Haryana Unmarried Pension Scheme | हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना

Here is the intro of Haryana Unmarried Pension Scheme | हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना

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  • हरियाणा सरकार राज्य में एक और कल्याणकारी पेंशन योजना शुरू करने जा रही है।
  • मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए “हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना” शुरू करने की घोषणा की।
  • हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना शुरू करने के पीछे मुख्य उद्देश्य हरियाणा के सभी अविवाहित लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
  • हरियाणा सरकार राज्य के सभी अविवाहित व्यक्तियों को मासिक पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
  • हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना को “हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना” या “हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना” भी कहा जाता है।
  • रुपये की वित्तीय सहायता. हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना के तहत सभी पात्र लाभार्थी को 2,750/- प्रति माह मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी।
  • हरियाणा सरकार की इस नई पेंशन योजना के तहत निम्नलिखित श्रेणी के लोग मासिक पेंशन पाने के पात्र हैं:-
  • अविवाहित महिलाएं.
  • अविवाहित पुरुष.
  • विधुर.
  • इसका मतलब यह है कि वे सभी पुरुष भी मासिक पेंशन के पात्र हैं जिनकी पत्नी असामयिक निधन के कारण अब उनके साथ नहीं हैं।
Haryana Unmarried Pension Scheme
श्रेणीआयु सीमा (वर्ष)
अविवाहित महिलाएं45 – 60
अविवाहित पुरुष45 – 60
विधुर40 – 60
  • हरियाणा सरकार लाभार्थियों के लिए वार्षिक आय मानदंड भी तय करती है जो इस प्रकार हैं:-
  • अविवाहित पुरुष और महिला लाभार्थी की वार्षिक आय रुपये से कम होनी चाहिए। 1,80,000/- प्रति वर्ष।
  • विधुर लाभार्थी की वार्षिक आय रुपये से कम होनी चाहिए। 3,00,000/- प्रति वर्ष।
  • सभी पात्र अविवाहित पुरुष, महिलाएं और विधुर रुपये की मासिक पेंशन का लाभ उठा सकते हैं। हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना के तहत ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से 2,750/- रु.

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Benefits of Haryana Unmarried Pension Scheme

हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना के तहत सभी पात्र अविवाहित लाभार्थियों को मासिक पेंशन के रूप में निम्नलिखित वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी:-

आवेदक श्रेणी (Applicant Category)पेंशन राशि (Pension Amount)
अविवाहित महिलाएं (Unmarried Women)रू. 2,750/- प्रति माह (Rs. 2,750/- per month)
अविवाहित पुरुष (Unmarried Men)रू. 2,750/- प्रति माह (Rs. 2,750/- per month)
विधुर (Widower)रू. 2,750/- प्रति माह (Rs. 2,750/- per month)
Haryana Unmarried Pension Scheme

Eligibility

हरियाणा सरकार हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना के तहत मासिक पेंशन का लाभ उठाने के लिए नीचे उल्लिखित पात्रता शर्तें निर्धारित करती है:-

  • लाभार्थी हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • लाभार्थी अविवाहित पुरुष या महिला या विधवा होना चाहिए।
  • अविवाहित पुरुष और महिला के लिए 45 वर्ष से 60 वर्ष तक।
  • अविवाहित पुरुष और महिला के लिए ₹1,80,000/- प्रति वर्ष।
  • विधवा के लिए ₹3,00,000/- प्रति वर्ष।

Documents Required

हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना के तहत मासिक पेंशन के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:-

  • हरियाणा का निवास प्रमाण।
  • परिवार पहचान पत्र.
  • आधार कार्ड।
  • मतदाता पहचान पत्र.
  • अविवाहित होने की घोषणा.
  • पत्नी का मृत्यु प्रमाण पत्र. (पत्नी की मृत्यु के मामले में)
  • बैंक के खाते का विवरण।
  • आय प्रमाण पत्र.
  • ईमेल आईडी।
  • मोबाइल नंबर।

Online Application Process

  • अविवाहित लाभार्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से हरियाणा पेंशन योजना के तहत मासिक पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं।
  • हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना का ऑनलाइन आवेदन फॉर्म हरियाणा सरकार के अंत्योदय सरल पोर्टल पर उपलब्ध है।
  • लाभार्थी को पहले अपना पंजीकरण कराना होगा।
  • अविवाहित पेंशन योजना पंजीकरण के लिए ईमेल आईडी अनिवार्य रूप से आवश्यक है।
  • पंजीकरण के बाद लाभार्थी को पोर्टल पर लॉगइन करना होगा।
  • योजना और सेवा टैब से हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना चुनें।
  • अब हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना के आवेदन पत्र में व्यक्तिगत और संपर्क विवरण भरें।
  • सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
  • अब हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना आवेदन पत्र जमा करने के लिए सबमिट बटन पर क्लिक करें।
  • हरियाणा सरकार का सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग प्राप्त आवेदनों का सत्यापन करेगा।
  • रुपये की मासिक पेंशन. हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना के तहत चयनित लाभार्थी के बैंक खाते में 2,750/- प्रति माह जमा किए जाएंगे।

