Karnataka Ganga Kalyana Yojana Apply Online Application and Eligibilty : कर्नाटक गंगा कल्याण योजना

कर्नाटक अल्पसंख्यक विकास निगम ने कर्नाटक गंगा कल्याण योजना 2024 शुरू की है। राज्य सरकार की इस योजना के तहत, लाभार्थी किसानों को उनकी कृषि भूमि पर बोरवेल ड्रिल करके या पंप सेट और सहायक उपकरण स्थापित करके खुले कुएं खोदकर सिंचाई सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। Karnataka Ganga Kalyana Yojana

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Here is the Karnataka Ganga Kalyana Scheme Guidelines.pdf

Here is the Karnataka Ganga kalyana Scheme Form

Details Of Karnataka Ganga Kalyana Yojana : कर्नाटक गंगा कल्याण योजना का विवरण

Name Of The SchemeKarnataka Ganga Kalyana Scheme
Launched ByGovernment Of Karnataka
BeneficiaryCitizens Of Karnataka
ObjectiveTo Provide Irrigation Facilities
Official Websitehttps://kmdc.karnataka.gov.in/english
Year2024
StateKarnataka
Mode Of ApplicationOnline/Offline

Objective Of This Scheme : इस योजना का उद्देश्य

कर्नाटक गंगा कल्याण योजना का मुख्य उद्देश्य कर्नाटक राज्य के किसानों की कृषि भूमि में पानी का उचित प्रवाह बनाए रखना है।

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कर्नाटक राज्य में ऐसे कई किसान हैं, जो अपने खेतों में पानी की आपूर्ति को लेकर समस्याओं का सामना कर रहे हैं और उनकी जमीन पर पाइपलाइन नहीं है और पानी ठीक से खेत तक नहीं पहुंच पा रहा है।

इस योजना के तहत राज्य सरकार ऐसे किसानों को बोरवेल या खुले कुएं खोदने के बाद पंप सेट और सहायक उपकरण स्थापित करके सिंचाई की सुविधा प्रदान करेगी।

राज्य सरकार की इस योजना से किसानों को उचित सिंचाई सुविधा सुनिश्चित होगी, जिससे उनकी फसलों की गुणवत्ता में भी सुधार होगा।

Benefits And Features Of Karnataka Ganga Kalyana Yojana : के लाभ और विशेषताएं

  • कर्नाटक अल्पसंख्यक विकास निगम ने कर्नाटक गंगा कल्याण योजना शुरू की।
  • इस योजना के तहत, लाभार्थियों को पंप सेट और सहायक उपकरण की स्थापना के बाद कुएं या खुले कुएं खोदकर कृषि भूमि पर सिंचाई की सुविधा मिलेगी।
  • सरकार ने निजी बोरवेल परियोजना के लिए क्रमशः 1.50 लाख रुपये और 3 लाख रुपये आवंटित किए हैं।
  • बोरवेल ड्रिलिंग, पंप आपूर्ति और विद्युतीकरण जमा के लिए यह राशि 50000 रुपये होगी।
  • बेंगलुरु शहरी, बेंगलुरु ग्रामीण, रामनगर कोलार, चिक्कबल्लापुर और तुमकुर जिलों में 3.5 लाख रुपये का अनुदान दिया जाएगा।
  • इसके अलावा अन्य जिलों को 2 लाख रुपये का अनुदान दिया जाएगा.
  • ये सुविधाएं आसपास की नदियों में किसानों के स्वामित्व वाली भूमि पर पाइपलाइन बिछाने और पंपिंग उपकरण और सहायक उपकरण स्थापित करके प्रदान की जाएंगी।
  • इकाई लागत 8 एकड़ भूमि के लिए 4 लाख रुपये और 15 एकड़ भूमि के लिए 6 लाख रुपये निर्धारित की गई है।
  • योजना के तहत सभी लागतों को सब्सिडी के रूप में माना जाता है।
  • सरकार स्थायी स्रोतों का उपयोग करके या पाइप से पानी उपलब्ध कराकर किसानों को पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने जा रही है।
  • इस योजना का लाभ केवल वही किसान उठा सकते हैं जो छोटे समुदाय से हैं और छोटे या सीमांत किसान हैं।
  • पानी के स्थायी स्रोतों के अभाव में, कंपनी जल क्षेत्रों में बोरहोल के निर्माण के लिए व्यक्तियों को ऋण प्रदान करेगी।
  • कंपनी खेती को बढ़ावा देने के लिए बोरिंग कराने में कुल 1.5 लाख रुपये का खर्च करने जा रही है

Important Links

Eligibility Criteria under That Yojana : उस योजना के तहत पात्रता मानदंड

इस योजना के तहत आवेदक का अल्पसंख्यक समुदाय से होना अनिवार्य होगा।

  • इस योजना का लाभ पाने के लिए आवेदक को कर्नाटक का स्थायी निवासी होना आवश्यक होगा।
  • राज्य सरकार की इस योजना के तहत उम्मीदवार को लघु या सीमांत किसान होना अनिवार्य होगा।
  • यदि लाभार्थी किसान शहरी क्षेत्रों में रहता है, तो उसकी सभी स्रोतों से वार्षिक पारिवारिक आय रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। 96000 प्रति वर्ष से रु. 1.03 लाख.
  • इस योजना के तहत आवेदक की आयु 18 से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

