Mukhya Mantri Swavalamban Yojana PDF and Portal | मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना
Here is the complete guide on Mukhya Mantri Swavalamban Yojana | मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना
हिमाचल प्रदेश सरकार की एक प्रमुख योजना है “मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना”, जिसे 9 फरवरी, 2019 को शुरू किया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य युवाओं को स्वरोजगार में सहायता प्रदान करना है।
यह योजना हिमाचल प्रदेश के उद्योग विभाग द्वारा कार्यान्वित की जाती है और इसके अंतर्गत 103 छोटे उद्यमों और व्यापारों को सम्मिलित किया गया है।
योजना के तहत आवेदकों को उप to 60 लाख रुपये के उपकरणों पर निवेश सब्सिडी और 5% की ब्याज सब्सिडी की सुविधा प्राप्त करने का अवसर है।
उद्यमों के लिए परियोजना को वाणिज्यिक उत्पादन में लाने के लिए अवधि अनिवार्य है, जिससे सिर्फ बिल वैध GST संख्या के साथ मान्य किए जाएंगे।
इस योजना के अंतर्गत केवल एक ही योजना से उपकरण (निर्माण या सेवा उद्यम) को सब्सिडी प्राप्त कर सकती है, या राज्य सरकार या केंद्र सरकार से।
Benefits of Mukhya Mantri Swavalamban Yojana | मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना
- निर्माण इकाई: यहां पर निवेश सब्सिडी के रूप में 25% और ब्याज सब्सिडी @5% तीन वर्ष के लिए उप तक 60 लाख तक का ऋण पर उपलब्ध है। राज्य सरकार लोन के लिए गारंटी फ्री वित्त प्रदान करने के लिए गारंटी फी के खर्च का पुनर्प्राप्त करेगी।
- सेवा उद्यम: इसके तहत निवेश सब्सिडी 35% है, जो महिला उद्यमिता और दिव्यांगजनों के लिए भी उपलब्ध है। यहां भी ब्याज सब्सिडी @5% तीन वर्षों के लिए उप तक 60 लाख तक के ऋण पर उपलब्ध है।
- व्यापारिक इकाई: यहां निवेश सब्सिडी की वित्तीय आरामदायक दर 1% पर लीज पर राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा। इसके अलावा, स्वाधीन भूमि के खरीद के लिए अधिलेखन शुल्क @3% की दर पर लिया जाएगा।
निवेश सब्सिडी प्रतिशत और ग्राहक:
निवेशक | निवेश सब्सिडी प्रतिशत |
---|---|
पुरुष उद्यमिता | 25% |
महिला उद्यमिता | 35% |
दिव्यांगजन | 35% |
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति | 30% |
यहां पर राज्य सरकार द्वारा दिए गए योजना के अंतर्गत निवेश सब्सिडी की विवरणित तालिका है, जिससे निवेशकों को योजना के लाभ का पूरा फायदा उठाने में सहायता मिल सके।
Eligibility for the Scheme | योजना के लिए पात्रता
- निवेशक का निवास: आवेदक को हिमाचल प्रदेश का निवासी होना चाहिए।
- आयु सीमा:
- पुरुष: न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 45 वर्ष।
- महिला: न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 50 वर्ष।
इन मापदंडों के आधार पर योजना के लिए आवेदन करने के लिए आवेदकों को निश्चित आयु सीमा और राज्य निवास के मापदंडों को पूरा करना चाहिए।
Essential documents needed for Scheme | योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
आपको इन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है जो निम्नलिखित हैं:
- आधार कार्ड
- मोबाइल नंबर
- ईमेल आईडी
- वित्तीय बैंक का विवरण
- पासपोर्ट साइज फोटो
- आय प्रमाण (किसी भी एक) :-
- 10वीं प्रमाणपत्र
- जन्म प्रमाणपत्र
- पासपोर्ट
- प्रारंभिक परियोजना रिपोर्ट
- भूमि रिकॉर्ड या किराया दस्तावेज़ (यदि लागू हो)
ये दस्तावेज़ आपके परियोजना की समीक्षा और आवेदन के लिए आवश्यक होंगे।
How to apply for Scheme | योजना के लिए आवेदन कैसे करें
आप इस योजना के माध्यम से आवेदन करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन कर सकते हैं:
- मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना पोर्टल के माध्यम से आवेदन:
- मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी के माध्यम से साइन इन करें।
- निवेशक पंजीकरण के लिए अपना विवरण दर्ज करें और खुद को पंजीकृत करें।
- एक आइयूआईडी (आइटम यूनिक आईडेंटिफिकेशन) प्राप्त करें, जो सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम से मेल या एसएमएस के माध्यम से आएगा।
- आइयूआईडी या ईमेल आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन करें और ‘लॉगिन’ पर क्लिक करें।
- आवेदन प्रपत्र भरें:
- सामान्य जानकारी (आधार, जन्मतिथि, योग्यता आदि) दर्ज करें।
- पता जानकारी।
- प्रस्ताव जानकारी (इकाई के स्थान के बारे में जानकारी)।
- उद्योग जानकारी (निर्माण / सेवा / व्यापार उद्योग, उत्पाद जानकारी आदि)।
- उत्पाद लागत (पूंजी व्यय और कार्यशील पूंजी विवरण)।
- बैंकिंग जानकारी (वित्तीय बैंक, बैंक का पता, आईएफएससी कोड आदि)।
- आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें:
- आधार कार्ड।
- आय प्रमाण।
- भूमि रिकार्ड (यदि कोई हो)।
- परियोजना रिपोर्ट।
- फॉर्म भरें और जमा करें:
- ‘दस्तावेज़ सहेजें’ पर चेक करें, फॉर्म विवरण प्रदर्शित होगा।
