लिक करें।
  7. फॉर्म भरना: मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना का फॉर्म खुलने पर निम्न जानकारी भरें:
    • अपनी निजी जानकारी
    • बैंक अकाउंट की जानकारी
    • उत्तीर्ण परीक्षा और उसके परिणाम की जानकारी
  8. दस्तावेज अपलोड: आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें, जैसे:
    • जन आधार
    • आय प्रमाण पत्र
    • जाति प्रमाण पत्र
    • उत्तीर्ण परीक्षा प्रमाण पत्र
    • शपथ पत्र और अन्य दस्तावेज
    • EWS वर्ग से होने पर EWS प्रमाण पत्र
  9. फॉर्म सबमिट: पूरी जानकारी भरने के बाद ‘Submit’ बटन पर क्लिक करें।
  10. एप्लीकेशन नंबर: सिस्टम द्वारा एक एप्लीकेशन नंबर स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। इस नंबर को नोट कर लें।
  11. आवेदन की स्थिति: एप्लीकेशन नंबर द्वारा आवेदन की स्थिति के बारे में जानकारी उसी पोर्टल से प्राप्त की जा सकेगी।
  12. सत्यापन और सूचना: आवेदन पत्र का सत्यापन होने और सही पाए जाने पर आवेदक को सूचित कर दिया जाएगा।

योजना के महत्वपूर्ण बिंदु | Important points of the scheme

मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना की आवेदन और चयन प्रक्रिया पर बिंदुवार जानकारी निम्नलिखित है:

  1. आवेदन प्रेषण: अभ्यर्थी द्वारा किए गए आवेदन उनकी श्रेणी के आधार पर संबंधित विभागीय जिलाधिकारी को भेजे जाएंगे।
  2. आवेदन की जाँच: संबंधित विभागीय जिलाधिकारी आवेदन की जाँच करेंगे और 15 दिन के भीतर उसे स्वीकार या अस्वीकार करेंगे।
  3. मैरिट सूची: स्वीकार किए गए आवेदन पत्रों की मैरिट सूची जारी की जाएगी और यह सूची संबंधित कोचिंग संस्थानों को भेज दी जाएगी।
  4. मैरिट निर्धारण: मैरिट का निर्धारण 12वीं या 10वीं परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर किया जाएगा:
    • CBSE बोर्ड के प्रतिशत को 0.9 के गुणांक से गुणा किया जाएगा।
    • RBSE बोर्ड में प्राप्त प्रतिशत को यथावत रखा जाएगा।
  5. लाभार्थी चयन: चयन करते समय यह सुनिश्चित किया जाएगा कि लाभार्थियों में कम से कम 50% छात्राएं हों।
  6. नई योजना के अंतर्गत कोचिंग: इस नई योजना के तहत पिछड़े वर्गों के बच्चों को कोचिंग दी जाएगी, पुरानी कोचिंग योजना के अंतर्गत नहीं।
  7. पुरानी योजना: पुरानी योजना के तहत केवल पहले से कोचिंग कर रहे बच्चों को ही कोचिंग दी जाएगी।

संपर्क करने का विवरण | Contact details

मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना और राजस्थान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के संपर्क विवरण पर बिंदुवार जानकारी निम्नलिखित है:

  1. मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना हेल्पलाइन नम्बर: 0141-2226638
  2. राजस्थान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग टोल फ्री हेल्पलाइन नम्बर: 1800-180-6127
  3. राजस्थान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग नोडल अधिकारी फ़ोन नम्बर: 141-2220194
  4. मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना हेल्पडेस्क ईमेल: support.sje@rajasthan.gov.in
  5. राजस्थान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ई-मेल: raj.sje@rajasthan.gov.in
  6. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार:
    • पता: G-3 / 1, अंबेडकर भवन,
    • राजमहल रेजीडेंसी क्षेत्र,
    • जयपुर – 302005

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