Rajasthan Investment Promotion Scheme | राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना
राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में नए निवेश को बढ़ावा देना है, जिससे राज्य में अधिक रोजगार सृजन हो सके।
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निवेश क्षेत्र Rajasthan Investment Promotion Scheme
योजना निम्नलिखित 8 निवेश क्षेत्रों में कारगर है:
- उत्पादन क्षेत्र
- सेवा क्षेत्र
- सूर्योदय क्षेत्र
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम
- स्टार्टअप
- लॉजिस्टिक्स पार्क, वेयरहाउसिंग और कोल्ड चेन
- अनुसंधान और विकास, जीसीसी और टेस्ट लैब्स
- अक्षय ऊर्जा संयंत्र
लाभ
योजना के तहत निम्नलिखित लाभ प्राप्त होंगे:
- परिसंपत्ति निर्माण प्रोत्साहन
- ब्याज सब्सिडी
- रोजगार सब्सिडी
- विभिन्न शुल्कों और करों से छूट
पात्रता
- नए और मौजूदा उद्यम जो राज्य में निवेश कर रहे हैं और नई इकाइयां स्थापित कर रहे हैं इस योजना के लिए पात्र हैं।
तालिका
निवेश क्षेत्र | लाभ |
---|---|
उत्पादन क्षेत्र | परिसंपत्ति निर्माण प्रोत्साहन, ब्याज सब्सिडी, रोजगार सब्सिडी, विभिन्न शुल्कों और करों से छूट |
सेवा क्षेत्र | परिसंपत्ति निर्माण प्रोत्साहन, ब्याज सब्सिडी, रोजगार सब्सिडी, विभिन्न शुल्कों और करों से छूट |
सूर्योदय क्षेत्र | परिसंपत्ति निर्माण प्रोत्साहन, ब्याज सब्सिडी, रोजगार सब्सिडी, विभिन्न शुल्कों और करों से छूट |
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम | परिसंपत्ति निर्माण प्रोत्साहन, ब्याज सब्सिडी, रोजगार सब्सिडी, विभिन्न शुल्कों और करों से छूट |
स्टार्टअप | परिसंपत्ति निर्माण प्रोत्साहन, ब्याज सब्सिडी, रोजगार सब्सिडी, विभिन्न शुल्कों और करों से छूट |
लॉजिस्टिक्स पार्क, वेयरहाउसिंग और कोल्ड चेन | परिसंपत्ति निर्माण प्रोत्साहन, ब्याज सब्सिडी, रोजगार सब्सिडी, विभिन्न शुल्कों और करों से छूट |
अनुसंधान और विकास, जीसीसी और टेस्ट लैब्स | परिसंपत्ति निर्माण प्रोत्साहन, ब्याज सब्सिडी, रोजगार सब्सिडी, विभिन्न शुल्कों और करों से छूट |
अक्षय ऊर्जा संयंत्र | परिसंपत्ति निर्माण प्रोत्साहन, ब्याज सब्सिडी, रोजगार सब्सिडी, विभिन्न शुल्कों और करों से छूट |
योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ | Benefits under the scheme
श्रेणियाँ | लाभ |
---|---|
उत्पादन क्षेत्र | 7 वर्ष तक बिजली बिल भुगतान में 100% छूट।<br>भूमि कर के भुगतान में 7 वर्ष तक 100% छूट।<br>भूमि परिवर्तन शुल्क में 100% छूट।<br>मंडी शुल्क भुगतान में 7 वर्ष तक 100% छूट।<br>स्टाम्प शुल्क के भुगतान में 100% छूट।<br>भाड़ा सब्सिडी।<br>7 वर्ष की अवधि के लिए 75% तक राज्य जीएसटी की प्रतिपूर्ति। |
सेवा क्षेत्र | 7 वर्ष तक बिजली बिल भुगतान में 100% छूट।<br>भूमि कर के भुगतान में 7 वर्ष तक 100% छूट।<br>भूमि परिवर्तन शुल्क में 100% छूट।<br>मंडी शुल्क भुगतान में 7 वर्ष तक 100% छूट।<br>स्टाम्प शुल्क के भुगतान में 100% छूट।<br>7 वर्ष की अवधि के लिए 75% तक राज्य जीएसटी की प्रतिपूर्ति। |
