Himachal Pradesh Transgender Pension Yojana/Scheme Apply Online Amount | हिमाचल प्रदेश ट्रांसजेंडर पेंशन योजना
Here is the Intro on Himachal Pradesh Transgender Pension Yojana/Scheme Apply Online Amount | हिमाचल प्रदेश ट्रांसजेंडर पेंशन योजना:
- समाज के सबसे वंचित वर्ग में से एक, ट्रांसजेंडर समुदाय को आर्थिक स्थिरता प्रदान करने के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा यह पेंशन योजना शुरू की गई है।इस योजना का उद्देश्य ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करके उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है।हिमाचल प्रदेश सरकार के सामाजिक कल्याण और अधिकारिता विभाग द्वारा इस योजना का संचालन किया जाता है।पेंशन राशि:
- 69 वर्ष या उससे कम आयु के ट्रांसजेंडर लाभार्थियों को प्रति माह ₹1,000/- की पेंशन मिलेगी।
- 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के ट्रांसजेंडर लाभार्थियों को प्रति माह ₹1,700/- की पेंशन मिलेगी।
- इस योजना से ट्रांसजेंडर समुदाय की आर्थिक स्थिति में सुधार की उम्मीद है और उन्हें समाज में समानता का अधिकार दिलाने में मदद मिलेगी।
- आयु या आय सीमा नहीं: इस योजना का लाभ लेने के लिए कोई न्यूनतम या अधिकतम आयु सीमा या आय सीमा लागू नहीं है।
- ट्रांसजेंडर प्रमाण पत्र अनिवार्य: योजना के लिए आवेदन करने से पहले ट्रांसजेंडर लाभार्थी को जिला या राज्य चिकित्सा बोर्ड से अपना ट्रांसजेंडर प्रमाण पत्र बनवाना अनिवार्य है।
- ऑफ़लाइन आवेदन: वर्तमान में इस योजना के लिए कोई ऑनलाइन आवेदन पत्र उपलब्ध नहीं है। लाभार्थी ऑफलाइन आवेदन पत्र भरकर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
Benefits of Himachal Pradesh Transgender Pension Yojana/Scheme Apply Online Amount | हिमाचल प्रदेश ट्रांसजेंडर पेंशन योजना
हिमाचल प्रदेश सरकार, हिमाचल प्रदेश सरकार की ट्रांसजेंडर पेंशन योजना के तहत सभी पात्र ट्रांसजेंडरों को प्रति माह पेंशन के रूप में निम्नलिखित वित्तीय सहायता प्रदान करेगी:-
लाभार्थी की आयु | पेंशन राशि (प्रति माह) |
---|---|
69 वर्ष या कम | ₹1,000/- |
70 वर्ष या अधिक | ₹1,700/- |
Important Links
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Eligibility | पात्रता
- आवेदक हिमाचल प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।आवेदक ट्रांसजेंडर होना चाहिए।आवेदक ट्रांसजेंडर को निम्नलिखित में से किसी एक मेडिकल बोर्ड से प्रमाणित होना चाहिए:
- जिला स्तरीय मेडिकल बोर्ड
- राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड
Documents Required | आवश्यक दस्तावेज़
हिमाचल प्रदेश ट्रांसजेंडर पेंशन योजना के तहत मासिक पेंशन के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:-
- हिमाचल प्रदेश का अधिवास/निवास प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- पासपोर्ट साइज़ फोटो
- बैंक खाता विवरण
- ट्रांसजेंडर प्रमाण पत्र
- स्व-घोषणा पत्र (Self Declaration Form)
- ईमेल आईडी
- मोबाइल नंबर
- आयु प्रमाण पत्र (जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, आदि)
How to Apply | आवेदन कैसे करें
- ऑफ़लाइन आवेदन: पात्र ट्रांसजेंडर लाभार्थी ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से मासिक पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- आवेदन पत्र उपलब्धता: आवेदन पत्र निम्नलिखित कार्यालयों से निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है:
- जिला तहसील कार्यालय
- जिला कल्याण अधिकारी कार्यालय
- आवेदन पत्र जमा करना: आवेदन पत्र को ध्यानपूर्वक भरें और सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ उसी कार्यालय में जमा करें जहाँ से इसे प्राप्त किया गया था।
- सत्यापन और अनुमोदन: संबंधित अधिकारी विवरणों का सत्यापन करेंगे और जिला कल्याण अधिकारी अंतिम अनुमोदन देंगे।
- चयनित सूची: चयनित लाभार्थियों की सूची तहसील कार्यालय या जिला कल्याण अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध होगी। लाभार्थियों को एसएमएस या ईमेल के माध्यम से सूचित किया जाएगा।
- पेंशन भुगतान: मासिक पेंशन सीधे ट्रांसजेंडर लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाएगी।
Amount | मात्रा
हिमाचल प्रदेश सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय के कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए ट्रांसजेंडर पेंशन योजना शुरू की है। इस योजना के तहत, 45 वर्ष से अधिक आयु के ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को प्रति माह 1500 रुपये की पेंशन प्रदान की जाएगी। यह योजना ट्रांसजेंडर समुदाय के वित्तीय समावेशन और सामाजिक सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
Dhruv Sharma is a dedicated content creator and the author behind Yojana World. With a passion for empowering individuals through information, Dhruv specializes in writing about government schemes and services in India.