Rajasthan Investment Promotion Scheme | राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना

राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में नए निवेश को बढ़ावा देना है, जिससे राज्य में अधिक रोजगार सृजन हो सके।

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निवेश क्षेत्र Rajasthan Investment Promotion Scheme

योजना निम्नलिखित 8 निवेश क्षेत्रों में कारगर है:

  1. उत्पादन क्षेत्र
  2. सेवा क्षेत्र
  3. सूर्योदय क्षेत्र
  4. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम
  5. स्टार्टअप
  6. लॉजिस्टिक्स पार्क, वेयरहाउसिंग और कोल्ड चेन
  7. अनुसंधान और विकास, जीसीसी और टेस्ट लैब्स
  8. अक्षय ऊर्जा संयंत्र

लाभ

योजना के तहत निम्नलिखित लाभ प्राप्त होंगे:

  • परिसंपत्ति निर्माण प्रोत्साहन
  • ब्याज सब्सिडी
  • रोजगार सब्सिडी
  • विभिन्न शुल्कों और करों से छूट

पात्रता

  • नए और मौजूदा उद्यम जो राज्य में निवेश कर रहे हैं और नई इकाइयां स्थापित कर रहे हैं इस योजना के लिए पात्र हैं।

तालिका

निवेश क्षेत्रलाभ
उत्पादन क्षेत्रपरिसंपत्ति निर्माण प्रोत्साहन, ब्याज सब्सिडी, रोजगार सब्सिडी, विभिन्न शुल्कों और करों से छूट
सेवा क्षेत्रपरिसंपत्ति निर्माण प्रोत्साहन, ब्याज सब्सिडी, रोजगार सब्सिडी, विभिन्न शुल्कों और करों से छूट
सूर्योदय क्षेत्रपरिसंपत्ति निर्माण प्रोत्साहन, ब्याज सब्सिडी, रोजगार सब्सिडी, विभिन्न शुल्कों और करों से छूट
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमपरिसंपत्ति निर्माण प्रोत्साहन, ब्याज सब्सिडी, रोजगार सब्सिडी, विभिन्न शुल्कों और करों से छूट
स्टार्टअपपरिसंपत्ति निर्माण प्रोत्साहन, ब्याज सब्सिडी, रोजगार सब्सिडी, विभिन्न शुल्कों और करों से छूट
लॉजिस्टिक्स पार्क, वेयरहाउसिंग और कोल्ड चेनपरिसंपत्ति निर्माण प्रोत्साहन, ब्याज सब्सिडी, रोजगार सब्सिडी, विभिन्न शुल्कों और करों से छूट
अनुसंधान और विकास, जीसीसी और टेस्ट लैब्सपरिसंपत्ति निर्माण प्रोत्साहन, ब्याज सब्सिडी, रोजगार सब्सिडी, विभिन्न शुल्कों और करों से छूट
अक्षय ऊर्जा संयंत्रपरिसंपत्ति निर्माण प्रोत्साहन, ब्याज सब्सिडी, रोजगार सब्सिडी, विभिन्न शुल्कों और करों से छूट

योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ | Benefits under the scheme

