Haryana Mukhyamantri Kisan Evam Khetihar Mazdoor Jiwan Suraksha Yojana | हरियाणा मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना

हरियाणा सरकार द्वारा आयोजित “मुख्यमंत्री किसान एवं खेतिहार मजदूर जीवन सुरक्षा योजना” एक महत्वपूर्ण कृषि क्षेत्र की जीवन सुरक्षा योजना है, जिसका उद्देश्य हरियाणा के किसानों और कृषि मजदूरों को कृषि कार्य करते समय होने वाली मृत्यु और अक्षमता के मामलों में वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजना के तहत, हरियाणा सरकार किसान या कृषि मजदूर के परिजनों को मृत्यु के मामले में 5,00,000 रुपये और असमर्थता के मामले में 37,500 रुपये से 2,50,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। यह योजना केवल कृषि कार्य करते समय हुई मृत्यु और अक्षमता को ध्यान में रखती है और सरकारी बाजारियों के माध्यम से इसका प्रबंधन किया जाएगा।

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Haryana Mukhyamantri Kisan Evam Khetihar Mazdoor Jiwan Suraksha Yojana

Benefits Haryana Mukhyamantri Kisan Evam Khetihar Mazdoor Jiwan Suraksha Yojana |फ़ायदे

नीचे उल्लिखित वित्तीय सहायता मुख्यमंत्री किसान एवं खेतिहार मजदूर जीवन सुरक्षा योजना के तहत योग्य लाभार्थियों को प्रदान की जाएगी:

Accident AffectFanancial Assistance
DeathRs. 5,00,000/-
Permanent Disability Due to Breakage of
Backbone or Other Reason.
Rs. 2,50,000/-
Serious Injury or Amputation of Two LimbsRs. 1,87,500/-
Serious Injury or Amputation of One LimbRs. 1,25,000/-
Amputation of All the FingersRs. 75,000/-
Partial Amputation of FingersRs. 37,500/-

Eligibility of Haryana Mukhyamantri Kisan Evam Khetihar Mazdoor Jiwan Suraksha abhiyan |पात्रता

  • किसान और कृषि मजदूर का हरियाणा का निवासी होना चाहिए।
  • किसान और कृषि मजदूर की आयु 10 साल से 65 साल के बीच होनी चाहिए।
  • किसान और कृषि मजदूर की मृत्यु या अक्षमता कृषि संबंधित काम करते समय होनी चाहिए।
  • किसान और कृषि मजदूर की मृत्यु या अक्षमता कृषि संबंधित काम करते समय होनी चाहिए।

Applicable Circumstances of Death/ Disability|मृत्यु/विकलांगता की लागू परिस्थितियाँ

  1. कृषि मशीनरी पर काम करते समय।
  2. कुएं खोदने या ट्यूबवेल लगाने के दौरान।
  3. केन क्रशर, चाफ कटर, कोहलू, थ्रेशर चलाने के दौरान।
  4. कुएं खोदते या ट्यूबवेल लगाते समय हानिकारक गैस इनहेल करने से।
  5. बिजली की चपेट में आने से।
  6. जहरीले जीव या सांप के काटने से मृत्यु होने पर।
  7. मंडी यार्ड में काम करते समय (सामान को लैंडिंग, शिफ्टिंग करते समय)।
  8. खेतों में कीटनाशक, कीटनाशी, खरपतवार इस्तेमाल करते समय।
  9. कृषि उत्पाद को लेकर हादसा होने से।

ये सभी परिस्थितियाँ हरियाणा मुख्यमंत्री किसान और खेतिहार मजदूर जीवन सुरक्षा योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मान्य हैं।

Haryana Mukhyamantri Kisan Evam Khetihar Mazdoor Jiwan Suraksha Yojana

Document Required|दस्तावेज़ की आवश्यकता

यहाँ हैं हरियाणा मुख्यमंत्री किसान एवं खेतिहार मजदूर जीवन सुरक्षा योजना के लिए आवेदन करते समय आवश्यक दस्तावेज़ों के पॉइंट्स:

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  1. निवास प्रमाणपत्र (हरियाणा का डोमिसाइल या रहने का प्रमाण)
  2. परिवार पहचान पत्र
  3. पासपोर्ट साइज फोटो
  4. बैंक खाता विवरण
  5. भूमि के मालिक से अफिडेविट (कृषि मजदूर के लिए)
  6. अक्षमता के मामले में निम्नलिखित दस्तावेज़ आवश्यक होंगे:
    • अक्षमता प्रमाण पत्र
    • ओपीडी रसीद
    • चिकित्सा प्रमाण पत्र
  7. मृत्यु के मामले में निम्नलिखित दस्तावेज़ आवश्यक होंगे:
    • एफआईआर
    • पोस्टमार्टम रिपोर्ट
    • मृत्यु प्रमाण पत्र
  8. पहचान प्रमाण के लिए कोई भी दस्तावेज़:
    • आधार कार्ड
    • मतदाता पहचान पत्र
    • पैन कार्ड
    • ड्राइविंग लाइसेंस

Online Application Process|ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

हरियाणा मुख्यमंत्री किसान एवं खेतिहार मजदूर जीवन सुरक्षा योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया के निम्नलिखित पॉइंट्स हैं:

