Haryana Old Age Samman Allowance Scheme/Yojana | हरियाणा वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना/योजना

योजना के मुख्य उद्देश्य:

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  • इस योजना के पीछे मुख्य उद्देश्य हरियाणा में रहने वाले वृद्ध लोगों को मासिक आय का एक स्थिर स्रोत प्रदान करना है।
Haryana Old Age Samman Allowance Scheme

योजना का विभाग:

  • सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग इस योजना का नोडल विभाग है।
  • हरियाणा वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना को “हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन योजना” या हरियाणा वरिष्ठ नागरिकों के लिए वित्तीय सहायता के रूप में भी जाना जाता है।

योजना के लाभ:

  • हरियाणा सरकार हरियाणा वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना के तहत सभी पात्र लाभार्थियों को पेंशन के रूप में मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
  • हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत, हरियाणा के वृद्ध लोगों को 2,750/- रुपये की मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी।

पात्रता मानदंड:

  • 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोग इस योजना के तहत पेंशन के रूप में मासिक वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र हैं।
  • लाभार्थी की वार्षिक पारिवारिक आय 3,00,000/- रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

आवेदन प्रक्रिया:

  • मासिक पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रक्रियाएं उपलब्ध हैं।
  • हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र हरियाणा सरकार के अंत्योदय सरल पोर्टल पर उपलब्ध है।
  • और हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन योजना का ऑफलाइन आवेदन पत्र सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के जिला कार्यालय में उपलब्ध है।

आवेदन कैसे करें:

  • पात्र लाभार्थी हरियाणा वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना के लिए निम्नलिखित के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं:
    • हरियाणा वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र।
    • हरियाणा वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना ऑफलाइन आवेदन पत्र।

Benefits

हरियाणा वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना के अंतर्गत वृद्धावस्था लाभार्थियों को निम्नलिखित मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी:-

  • रु. 2,750/- प्रति माह।

Eligibility

  • लाभार्थी हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • लाभार्थी की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
  • लाभार्थी की वार्षिक पारिवारिक आय 3,00,000 रुपये प्रति वर्ष से कम होनी चाहिए।
Haryana Old Age Samman Allowance Scheme

Document Required

  • हरियाणा का निवास प्रमाण / अधिवास प्रमाण पत्रआधार कार्डआयु प्रमाण के लिए कोई एक दस्तावेज़:
  • जन्म प्रमाण पत्र
  • अंक तालिका
  • मतदाता पहचान पत्र
  • पासपोर्ट साइज़ का फोटोआय प्रमाण पत्रजाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)बैंक खाते का विवरण

Online Application Process

  • लाभार्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से हरियाणा वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना के तहत मासिक पेंशन के लिए आवेदन कर सकता है।
  • लाभार्थी को पहले व्यक्तिगत विवरण भरकर पंजीकरण करना होगा।
  • पंजीकरण के बाद, उसी पोर्टल पर लॉगिन करें।
  • सेवाओं/योजना टैब की सूची से वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना चुनें।
  • अब हरियाणा वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र भरें।
  • पोर्टल पर सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
  • आवेदन पत्र का अच्छी तरह से पूर्वावलोकन करें और सबमिट करने के लिए सबमिट बटन पर क्लिक करें।
  • प्राप्त आवेदन पत्र को जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाएगा।
  • सत्यापन के बाद, 2,750/- रुपये की मासिक वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थी के बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी।
  • लाभार्थी हरियाणा वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना की आवेदन स्थिति ऑनलाइन देख सकते हैं।
  • लाभार्थी निम्नलिखित में से किसी भी नंबर पर एसएआरएएल<स्पेस>आवेदन आईडी भेजकर एसएमएस के माध्यम से भी अपनी आवेदन स्थिति की जांच कर सकते हैं:
    • 9954699899
    • 7738299899

Offline Application Process

  • हरियाणा वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना के लिए आवेदन कैसे करें:
  • ऑफलाइन आवेदन पत्र: हरियाणा के बुजुर्ग, वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन पत्र भरकर भी आवेदन कर सकते हैं।
  • आवेदन पत्र कहाँ से प्राप्त करें: ऑफलाइन आवेदन पत्र जिला सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।
  • आवेदन पत्र भरें और दस्तावेज़ संलग्न करें: आवेदन पत्र को सही ढंग से भरें और सभी आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करें।
  • आवेदन पत्र जमा करें: भरा हुआ आवेदन पत्र और सभी दस्तावेजों को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिला कार्यालय में जमा करें।
  • आवेदन पत्रों का सत्यापन: प्राप्त आवेदन पत्रों और दस्तावेजों का विभागीय अधिकारियों द्वारा सत्यापन किया जाएगा।
  • चयनित लाभार्थियों को सूचना: चयनित लाभार्थियों को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एसएमएस या ईमेल के माध्यम से सूचित किया जाएगा।
  • मासिक पेंशन का भुगतान: इसके बाद, लाभार्थी के बैंक खाते में 2,750/- रुपये प्रति माह की मासिक पेंशन मासिक आधार पर हस्तांतरित की जाएगी।

Contact Details

  • हरियाणा अंत्योदय सरल पोर्टल हेल्पलाइन नंबर :- 0172-3968400।
  • हरियाणा अंत्योदय सरल पोर्टल हेल्पडेस्क ईमेल:-saral.harana@gov.in।
  • हरियाणा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता निदेशालय का हेल्पलाइन नंबर :- 0172-2715090
  • हरियाणा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता निदेशालय हेल्पडेस्क ईमेल:- sje@hry.nic.in।
  • सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता निदेशालय, हरियाणा सरकार,
  • एससीओ 20-27, जीवन दीप बिल्डिंग,
  • तीसरी मंजिल, सेक्टर 17-ए
  • चंडीगढ़.

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