Delhi Pension Scheme(Yojana) to Women in Distress | संकटग्रस्त महिलाओं के लिए दिल्ली पेंशन योजना

Here is the intro of Delhi Pension Scheme(Yojana) to Women in Distress | संकटग्रस्त महिलाओं के लिए दिल्ली पेंशन योजना

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  • उद्देश्य: दिल्ली की वंचित महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना।
  • नोडल विभाग: महिला एवं बाल विकास विभाग, दिल्ली सरकार।
  • अन्य नाम: दिल्ली विधवा पेंशन योजना, दिल्ली वित्तीय सहायता योजना (महिलाओं के लिए)।

पात्रता:

  • महिलाओं की श्रेणियाँ:
    • तलाकशुदा
    • विधवा
    • निराश्रित
    • परित्यक्ता
    • अलग रहने वाली
  • आय सीमा: परिवार की वार्षिक आय 1,00,000/- रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
Delhi Pension Scheme to Women in Distress

लाभ:

  • मासिक पेंशन: 2,500/- रुपये

आवेदन प्रक्रिया:

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  • ऑनलाइन माध्यम:
    • नई दिल्ली नगरपालिका परिषद पोर्टल
    • ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल (दिल्ली सरकार)
  • ऑफ़लाइन माध्यम: संबंधित विभाग में संपर्क करें।

Benefits of Delhi Pension Scheme(Yojana) to Women in Distress

संकटग्रस्त महिलाओं को दिल्ली पेंशन योजना के तहत सभी पात्र महिला लाभार्थियों को निम्नलिखित मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी:-

  • रु. सभी विकलांग लाभार्थियों को 2,500/- मासिक पेंशन।
Delhi Pension Scheme to Women in Distress

Eligibility

  • दिल्ली की निवासी: आवेदिका दिल्ली की निवासी 5 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
  • महिला श्रेणी: आवेदिका को निम्न में से किसी एक श्रेणी से संबंधित होना चाहिए:
    • विधवा
    • तलाकशुदा
    • अलग रहने वाली (पति से अलग)
    • बेसहारा
    • त्यागी हुई (पति द्वारा त्यागी गई)
  • आयु सीमा: आवेदिका की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
  • आय सीमा: महिला लाभार्थी की वार्षिक पारिवारिक आय ₹1,00,000/- प्रति वर्ष से कम होनी चाहिए।
  • अन्य सरकारी सहायता: आवेदिका भारत सरकार या दिल्ली सरकार की किसी अन्य वित्तीय सहायता की प्राप्तकर्ता नहीं होनी चाहिए।

Document Required

संकटग्रस्त महिलाओं के लिए दिल्ली पेंशन योजना के लिए आवेदन करते समय नीचे दिए गए दस्तावेजों की आवश्यकता इस प्रकार है:-

5 साल के लिए दिल्ली का निवास प्रमाण या अधिवास।

  • उम्र साबित करने के लिए कोई दस्तावेज़।
  • आय प्रमाण पत्र या स्वघोषणा।
    आधार कार्ड।
  • बीपीएल कार्ड. (यदि लागू हो)
    जाति प्रमाण पत्र. (यदि लागू हो)
    पति का मृत्यु प्रमाण पत्र. (विधवा के मामले में)
    तलाक का फरमान.
    (तलाकशुदा के मामले में)
    पृथक्करण पत्र.
    (अलग होने की स्थिति में)
    पासपोर्ट साइज फोटो.
  • मोबाइल नंबर।
    बैंक के खाते का विवरण।

Online Application Process

  • पात्र महिलाएं संकटग्रस्त महिलाओं के लिए दिल्ली पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से मासिक पेंशन के लिए आवेदन कर सकती हैं।
  • संकटग्रस्त महिलाओं के लिए दिल्ली पेंशन योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र दिल्ली सरकार के ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर उपलब्ध है।
  • लाभार्थी महिलाओं को ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराना होगा।
  • पंजीकरण हेतु आधार कार्ड अनिवार्य है।
  • पंजीकरण के बाद पोर्टल पर लॉग इन करें।
  • “सेवाओं के लिए आवेदन करें” टैब से “दिल्ली पेंशन योजना (महिलाओं के लिए)” चुनें।
  • ऑनलाइन आवेदन पत्र भरें।
  • सभी आवश्यक दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड करें।
  • आवेदन पत्र जमा करें।
  • जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी आवेदन पत्र की जाँच करेंगे।
  • 2,500/- रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता महिला लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाएगी।
  • योग्य महिला लाभार्थी नई दिल्ली नगर परिषद पोर्टल पर भी पेंशन के लिए आवेदन कर सकती हैं।

Offline Application Process

  • आवेदन पत्र प्राप्त करें: महिला एवं बाल विकास विभाग के किसी भी जिला कार्यालय से निःशुल्क आवेदन पत्र प्राप्त करें।
  • आवेदन पत्र भरें: आवेदन पत्र को ध्यानपूर्वक भरें।
  • दस्तावेज़ संलग्न करें: सभी आवश्यक दस्तावेज़ों को आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें।
  • आवेदन जमा करें: आवेदन पत्र और दस्तावेज़ों को महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यालय में जमा करें।
  • सत्यापन: जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी द्वारा आवेदन पत्रों का सत्यापन किया जाएगा।
  • पेंशन प्राप्त करें: सत्यापन के बाद, 2,500/- रुपये की मासिक पेंशन लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाएगी।

Contact Details

  • संकटग्रस्त महिलाओं के लिए दिल्ली पेंशन योजना हेल्पलाइन नंबर:-
  • 011-23832588.
  • 1031.
  • संकटग्रस्त महिलाओं के लिए दिल्ली पेंशन योजना हेल्पडेस्क ईमेल:- edistrict-grievance@supportgov.in।
  • महिला एवं बाल विकास विभाग, दिल्ली सरकार,
  • महाराणा प्रताप आईएसबीटी कॉम्प्लेक्स,
  • कश्मीरी गेट, नई दिल्ली।
  • 110006.

How can I apply for 1000 RS for women in Delhi?

The scheme to provide Rs. 1000 per month to women in Delhi is called Mukhyamantri Mahila Samman Yojana.
The application process for this scheme has not started yet. The Delhi government will release details about the application process soon.

What is the scheme for Delhi women?

The Delhi government has announced the Mukhyamantri Mahila Samman Yojana, which will provide Rs. 1,000 per month to every woman resident of Delhi above the age of 18.

Who is eligible for Delhi pension Scheme?

Individuals eligible for the Delhi Pension Scheme include senior citizens (60 years and above), widows, and people with disabilities, who are residents of Delhi and meet specific income criteria set by the government. Applicants must not be receiving any other government pension or financial assistance.

What is the amount of widow pension in Delhi?

In Delhi, the widow pension under the Vidhwa Pension Scheme provides eligible women with financial assistance of ₹2,500 per month. This amount is directly transferred to the beneficiary’s bank account. To qualify, applicants must be permanent residents of Delhi, aged between 18 and 59, with an annual income below ₹1 lakh, and must not be receiving any other form of government pension or assistance​ (Women & Child Dev)​ (IndiaFilings).