Haryana Widow and Destitute Women Pension Scheme/Yojana | हरियाणा विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन योजना

Here is the article of Haryana Widow and Destitute Women Pension Scheme | हरियाणा विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन योजना

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हरियाणा विधवा और निराश्रित महिला पेंशन योजना की मुख्य बातें:

  • योजना की शुरुआत: हरियाणा सरकार ने 1980 में इस योजना की शुरुआत की।
  • प्रारंभिक पेंशन राशि: शुरू में पेंशन राशि 50 रुपये थी।
  • पेंशन राशि में वृद्धि: 2014 से हरियाणा सरकार द्वारा पेंशन राशि में धीरे-धीरे वृद्धि की गई है।
  • योजना का मुख्य उद्देश्य: आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना।
  • नोडल विभाग: सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, हरियाणा सरकार।
  • योजना का लोकप्रिय नाम: हरियाणा विधवा पेंशन योजना।
  • लाभार्थी: विधवा महिलाएं और निराश्रित महिलाएं।
  • वित्तीय सहायता: दोनों प्रकार के लाभार्थियों के लिए 2,750 रुपये प्रति माह की पेंशन।
  • आयु सीमा: 18 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम।
  • आय सीमा: सभी स्रोतों से 2,00,000 रुपये से कम वार्षिक आय।
  • निराश्रित महिला की परिभाषा:
    • जिन महिलाओं के माता-पिता, पुत्र और पति नहीं हैं।
    • परित्याग के कारण निराश्रित महिलाएं।
    • पति की शारीरिक/मानसिक अक्षमता के कारण निराश्रित महिलाएं। (विवाहित महिलाओं के मामले में)
    • माता-पिता की शारीरिक/मानसिक अक्षमता के कारण निराश्रित महिलाएं। (अन्य महिलाओं के मामले में)
  • आवेदन प्रक्रिया: ऑफ़लाइन और ऑनलाइन दोनों तरीकों से आवेदन किया जा सकता है।
  • ऑनलाइन आवेदन: अंत्योदय सरल पोर्टल पर उपलब्ध ऑनलाइन आवेदन पत्र भरकर आवेदन किया जा सकता है।
Haryana Widow and Destitute Women Pension Scheme

Benefits

हरियाणा विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन योजना के तहत विधवा एवं निराश्रित महिला लाभार्थियों को मासिक पेंशन के रूप में निम्नलिखित वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी:-

  • रुपये की पेंशन 2,750/-प्रति माह। लेक लाडकी योजना फॉर्म online

Eligibility of Haryana Widow and Destitute Women Pension Scheme/Yojana

  • लाभार्थी विधवा या निराश्रित महिला होनी चाहिए।
  • विधवा या निराश्रित महिला हरियाणा की स्थायी निवासी होनी चाहिए।
  • विधवा या निराश्रित महिला की आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • विधवा या निराश्रित महिलाओं की वार्षिक आय 1000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। 2,00,000/-.

जो एक बेसहारा है और उसका कोई पति, माता-पिता और बेटा नहीं है।
परित्याग के कारण महिलाएं निराश्रित हैं।
महिला शारीरिक या मानसिक अक्षमता के कारण निराश्रित है:-
पति। (विवाहित महिलाओं के मामले में)
अभिभावक। (अन्य महिलाओं के मामले में)

Document Required

  • हरियाणा का मूल निवास / निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • आधार कार्ड
  • आयु प्रमाण के लिए कोई एक दस्तावेज़:
    • जन्म प्रमाण पत्र
    • 10 वीं कक्षा की मार्कशीट
  • पति का मृत्यु प्रमाण पत्र (विधवा के लिए)
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
  • निर्धनता का प्रमाण पत्र (निर्धन के लिए)
  • बैंक खाते का विवरण
  • मोबाइल नंबर

Online Application Process

  • विधवा और निराश्रित महिला लाभार्थी मासिक वित्तीय सहायता के लिए पेंशन के रूप में ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर सकती हैं।
  • हरियाणा विधवा पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र हरियाणा सरकार के अंत्योदय सरल पोर्टल पर उपलब्ध है।
  • विधवा और निराश्रित महिला लाभार्थी को पहले पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराना होगा।
  • पंजीकरण के बाद उसी पोर्टल पर लॉगिन करें।
  • सेवाओं / योजनाओं की सूची में से, हरियाणा विधवा और निराश्रित महिला पेंशन योजना चुनें।
  • ऑनलाइन आवेदन पत्र भरें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
  • सबमिट बटन पर क्लिक करके आवेदन पत्र जमा करें।
  • विधवा और निराश्रित महिला पेंशन योजना के आवेदन पत्रों की संबंधित अधिकारियों द्वारा जांच की जाएगी।
  • सत्यापन के बाद लाभार्थी के दिए गए बैंक खाते में 2,750/- रुपये प्रति माह की मासिक पेंशन जमा की जाएगी।
Haryana Widow and Destitute Women Pension Scheme

Offline Application Process

  • विधवा और निराश्रित महिला लाभार्थी मासिक पेंशन के लिए ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से भी आवेदन कर सकती हैं।
  • हरियाणा विधवा और निराश्रित महिला पेंशन योजना का ऑफलाइन आवेदन पत्र सामाजिक न्याय और अधिकारिता निदेशालय के जिला कार्यालय में उपलब्ध है।
  • आवेदन पत्र प्राप्त करें और इसे ध्यानपूर्वक भरें।
  • सभी आवश्यक दस्तावेज आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें।
  • विधवा और निराश्रित महिला पेंशन योजना का आवेदन पत्र सभी दस्तावेजों के साथ सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के जिला कार्यालय में जमा करें।
  • संबंधित अधिकारी प्राप्त आवेदन पत्रों और दस्तावेजों का सत्यापन करेंगे।
  • उचित सत्यापन के बाद, विधवा और निराश्रित महिला लाभार्थी के बैंक खाते में 2,750/- रुपये प्रति माह की मासिक पेंशन जमा की जाएगी।