  1. योग्य आवेदक अंत्योदय सरल पोर्टल के माध्यम से हरियाणा सरकार के द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र भर सकते हैं।
  2. मुख्यमंत्री किसान एवं खेतिहार मजदूर जीवन सुरक्षा योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र अंत्योदय सरल पोर्टल पर उपलब्ध है।
  3. लाभार्थी को पहले पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा।
  4. नीचे दिए गए विवरणों को रजिस्ट्रेशन फॉर्म में भरना होगा:
    • आवेदक का नाम
    • आधार संख्या
    • मोबाइल नंबर
    • ईमेल आईडी
  5. प्राप्त किए गए उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड को भरकर पोर्टल पर लॉगिन करें।
  6. सेवाओं/ योजनाओं की सूची से मुख्यमंत्री किसान एवं खेतिहार मजदूर जीवन सुरक्षा योजना का चयन करें।
  7. अब ऑनलाइन आवेदन पत्र भरें।
  8. पोर्टल पर सभी आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।
  9. हरियाणा मुख्यमंत्री किसान एवं खेतिहार मजदूर जीवन सुरक्षा योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र सबमिट करने के लिए सबमिट बटन पर क्लिक करें।
  10. प्राप्त आवेदन पत्रों की सत्यापन उचित विभाग के अधिकारियों द्वारा की जाएगी।
  11. सत्यापन के बाद मुख्यमंत्री किसान एवं खेतिहार मजदूर जीवन सुरक्षा योजना के तहत वित्तीय सहायता लाभार्थी के बैंक खाते में हस्तांतरित की जाएगी।

Offline Application Process|ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया

  1. हरियाणा मुख्यमंत्री किसान एवं खेतिहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना के लिए वित्तीय सहायता के लिए आवेदन पत्र ऑफलाइन भर सकते हैं।
  2. योजना के ऑफलाइन आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए हरियाणा सरकार के कृषि विपणन बोर्ड के जिला कार्यालय में उपलब्ध हैं।
  3. आवेदन पत्र लेकर ध्यानपूर्वक भरें।
  4. इसके साथ सभी आवश्यक दस्तावेज़ जोड़ें।
  5. अब आवेदन पत्र सभी दस्तावेज़ों के साथ हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड जिला कार्यालय में जमा करें।
  6. संबंधित अधिकारी आवेदन पत्र और दस्तावेज़ों की समीक्षा करेंगे।
  7. सत्यापन के बाद, मुख्यमंत्री किसान एवं खेतिहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना के तहत वित्तीय सहायता लाभार्थी के बैंक खाते में हस्तांतरित की जाएगी।

How to Check Application Status|आवेदन की स्थिति कैसे जांचें

हरियाणा मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना:

  1. हरियाणा मुख्यमंत्री किसान एवं खेतिहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना के आवेदन की स्थिति ऑनलाइन जांची जा सकती है।
  2. हरियाणा सरकार के एंटोडे सरल पोर्टल पर जाएं और ‘आवेदन की स्थिति ट्रैक करें’ पर क्लिक करें।
  3. आवेदन की स्थिति फॉर्म में निम्नलिखित विवरण भरें:
    • विभाग का नाम।
    • योजना का नाम चुनें।
    • आवेदन संख्या भरें।
  4. ‘सबमिट’ बटन पर क्लिक करने के बाद, आवेदन की स्थिति स्क्रीन पर प्रदर्शित होगी।
  5. हरियाणा मुख्यमंत्री किसान एवं खेतिहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना के आवेदन की स्थिति ऑफलाइन भी जांची जा सकती है।
  6. SARAL <अंतर्गत> आवेदन आईडी टाइप करके इसे नीचे दिए गए नंबर पर भेजें:
    • 9954699899
    • 7738299899
  7. कुछ समय बाद लाभार्थी को एसएमएस के माध्यम से आवेदन की स्थिति मिलेगी।

Contact Details|सम्पर्क करने का विवरण

हरियाणा अंत्योदय सरल पोर्टल और हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड:

  1. हरियाणा एंट्योडे सरल पोर्टल हेल्पलाइन नंबर: 0172-3968400।
  2. हरियाणा एंट्योडे सरल पोर्टल हेल्पडेस्क ईमेल: saral.haryana@gov.in
  3. हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड टोल फ्री नंबर: 18001802060।
  4. हरियाणा सरकार, राज्य कृषि विपणन बोर्ड, संयुक्त संख्या – 6, सेक्टर – 6, पंचकुला, हरियाणा।

हरियाणा मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना क्या है?

यह योजना हरियाणा सरकार द्वारा किसानों और खेतीहर मजदूरों को जीवन सुरक्षा प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। इसके तहत, दुर्घटना या किसी अन्य अप्रिय घटना में मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में, लाभार्थी परिवार को वित्तीय सहायता दी जाती है। इसका उद्देश्य किसानों और मजदूरों को आर्थिक संकट से सुरक्षा प्रदान करना है।

इस योजना के तहत कौन पात्र है?

हरियाणा का कोई भी किसान या खेतीहर मजदूर, जिसकी उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच है, इस योजना के तहत पात्र है। इसके लिए किसान या मजदूर को हरियाणा का निवासी होना चाहिए और उसे खेती या खेती से जुड़ी गतिविधियों में संलग्न होना चाहिए।

इस योजना के तहत कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है?

इस योजना के तहत, दुर्घटना में मृत्यु या पूर्ण विकलांगता होने पर लाभार्थी परिवार को 5 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। आंशिक विकलांगता की स्थिति में भी आर्थिक सहायता का प्रावधान है, जो विकलांगता की गंभीरता के आधार पर निर्धारित की जाती है।