Required Documents : आवश्यक दस्तावेज

  • Project report
  • Caste certificate
  • Income certificate
  • Aadhar card
  • BPL card
  • Latest RTC
  • Small and marginal farmers’ certificates issued by the competent authority
  • Copy of bank passbook
  • Land revenue paid receipt
  • Self-declaration form
  • Self-declaration form from the surety

Application Form : आवेदन फार्म

कर्नाटक राज्य के ऐसे किसान नागरिक जो कर्नाटक गंगा कल्याण योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें निम्नलिखित प्रक्रियाओं का पालन करना होगा:-

  • सबसे पहले आपको कर्नाटक गंगा कल्याण योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। अब आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
  • वेबसाइट के होमपेज पर आपको ऑनलाइन आवेदन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपकी स्क्रीन पर एक आवेदन पत्र प्रदर्शित होगा। इसके बाद आपको इस आवेदन पत्र में पूछी गई सभी आवश्यक जानकारी दर्ज करनी होगी।
  • इसके बाद आपको सभी जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे। अब आपको अप्लाई के विकल्प पर क्लिक करना होगा।

Login On The Portal : पोर्टल पर लॉगइन करें

  • कर्नाटक गंगा कल्याण योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
  • आपके सामने होम पेज खुल जायेगा
  • होमपेज पर आपको साइन इन पर क्लिक करना होगा
  • आपके सामने लॉगइन पेज आ जाएगा
  • इस पेज पर आपको अपनी ईमेल आईडी, पासवर्ड तथा कैप्चा कोड दर्ज करना होगा
  • इसके बाद आपको साइन इन पर क्लिक करना होगा
  • इस प्रक्रिया का पालन करके आप पोर्टल पर लॉग इन कर सकते हैं

FAQS

कर्नाटक में गंगा कल्याण योजना क्या है?

कर्नाटक गंगा कल्याण योजना
परिचय:
कर्नाटक गंगा कल्याण योजना कर्नाटक सरकार द्वारा किसानों के लिए शुरू की गई एक प्रमुख कल्याणकारी योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य उन किसानों को मुफ्त बोरवेल सुविधा प्रदान करना है जिनके पास अपनी जमीन पर सिंचाई की कोई सुविधा नहीं है।
योजना के लाभ:
किसानों को अपनी भूमि में मुफ्त बोरवेल खोदने की सुविधा।
मुफ्त पंप सेट।
बोरवेल का मुफ्त विद्युतीकरण।
पात्रता:
सभी अल्पसंख्यक समुदायों के छोटे और किरायेदार किसान योजना के तहत मुफ्त बोरिंग के लिए आवेदन कर सकते हैं।
पात्र समुदायों में मुस्लिम, सिख, पारसी, जैन, ईसाई और बौद्ध शामिल हैं।
आवेदक के पास 1 एकड़ 20 गुंटे से 5 एकड़ भूमि होनी चाहिए।
किसान का वार्षिक पारिवारिक आय ₹96,000/- से अधिक नहीं होनी चाहिए।

कर्नाटक में बोरवेल के लिए सब्सिडी क्या है?

कर्नाटक में बोरवेल सब्सिडी योजना के तहत, सरकार किसानों को बोरवेल खुदाई के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। सब्सिडी की राशि कई कारकों पर निर्भर करती है, जैसे कि:
भूमि का प्रकार: शुष्क और अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में रहने वाले किसानों को अधिक सब्सिडी मिलती है।
किसान का वर्ग: लघु और सीमांत किसानों को बड़े किसानों की तुलना में अधिक सब्सिडी मिलती है।
बोरवेल की गहराई: गहरे बोरवेल के लिए अधिक सब्सिडी मिलती है।
2024 में, कर्नाटक सरकार ने बोरवेल सब्सिडी योजना के तहत निम्नलिखित दरें तय की हैं:
शुष्क क्षेत्र:लघु और सीमांत किसान: ₹ 50,000 प्रति बोरवेल
अन्य किसान: ₹ 40,000 प्रति बोरवेल
अर्ध-शुष्क क्षेत्र:लघु और सीमांत किसान: ₹ 40,000 प्रति बोरवेल
अन्य किसान: ₹ 30,000 प्रति बोरवेल
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये केवल अनुमानित दरें हैं और वास्तविक सब्सिडी राशि आपके व्यक्तिगत मामले के आधार पर भिन्न हो सकती है। अधिक जानकारी के लिए, आप अपने निकटतम कृषि विभाग कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।
यहां कुछ अतिरिक्त जानकारी दी गई है जो आपके लिए उपयोगी हो सकती है:
कर्नाटक बोरवेल सब्सिडी योजना के लिए पात्रता:आवेदक कर्नाटक का निवासी होना चाहिए।
आवेदक के पास खुद की खेती योग्य भूमि होनी चाहिए।
आवेदक का नाम भूमि के रिकॉर्ड में दर्ज होना चाहिए।
आवेदक के पास एससी/एसटी या अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) का प्रमाण पत्र होना चाहिए (यदि लागू हो)।
कर्नाटक बोरवेल सब्सिडी के लिए आवेदन कैसे करें:आवेदक को कृषि विभाग के निर्धारित फॉर्म में आवेदन करना होगा।
आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे।
आवेदन पत्र को आपके निकटतम कृषि विभाग कार्यालय में जमा किया जाना चाहिए।
मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी उपयोगी है। यदि आपके कोई अन्य प्रश्न हैं तो कृपया मुझे बताएं।