सूर्योदय क्षेत्र | 7 वर्ष तक बिजली बिल भुगतान में 100% छूट।<br>भूमि कर के भुगतान में 7 वर्ष तक 100% छूट।<br>भूमि परिवर्तन शुल्क में 100% छूट।<br>मंडी शुल्क भुगतान में 7 वर्ष तक 100% छूट।<br>स्टाम्प शुल्क के भुगतान में 100% छूट।<br>भाड़ा सब्सिडी। |
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम | 7 वर्ष तक बिजली बिल भुगतान में 100% छूट।<br>भूमि कर के भुगतान में 7 वर्ष तक 100% छूट।<br>भूमि परिवर्तन शुल्क में 100% छूट।<br>मंडी शुल्क भुगतान में 7 वर्ष तक 100% छूट।<br>स्टाम्प शुल्क के भुगतान में 100% छूट।<br>7 वर्ष की अवधि के लिए 75% तक राज्य जीएसटी की प्रतिपूर्ति। |
स्टार्टअप | 7 वर्ष तक बिजली बिल भुगतान में 100% छूट।<br>भूमि कर के भुगतान में 7 वर्ष तक 100% छूट।<br>भूमि परिवर्तन शुल्क में 100% छूट।<br>मंडी शुल्क भुगतान में 7 वर्ष तक 100% छूट।<br>स्टाम्प शुल्क के भुगतान में 100% छूट।<br>7 वर्ष की अवधि के लिए 75% तक राज्य जीएसटी की प्रतिपूर्ति। |
लॉजिस्टिक्स पार्क, वेयरहाउसिंग और कोल्ड चेन | 7 वर्ष तक बिजली बिल भुगतान में 100% छूट।<br>भूमि कर के भुगतान में 7 वर्ष तक 100% छूट।<br>भूमि परिवर्तन शुल्क में 100% छूट।<br>मंडी शुल्क भुगतान में 7 वर्ष तक 100% छूट।<br>स्टाम्प शुल्क के भुगतान में 100% छूट। |
अनुसंधान और विकास, जीसीसी और टेस्ट लैब्स | भूमि कर के भुगतान में 7 वर्ष तक 100% छूट। |
अक्षय ऊर्जा संयंत्र | 7 वर्ष तक बिजली बिल भुगतान में 100% छूट।<br>भूमि परिवर्तन शुल्क में 100% छूट।<br>7 वर्ष की अवधि के लिए 75% तक राज्य जीएसटी की प्रतिपूर्ति। |
पात्रता | Eligibility Rajasthan Investment Promotion abhiyan
राजस्थान राज्य में उद्यमों की स्थापना:
- राज्य में नए और मौजूदा उद्यम जो निवेश कर रहे हैं और नई इकाइयां स्थापित कर रहे हैं।
उद्यमों का विस्तार:
- मौजूदा उद्यम जो अपने विस्तार में निवेश कर रहे हैं।
योजना के लाभार्थी:
- मौजूदा उद्यम जो राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 के लाभार्थी हैं।
लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज | Documents required to avail the benefits
- आधार कार्ड
- मूलनिवास प्रमाण पत्र
- बैंक विवरण संबंधी दस्तावेज
- परियोजना रिपोर्ट
लाभ लेने की प्रक्रिया | Process of taking benefit
राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना के पंजीकरण के लिए सरल बिंदु:
- पंजीकरण ऑनलाइन होगा।
- आवेदक “इन्वेस्ट राजस्थान” पोर्टल पर जाएँ।
- पोर्टल पर “इन्वेस्टमेंट प्रपोजल” टैब पर क्लिक करें।
- फॉर्म भरें और जरूरी दस्तावेज़ जमा करें।
- दस्तावेज़ों को PDF या Word Doc फॉर्मेट में अपलोड करें।
- पात्र परियोजनाओं का चयन होगा और निवेशक को अधिसूचित किया जाएगा।
सम्पर्क करने का विवरण | contact details
राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना के नोडल विभाग की जानकारी:
- हेल्पलाइन नंबर: 9414044015
- ई-मेल: indrajfo1@rajasthan.gov.i
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Dhruv Sharma is a dedicated content creator and the author behind Yojana World. With a passion for empowering individuals through information, Dhruv specializes in writing about government schemes and services in India.