Offline Application Process

  • पात्र अविवाहित लाभार्थी ऑफ़लाइन आवेदन पत्र भरकर हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना के तहत मासिक पेंशन के लिए भी आवेदन कर सकते हैं।
  • हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना का ऑफ़लाइन आवेदन फॉर्म सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के जिला कार्यालय में निःशुल्क उपलब्ध है।
  • आवेदन पत्र एकत्र करें और उसे ध्यानपूर्वक भरें।
  • आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
  • अब हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना का आवेदन पत्र सभी दस्तावेजों के साथ उसी कार्यालय में जमा करें जहां से आवेदन पत्र लिया गया था।
  • प्राप्त आवेदन पत्र की जांच हरियाणा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधिकारी करेंगे।
  • चयनित लाभार्थी को 500 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी। हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना के तहत 2,750/- रु.

Contact Details

  • हरियाणा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का हेल्पलाइन नंबर :- 0172-2715090।
  • हरियाणा सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग हेल्पडेस्क ईमेल:- sje@hry.nic.in।
  • सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हरियाणा सरकार,
  • एससीओ 20-27, जीवनदीप बिल्डिंग,
  • तीसरी मंजिल, सेक्टर 17-ए,
  • चंडीगढ़.

हरियाणा में फैमिली पेंशन कितनी है?

हरियाणा में फैमिली पेंशन की राशि मृतक कर्मचारी के अंतिम वेतनमान पर निर्भर करती है। यह 30% अंतिम वेतनमान के बराबर होती है, जिसकी न्यूनतम सीमा ₹9,000 प्रति माह और अधिकतम सीमा 30% उच्चतम वेतनमान है।
यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं:
पात्रता:मृतक सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी
कुछ मामलों में, अशक्त आश्रित
सूत्र:फैमिली पेंशन = 30% * अंतिम वेतनमान
न्यूनतम: ₹9,000 प्रति माह
अधिकतम: 30% * उच्चतम वेतनमान
अधिक जानकारी:https://cag.gov.in/ae/haryana/en/page-ae-haryana-family-pen-aghry
https://finhry.gov.in/haryana-pay-and-pension-rules/
ध्यान दें:
यह केवल एक सामान्य जानकारी है।
सटीक जानकारी के लिए, आपको अपने विभाग या संबंधित अधिकारी से संपर्क करना चाहिए।

हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन कौन ले सकता है?

हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन के लिए पात्रता:
आयु:
आवेदक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
निवास:
आवेदक को हरियाणा का निवासी होना चाहिए।
कम से कम 15 वर्षों तक हरियाणा में निवास करना ज़रूरी है।
अन्य:
आवेदक BPL (Below Poverty Line) श्रेणी से होना चाहिए।
किसी भी सरकारी पेंशन योजना का लाभार्थी नहीं होना चाहिए।
शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम होना चाहिए और काम करने में असमर्थ होना चाहिए।
विशेष योग्यता:
पूर्व सैनिकों, विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं, विकलांग व्यक्तियों और निराश्रितों के लिए अतिरिक्त पात्रता मानदंड हैं।
आवेदन कैसे करें:
आवेदक ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।
ऑनलाइन आवेदन के लिए, हरियाणा समाज कल्याण विभाग
की वेबसाइट पर जाएं।
ऑफलाइन आवेदन के लिए, अपने निकटतम जन सेवा केंद्र (CSC) या समाज कल्याण विभाग कार्यालय में जाएं।
आवश्यक दस्तावेज:
आधार कार्ड
निवास प्रमाण पत्र
जाति प्रमाण पत्र
आय प्रमाण पत्र (BPL)
विकलांगता प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
आयु प्रमाण पत्र
पासपोर्ट साइज फोटो
अधिक जानकारी के लिए:
आप हरियाणा समाज कल्याण विभाग
की वेबसाइट पर जा सकते हैं।
आप अपने निकटतम जन सेवा केंद्र (CSC) या समाज कल्याण विभाग कार्यालय से भी संपर्क कर सकते हैं।
ध्यान दें:
1 अप्रैल 2023 से, हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन ₹2750 प्रति माह से बढ़कर ₹3000 प्रति माह हो गई है।
यह जानकारी केवल सामान्य जानकारी के लिए है। कृपया नवीनतम जानकारी के लिए हमेशा आधिकारिक स्रोतों का संदर्भ लें।

बुढ़ापा पेंशन कैसे चेक करें कैथल हरियाणा?

