Gujarat Mukhyamantri Kisan Sahay Yojana | गुजरात मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना

हर साल कई किसान अप्रत्याशित प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल नुकसान का सामना करते हैं। यह किसानों और कृषि गतिविधियों पर निर्भर लोगों की आजीविका को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है।

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प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल नुकसान से किसानों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, गुजरात सरकार ने 2020 में मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना शुरू की। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गुजरात के किसानों को फसल नुकसान के मामले में वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना के तहत निम्नलिखित प्राकृतिक आपदाओं के कारण वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी:

Gujarat Mukhyamantri Kisan Sahay Yojana
  1. सूखा
  2. भारी वर्षा
  3. असमय वर्षा

मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना के तहत 56 लाख से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा। इस योजना का नोडल विभाग कृषि, किसान कल्याण और सहकारिता विभाग है।

फसल नुकसान के मामले में किसानों को निम्नलिखित वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी:

  1. यदि फसल नुकसान 33% से 60% है, तो प्रति हेक्टेयर ₹20,000/- प्रदान किए जाएंगे।
  2. यदि फसल नुकसान 60% से अधिक है, तो प्रति हेक्टेयर ₹25,000/- प्रदान किए जाएंगे।

किसानों को मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना के तहत पंजीकरण कराने के लिए कोई प्रीमियम नहीं देना होगा। वित्तीय सहायता अधिकतम 4 हेक्टेयर कृषि भूमि तक ही प्रदान की जाएगी।

पात्र किसान अपने निकटतम ई ग्राम केंद्र पर जाकर फसल नुकसान के मामले में वित्तीय सहायता का लाभ उठा सकते हैं।

Eligibility of Gujarat Mukhyamantri Kisan Sahay Yojana | पात्रता

मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना के लिए पात्रता शर्तें निम्नलिखित हैं:

  1. आवेदक गुजरात का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  2. आवेदक किसान होना चाहिए।
  3. सभी छोटे, सीमांत और पट्टेदार किसान पात्र हैं।
  4. किसान का फसल नुकसान निम्नलिखित आपदाओं में से किसी एक के कारण होना चाहिए:
    • सूखा
    • भारी वर्षा
    • असमय वर्षा
Gujarat Mukhyamantri Kisan Sahay Yojana

Benefits | फ़ायदे

फसल नुकसान के मामले में किसानों को निम्नलिखित वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी:

Amount of AssistanceCrop Loss Percentage
Rs. 20,000/- per HectareCrop Loss of 33% to 60%
Rs. 25,000/- per HectareCrop Loss of Over 60%

Document Required | दस्तावेज़ की आवश्यकता

आवेदन के समय निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक हैं:

  1. गुजरात का निवास प्रमाण पत्र
  2. आधार कार्ड
  3. जाति प्रमाण पत्र
  4. आय प्रमाण पत्र
  5. भूमि अभिलेख की प्रतिलिपि
  6. बैंक खाता विवरण

How to Apply | आवेदन कैसे करें

प्राकृतिक आपदा के कारण फसल नुकसान होने पर मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना के तहत वित्तीय सहायता के लिए किसान को अपने निकटतम ई ग्राम केंद्र पर जाना होगा।

  1. केंद्र में उपस्थित सहायक किसान का आवेदन पत्र मुफ्त में भरेंगे।
  2. आवेदन पत्र भरने के लिए आधार कार्ड और भूमि अभिलेख प्रमाण पत्र अनिवार्य हैं।
  3. आवेदन पत्र जमा करने के बाद, सहायक किसान को आवेदन पत्र की एक प्रिंट आउट देंगे।
  4. आवेदन पत्र और सभी दस्तावेजों को सत्यापन के लिए जिला कृषि अधिकारी (DAO) को भेजा जाएगा।
  5. जिला कृषि अधिकारी कृषि क्षेत्र का भौतिक सत्यापन करेंगे और किसान के फसल नुकसान का आकलन करेंगे।
  6. उसके बाद, जिला कृषि अधिकारी अपनी रिपोर्ट अंतिम अनुमोदन के लिए कृषि विभाग को सौंपेंगे।
  7. विभाग से अंतिम अनुमोदन मिलने के बाद, वित्तीय सहायता की राशि किसान के दिए गए बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी।

Contact Details | सम्पर्क करने का विवरण

गुजरात कृषि, किसान कल्याण और सहकारिता विभाग हेल्पलाइन नंबर: 079-23250802

गुजरात कृषि, किसान कल्याण और सहकारिता विभाग हेल्पडेस्क ईमेल: secagri@gujarat.gov.in

कृषि, किसान कल्याण और सहकारिता विभाग, गुजरात सरकार, ब्लॉक नंबर 5, पहली मंजिल, न्यू सचिवालय, गांधीनगर, गुजरात

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