श्रेणियाँलाभ
उत्पादन क्षेत्र7 वर्ष तक बिजली बिल भुगतान में 100% छूट।<br>भूमि कर के भुगतान में 7 वर्ष तक 100% छूट।<br>भूमि परिवर्तन शुल्क में 100% छूट।<br>मंडी शुल्क भुगतान में 7 वर्ष तक 100% छूट।<br>स्टाम्प शुल्क के भुगतान में 100% छूट।<br>भाड़ा सब्सिडी।<br>7 वर्ष की अवधि के लिए 75% तक राज्य जीएसटी की प्रतिपूर्ति।
सेवा क्षेत्र7 वर्ष तक बिजली बिल भुगतान में 100% छूट।<br>भूमि कर के भुगतान में 7 वर्ष तक 100% छूट।<br>भूमि परिवर्तन शुल्क में 100% छूट।<br>मंडी शुल्क भुगतान में 7 वर्ष तक 100% छूट।<br>स्टाम्प शुल्क के भुगतान में 100% छूट।<br>7 वर्ष की अवधि के लिए 75% तक राज्य जीएसटी की प्रतिपूर्ति।
सूर्योदय क्षेत्र7 वर्ष तक बिजली बिल भुगतान में 100% छूट।<br>भूमि कर के भुगतान में 7 वर्ष तक 100% छूट।<br>भूमि परिवर्तन शुल्क में 100% छूट।<br>मंडी शुल्क भुगतान में 7 वर्ष तक 100% छूट।<br>स्टाम्प शुल्क के भुगतान में 100% छूट।<br>भाड़ा सब्सिडी।
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम7 वर्ष तक बिजली बिल भुगतान में 100% छूट।<br>भूमि कर के भुगतान में 7 वर्ष तक 100% छूट।<br>भूमि परिवर्तन शुल्क में 100% छूट।<br>मंडी शुल्क भुगतान में 7 वर्ष तक 100% छूट।<br>स्टाम्प शुल्क के भुगतान में 100% छूट।<br>7 वर्ष की अवधि के लिए 75% तक राज्य जीएसटी की प्रतिपूर्ति।
स्टार्टअप7 वर्ष तक बिजली बिल भुगतान में 100% छूट।<br>भूमि कर के भुगतान में 7 वर्ष तक 100% छूट।<br>भूमि परिवर्तन शुल्क में 100% छूट।<br>मंडी शुल्क भुगतान में 7 वर्ष तक 100% छूट।<br>स्टाम्प शुल्क के भुगतान में 100% छूट।<br>7 वर्ष की अवधि के लिए 75% तक राज्य जीएसटी की प्रतिपूर्ति।
लॉजिस्टिक्स पार्क, वेयरहाउसिंग और कोल्ड चेन7 वर्ष तक बिजली बिल भुगतान में 100% छूट।<br>भूमि कर के भुगतान में 7 वर्ष तक 100% छूट।<br>भूमि परिवर्तन शुल्क में 100% छूट।<br>मंडी शुल्क भुगतान में 7 वर्ष तक 100% छूट।<br>स्टाम्प शुल्क के भुगतान में 100% छूट।
अनुसंधान और विकास, जीसीसी और टेस्ट लैब्सभूमि कर के भुगतान में 7 वर्ष तक 100% छूट।
अक्षय ऊर्जा संयंत्र7 वर्ष तक बिजली बिल भुगतान में 100% छूट।<br>भूमि परिवर्तन शुल्क में 100% छूट।<br>7 वर्ष की अवधि के लिए 75% तक राज्य जीएसटी की प्रतिपूर्ति।

पात्रता | Eligibility Rajasthan Investment Promotion abhiyan

राजस्थान राज्य में उद्यमों की स्थापना:

  • राज्य में नए और मौजूदा उद्यम जो निवेश कर रहे हैं और नई इकाइयां स्थापित कर रहे हैं।

उद्यमों का विस्तार:

  • मौजूदा उद्यम जो अपने विस्तार में निवेश कर रहे हैं।

योजना के लाभार्थी:

  • मौजूदा उद्यम जो राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 के लाभार्थी हैं।

लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज | Documents required to avail the benefits

  • आधार कार्ड
  • मूलनिवास प्रमाण पत्र
  • बैंक विवरण संबंधी दस्तावेज
  • परियोजना रिपोर्ट

लाभ लेने की प्रक्रिया | Process of taking benefit

राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना के पंजीकरण के लिए सरल बिंदु:

  1. पंजीकरण ऑनलाइन होगा।
  2. आवेदक “इन्वेस्ट राजस्थान” पोर्टल पर जाएँ।
  3. पोर्टल पर “इन्वेस्टमेंट प्रपोजल” टैब पर क्लिक करें।
  4. फॉर्म भरें और जरूरी दस्तावेज़ जमा करें।
  5. दस्तावेज़ों को PDF या Word Doc फॉर्मेट में अपलोड करें।
  6. पात्र परियोजनाओं का चयन होगा और निवेशक को अधिसूचित किया जाएगा।

सम्पर्क करने का विवरण | contact details

राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना के नोडल विभाग की जानकारी:

  1. हेल्पलाइन नंबर: 9414044015
  2. ई-मेल: indrajfo1@rajasthan.gov.i

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