कैथल, हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन चेक करने के दो तरीके हैं:
ऑनलाइन:
सरल हरियाणा पोर्टल का उपयोग करें:
https://saralharyana.gov.in/
पर जाएं।
“सेवाएं” टैब पर क्लिक करें और “सामाजिक न्याय और अधिकारिता” चुनें।
“वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना” के तहत “लाभार्थी सूची” चुनें।
ज़िला, ब्लॉक और गांव का चयन करें।
अपना नाम देखें।
हरियाणा सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की वेबसाइट का उपयोग करें:
[अमान्य यूआरएल हटाया गया] पर जाएं।
“ऑनलाइन सेवाएं” टैब पर क्लिक करें और “वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना” चुनें।
“लाभार्थी सूची” चुनें।
ज़िला, ब्लॉक और गांव का चयन करें।
अपना नाम देखें।
ऑफ़लाइन:
अपने गांव के सरपंच या पंचायत सचिव से संपर्क करें।
सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के जिला कार्यालय में जाएं।
आवश्यक दस्तावेज:
अपना आधार कार्ड
पेंशन स्वीकृति पत्र
अतिरिक्त जानकारी:
यदि आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है, तो आप https://saralharyana.gov.in/
पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
यदि आपको अपनी पेंशन स्थिति के बारे में कोई समस्या है, तो आप संबंधित अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।
संपर्क जानकारी:
सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, हरियाणा: [अमान्य यूआरएल हटाया गया]
दूरभाष: 0172-2740074
यह भी ध्यान रखें:
हरियाणा सरकार ने 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी पात्र व्यक्तियों को वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना के तहत 3000 रुपये प्रति माह की पेंशन प्रदान करने का वादा किया है।
पेंशन पाने के लिए, आवेदक को हरियाणा का निवासी होना चाहिए और उसकी वार्षिक आय 1 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी!

हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन बनवाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए?

हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन बनवाने के लिए आवश्यक दस्तावेज:
आधारभूत दस्तावेज:
आवेदन पत्र: यह फॉर्म सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है या फिर संबंधित कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।
पासपोर्ट आकार का फोटो
आधार कार्ड
पहचान प्रमाण: मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड
पता प्रमाण: राशन कार्ड, बिजली बिल, पानी बिल, आधार कार्ड
जन्म प्रमाण पत्र: उम्र का प्रमाण
आय प्रमाण पत्र: बीपीएल कार्ड, आय का स्रोत ना होने का प्रमाण पत्र
बैंक खाता विवरण: बैंक पासबुक जिसमे आधार कार्ड और मोबाइल नंबर लिंक हो
अतिरिक्त दस्तावेज (यदि लागू हो):
जाति प्रमाण पत्र (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए)
विकलांगता प्रमाण पत्र (विकलांग व्यक्तियों के लिए)
विधवा प्रमाण पत्र (विधवा महिलाओं के लिए)
ध्यान दें:
उपरोक्त सूची में कुछ बदलाव हो सकते हैं, इसलिए नवीनतम जानकारी के लिए कृपया सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की वेबसाइट या संबंधित कार्यालय से संपर्क करें।
सभी दस्तावेजों की फोटोकॉपी जमा करनी होगी।
दस्तावेजों का सत्यापन संबंधित अधिकारी द्वारा किया जाएगा।
बुढ़ापा पेंशन के लिए आवेदन कैसे करें:
आप ऑनलाइन या ऑफलाइन तरीके से बुढ़ापा पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं।
ऑनलाइन आवेदन:सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की वेबसाइट पर जाएं।
“बुढ़ापा पेंशन” योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन लिंक पर क्लिक करें।
आवश्यक जानकारी दर्ज करें और दस्तावेज अपलोड करें।
सबमिट करें।
ऑफलाइन आवेदन:निकटतम सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग कार्यालय में जाएं।
निर्धारित आवेदन पत्र प्राप्त करें और उसे भरें।
आवश्यक दस्तावेजों के साथ जमा करें।
संपर्क जानकारी:
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हरियाणा: https://socialjusticehry.gov.in/
हेल्पलाइन नंबर: 0172-2720072
यह जानकारी आपको बुढ़ापा पेंशन, हरियाणा प्राप्त करने में मददगार होगी।