- इसे ध्यान से जांचें और ‘अंतिम सबमिशन’ पर क्लिक करें।
- आपका फॉर्म सफलतापूर्वक सबमिट हो जाएगा और संदेश प्रदर्शित होगा।
- आवेदन का प्रस्तुतिकरण:
- आवेदन जिला उद्योग केंद्र के योजना नोडल अधिकारी को भेजा जाएगा।
- आवेदन को संबंधित बैंक प्रबंधक को भेजा जाएगा, जो 7 दिनों में जवाब देगा।
- अनुमोदन प्रक्रिया:
- जिला स्तरीय समिति से मंजूरी मिलने के बाद, मंजूरी पत्र बैंक को भेजा जाएगा।
- आवेदक पोर्टल पर अपनी मंजूरी स्थिति की जांच कर सकते हैं, जो अनुसार अपडेट होगी या बैंक के माध्यम से सूचित किया जाएगा।
Features of the Scheme | योजना की विशेषताएं
- परिवार में केवल एक व्यक्ति योजना के लाभार्थी बन सकता है।
- ऋण प्राप्त किया जा सकता है निम्नलिखित वित्तीय संस्थानों से:
- 27 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक।
- सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक।
- सहकारी बैंक।
- निजी क्षेत्र के निर्धारित वाणिज्यिक बैंक।
- भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी)।
- राज्य या केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित निगम / संस्थान जो विशेष श्रेणियों की सहायता के लिए हैं।
- उद्यम / एमएसएमई पंजीकरण के लिए आवेदन करें:
- उत्पादन के प्रारंभ होने के बाद, भारत सरकार के पोर्टल पर उद्यम / एमएसएमई पंजीकरण के लिए आवेदन करें।
- काम के पूंजी पर निवेश अनुदान उपलब्ध नहीं है, हालांकि इस पर 5% की ब्याज सब्सिडी उपलब्ध है।
- राज्य सरकार द्वारा वास्तविक स्थापना और इकाई के काम की स्थिति की भौतिक सत्यापन किया जाएगा।
- जिला उद्योग केंद्रों के माध्यम से रिपोर्ट दिलानी चाहिए डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज को।
Mukhya Mantri Swavalamban Yojana District Wise Helpdesk Numbers | मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना जिलावार हेल्पडेस्क नंबर
जिला | संपर्क नंबर | ईमेल आईडी |
---|---|---|
बिलासपुर | 01978 224248 | gmdicblp-hp@nic.in |
चंबा | 01899 222257 | gmdiccba-hp@nic.in |
हमीरपुर | 01972 222309 | gmdichmr-hp@nic.in |
कुल्लू | 01902 222532 | gmdicklu-hp@nic.in |
किन्नौर | 01786 222276 | gmdicknr-hp@nic.in |
लाहौल और स्पीति | 01900 222265 | gmdicls-hp@nic.in |
कांगड़ा | 01892 223242 | gmdickgr@gmail.com |
मंडी | 01905 222161 | gmdicmnd-hp@nic.in |
सिरमौर | 01702 222259 | gmdicsmr-hp@gov.in |
सोलन | 01792 230528 | gmdicslnhp@gmail.com |
शिमला | 0177 2628270 | gmdicsml-hp@nic.in |
ऊना | 01975 223002 | gmdicuna12@gmail.com |
यहां दिए गए जानकारी को टेबल के रूप में प्रस्तुत किया गया है।
Contact Details | सम्पर्क करने का विवरण
यहां दी गई जानकारी को हिंदी में पॉइंट्स में प्रस्तुत किया गया है:
- मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना हेल्पलाइन नंबर: 0177 2813414
- मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना हेल्पडेस्क ईमेल: mmsyhp2018@gmail.com
- उद्योग विभाग ईमेल आईडी: dirindus-hp@nic.in
- उद्योग विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार: उद्योग भवन, बेमलो, शिमला, हिमाचल प्रदेश, 171001
यहां ऊपर दी गई जानकारी को पॉइंट्स में संक्षेपित रूप में प्रस्तुत किया गया है।
मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना क्या है?
मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना (MMSY) एक सरकारी पहल है जो हिमाचल प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस योजना के तहत, युवाओं को व्यवसाय, उद्योग, सेवा क्षेत्र में नई इकाइयां स्थापित करने के लिए रियायती ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इसके साथ ही, महिलाओं और विशेष वर्गों के लिए अतिरिक्त सब्सिडी भी प्रदान की जाती है।
इस योजना के अंतर्गत कौन आवेदन कर सकता है?
मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत 18 से 45 वर्ष की आयु के हिमाचल प्रदेश के स्थायी निवासी आवेदन कर सकते हैं। इस योजना का उद्देश्य विशेष रूप से बेरोजगार युवाओं, महिलाओं और अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है।
इस योजना के लिए आवेदन कैसे किया जा सकता है?
मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के लिए आवेदन करने के लिए इच्छुक उम्मीदवारों को हिमाचल प्रदेश सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना होता है। इसके अलावा, संबंधित दस्तावेज़ जैसे पहचान पत्र, आय प्रमाण पत्र, और परियोजना रिपोर्ट जमा करना अनिवार्य है। आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद, संबंधित बैंक या वित्तीय संस्था द्वारा ऋण स्वीकृत किया जाता है।
Dhruv Sharma is a dedicated content creator and the author behind Yojana World. With a passion for empowering individuals through information, Dhruv specializes in writing about government schemes and services in India.