Chhattisgarh Saur Sujla Yojana | छत्तीसगढ़ सौर सुजला योजना

छत्तीसगढ़ सौर सुजला योजना राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसकी शुरुआत 1 नवम्बर 2016 को हुई थी। यह योजना छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा) की जिम्मेदारी है, जिसके तहत सौर पम्प स्थापित कर किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। इस योजना के माध्यम से किसानों को बिजली पर निर्भरता से मुक्त किया जाता है और सिंचाई हेतु सोलर पम्पों का उपयोग किया जाता है। योजना के अंतर्गत, 3 और 5 एच.पी. क्षमता के सोलर पम्प की स्थापना करने के लिए किसानों को राहत दी जाती है और उन्हें रियायती दरों पर पम्प लगवाने का मौका मिलता है। इसके अलावा, पम्पों की धनराशि का अधिकांश अनुदान सरकार द्वारा दिया जाता है और पम्पों को 5 वर्ष की वारंटी और बीमा की सुरक्षा भी प्रदान की जाती है। इस योजना का लाभ पाने के लिए किसान ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन कर सकते हैं।

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योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ | Benefits Chhattisgarh Saur Sujla Yojana

कृपया ध्यान दें, यहाँ आपको वह सारांश प्रदान किया जाएगा जिसे आप अपनी अंगुलियों पर लिख सकते हैं:

किसान की श्रेणीपम्प की क्षमतापम्प का प्रकारलागत की राशि (रूपये में)किसान का अंशदान (रूपये में)सरकार द्वारा अनुदान (रूपये में)
सामान्य3 एच.पी.सबमर्सिबल पम्पए.सी.2,73,758/-18,000/-
डी.सी.2,78,173/-18,000/-
सरफेस पम्पए.सी.2,60,512/-18,000/-
डी.सी.2,60,512/-18,000/-
सामान्य5 एच.पी.सबमर्सिबल पम्पए.सी.3,53,236/-20,000/-
डी.सी.3,87,456/-20,000/-
सरफेस पम्पए.सी.3,52,132/-20,000/-
डी.सी.3,84,144/-20,000/-

यहाँ आपके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर पम्प की श्रेणी, पम्प की क्षमता, पम्प का प्रकार, लागत की राशि (रूपये में), किसान का अंशदान (रूपये में), और सरकार द्वारा अनुदान (रूपये में) का एक सारणी है:

किसान की श्रेणीपम्प की क्षमतापम्प का प्रकारलागत की राशि (रूपये में)किसान का अंशदान (रूपये में)सरकार द्वारा अनुदान (रूपये में)
अन्य पिछड़ा वर्ग3 एच.पी.सबमर्सिबल पम्प2,73,758/-12,000/-2,61,758/-
डी.सी.2,78,173/-12,000/-2,66,173/-
सरफेस पम्प2,60,512/-12,000/-2,48,512/-
डी.सी.2,60,512/-12,000/-2,48,512/-
5 एच.पी.सबमर्सिबल पम्पए.सी.3,53,236/-15,000/-3,38,236/-
डी.सी.3,87,456/-15,000/-3,72,456/-
सरफेस पम्प3,52,132/-15,000/-3,37,132/-
डी.सी.3,84,144/-15,000/-3,69,144/-

यहाँ आपके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर पम्प की श्रेणी, पम्प की क्षमता, पम्प का प्रकार, लागत की राशि (रूपये में), किसान का अंशदान (रूपये में), और सरकार द्वारा अनुदान (रूपये में) का एक सारणी है:

किसान की श्रेणीपम्प की क्षमतापम्प का प्रकारलागत की राशि (रूपये में)किसान का अंशदान (रूपये में)सरकार द्वारा अनुदान (रूपये में)
अनुसूचित जाति/ जनजाति3 एच.पी.सबमर्सिबल पम्प2,73,758/-7,000/-2,66,758/-
डी.सी.2,78,173/-7,000/-2,71,173/-
सरफेस पम्प2,60,512/-7,000/-2,53,512/-
डी.सी.2,60,512/-7,000/-2,53,512/-
5 एच.पी.सबमर्सिबल पम्पए.सी.3,53,236/-10,000/-3,43,236/-
डी.सी.3,87,456/-10,000/-3,77,456/-
सरफेस पम्प3,52,132/-10,000/-3,42,132/-
डी.सी.3,84,144/-10,000/-3,74,144/-