Contact Details

  • हरियाणा अंत्योदय सरल पोर्टल हेल्पलाइन नंबर :- 0172-3968400।
  • हरियाणा अंत्योदय सरल पोर्टल हेल्पडेस्क ईमेल:-saral.harana@gov.in।
  • हरियाणा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता निदेशालय का हेल्पलाइन नंबर :- 0172-2715090
  • हरियाणा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता निदेशालय हेल्पडेस्क ईमेल:- sje@hry.nic.in।
  • सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता निदेशालय, हरियाणा सरकार,
  • एससीओ 20-27, जीवन दीप बिल्डिंग,
  • तीसरी मंजिल, सेक्टर 17-ए
  • चंडीगढ़.

हरियाणा में विधवा पेंशन कितनी है 2024 में?

हरियाणा में 2024 में विधवा पेंशन की राशि बढ़ाकर 3,000 रुपये प्रति माह कर दी गई है। यह पेंशन राज्य सरकार द्वारा विधवा और निराश्रित महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से दी जाती है, ताकि वे अपनी आजीविका का प्रबंध कर सकें। इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्रता शर्तों के तहत आवेदक को हरियाणा का निवासी होना आवश्यक है, और उसकी वार्षिक आय 2 लाख रुपये से कम होनी चाहिए

हरियाणा में विधवा पेंशन योजना क्या है?

हरियाणा विधवा पेंशन योजना हरियाणा सरकार द्वारा संचालित एक सामाजिक कल्याण योजना है, जिसका उद्देश्य राज्य में विधवा महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत, पात्र विधवा महिलाओं को मासिक पेंशन दी जाती है, ताकि वे आर्थिक रूप से सशक्त हो सकें और अपने जीवन यापन में सहारा पा सकें।
योजना के मुख्य बिंदु:
पात्रता: इस योजना का लाभ केवल उन महिलाओं को मिलता है जो विधवा हैं और हरियाणा की स्थायी निवासी हैं। इसके साथ ही, आवेदिका की वार्षिक आय एक निश्चित सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए (आमतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में 2 लाख रुपये तक और शहरी क्षेत्रों में 3 लाख रुपये तक)।
आयु सीमा: विधवा पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदिका की आयु न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए।
पेंशन राशि: हरियाणा सरकार विधवा महिलाओं को हर महीने एक निश्चित राशि प्रदान करती है। 2024 तक, इस योजना के तहत प्रति माह 2,750 रुपये की पेंशन दी जाती है, लेकिन समय-समय पर सरकार द्वारा इसमें बदलाव हो सकता है।
आवेदन प्रक्रिया:
आवेदिका ऑनलाइन पोर्टल (e-SamajKalyan) के माध्यम से या नजदीकी समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में जाकर आवेदन कर सकती है।
आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज़ जैसे मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक की प्रति आदि संलग्न करने होते हैं।
उद्देश्य: इस योजना का मुख्य उद्देश्य विधवा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उनके जीवन को आर्थिक रूप से सुरक्षित करना है।
यह योजना महिलाओं के जीवन को सुधारने और उन्हें समाज में सम्मानपूर्वक जीवन यापन करने का अवसर प्रदान करने का प्रयास करती है।

हरियाणा में निराश्रित बच्चों की पेंशन कितनी है?

हरियाणा सरकार द्वारा निराश्रित बच्चों को आर्थिक सहायता के रूप में मासिक पेंशन दी जा रही है। वर्तमान में, यह पेंशन राशि ₹1850 प्रति बच्चा है, और इसका लाभ 21 वर्ष की आयु तक के बच्चों को दिया जाता है। इस योजना के अंतर्गत, एक परिवार में अधिकतम दो बच्चों को यह पेंशन दी जाती है। योजना का लाभ पाने के लिए आवेदक को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करना होता है, जिसमें वार्षिक आय ₹2 लाख से कम होनी चाहिए और हरियाणा में 5 साल का निवास प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है​

हरियाणा में पेंशन के लिए कौन पात्र है?

हरियाणा में पेंशन प्राप्त करने के लिए पात्रता निम्नलिखित प्रकार की पेंशन योजनाओं के तहत निर्धारित की गई है:
वृद्धावस्था पेंशन योजना (Old Age Pension Scheme):
हरियाणा राज्य का निवासी होना चाहिए।
आवेदन करने वाले की आयु कम से कम 60 वर्ष होनी चाहिए।
वार्षिक पारिवारिक आय ग्रामीण क्षेत्रों में ₹2 लाख और शहरी क्षेत्रों में ₹3 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
विधवा पेंशन योजना (Widow Pension Scheme):
विधवा महिला होनी चाहिए।
आयु सीमा 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
वार्षिक आय ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में तय सीमा के भीतर होनी चाहिए।
विकलांग पेंशन योजना (Disability Pension Scheme):
विकलांगता का प्रतिशत 60% या उससे अधिक होना चाहिए।
आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्रों में ₹2 लाख और शहरी क्षेत्रों में ₹3 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
विमुक्त जाति और बंजारा पेंशन (De-notified Tribes and Nomadic Tribes Pension):
इन जातियों से संबंधित व्यक्ति हो।
राज्य का स्थायी निवासी हो।
आय और उम्र की शर्तें लागू होंगी।
इन योजनाओं के लिए पात्रता की जानकारी और आवेदन करने के लिए संबंधित जिले के समाज कल्याण विभाग या हरियाणा सरकार की पेंशन सेवा पोर्टल पर जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।