पात्रता | Eligibility

छत्तीसगढ़ सौर सुजला योजना के अंतर्गत निम्नलिखित पात्रताएं हैं:

  1. योजना के लाभार्थी केवल छत्तीसगढ़ के किसान हो सकते हैं।
  2. किसान के पास जल स्त्रोत होना आवश्यक है, जैसे कि बोरवेल, कुआं, या नाला।

लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज | Documents required to avail the benefits

छत्तीसगढ़ सौर सुजला योजना के लिए आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ आवश्यक हैं:

  1. 2 फोटोग्राफ।
  2. आधार कार्ड।
  3. पहचान पत्र।
  4. निवास का प्रमाण पत्र।
  5. वोटर आईडी कार्ड।
  6. बिजली का बिल।
  7. जाति प्रमाण पत्र।
  8. स्थापना स्थल का फोटो।
  9. भूमि से सम्बंधित दस्तावेज़।
  10. स्थापना स्थल का नक्शा।
  11. प्रोसेसिंग शुल्क जमा की रसीद।
  12. बैंक खाता विवरण।
  13. स्वप्रमाणित घोषणा पत्र।

लाभ लेने की प्रक्रिया | Process of taking benefit

छत्तीसगढ़ सौर सुजला योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी किसान निम्नलिखित दो माध्यमों से आवेदन कर सकते हैं:

ऑनलाइन छत्तीसगढ़ सौर सुजला योजना पोर्टल द्वाराछत्तीसगढ़ सौर सुजला योजना लाभ लेने के लिए आवेदक आवेदन ऑनलाइन सौर सुजला पोर्टल
 के द्वारा कर सकते है।
आवेदक को सौर सुजला पोर्टल पर पंजीकरण
 कराना होगा।
निजी जानकारी भरने के पश्चात मांगे गए दस्तावेज़ अपलोड करने होंगे।
उसके पश्चात रजिस्टरपर क्लिक करते ही आवेदक का आवेदन पत्र जमा हो जायेगा।
आवेदन पत्र और दस्तावेज़ों की गहनता से जांच की जाएगी और किसान के द्वारा प्रस्तावित स्थल का निरिक्षण किया जायेगा।
आवेदन पत्र स्वीकृत हो जाने पर आवेदक को उसके दिए गए मोबाइल नंबर पर सूचित कर दिया जायेगा।
ऑफलाइन आवेदन पत्र द्वाराछत्तीसगढ़ सौर सुजला योजना के लिए आवेदन ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से भी किया जा सकता है।
आवेदक को आवेदन पत्र अच्छे से भर कर उसके साथ समस्त दस्तावेज़ संलग्न करने होंगे।
उसके पश्चात उस आवदेन पत्र को निम्नलिखित में से किसी एक कार्यालय में जमा कराना होगा :-कृषि विभाग कार्यालय।
छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा) कार्यालय।
आवेदन पत्र जमा करने के पश्चात उसकी गहनता से जांच होगी।
किसान के प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण किया जायेगा।
आवेदन पत्र स्वीकृत हो जाने की दशा में आवेदक को उसके मोबाइल नंबर पर सूचित कर दिया जायेगा।

योजना के महत्वपूर्ण बिंदु | Important points of the plan

छत्तीसगढ़ सौर सुजला योजना के अंतर्गत अब तक 1 लाख से भी ज्यादा सोलर सिंचाई पम्प लगाए जा चुके हैं। इस योजना में केवल 03 एच.पी. और 05 एच.पी. की क्षमता के सोलर पम्प लगाए जाएंगे। योजना के अनुसार, सोलर पम्प के लिए 5 साल की रख-रखाव वारंटी के साथ ही चोरी और क्षतिग्रस्ति के खिलाफ भी बीमा प्रदान किया जाएगा।

किसानों को अपने अंशदान के अतिरिक्त निम्नलिखित प्रोसेसिंग शुल्क भी देना होगा:

  • 03 एच.पी. के पम्प पर 3,000/- रुपये।
  • 05 एच.पी. के पम्प पर 4,800/- रुपये।

सम्पर्क करने का विवरण | contact details

यहाँ छत्तीसगढ़ सौर सुजला योजना से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी है:

  • हेल्पलाइन नम्बर: 18001234591
  • हेल्पडेस्क ईमेल: contact.creda@gov.in
  • पता: छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा), वी.आई.पी. रोड (एयरपोर्ट रोड), ऊर्जा शिक्षा पार्क के पास, रायपुर – 492015, छत्तीसगढ़।

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