Chhattisgarh Rajiv Gandhi Gramin Bhoomihin Krishi Majdoor Nyay Yojana | छत्तीसगढ़ राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना
Here is the intro of Chhattisgarh Rajiv Gandhi Gramin Bhoomihin Krishi Majdoor Nyay Yojana | छत्तीसगढ़ राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना
- छत्तीसगढ़ राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि मजदूरी पर जीवन आधारित है, लेकिन खरीफ के अलावा अन्य कृषि सत्रों में रोजगार के अवसर समाप्त हो जाते हैं।
- इसी कारण राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की शुरुआत की गई है, जो राज्य के भूमिहीन कृषि मजदूरों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का उद्देश्य रखती है।
- यह योजना 2021-2022 वित्तीय वर्ष से पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में लागू है, जिससे कृषि सत्रों पर निर्भरता में कमी आएगी और मजदूरों की आय में सुधार होगा।
- योजना के तहत केवल उन ग्रामीण निवासियों को लाभ मिलेगा जिनके पास कृषि भूमि नहीं है, और इसके द्वारा लगभग 10 लाख लोगों को फायदा पहुँचेगा।
- लाभ उठाने के लिए योजना के पोर्टल पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य है, जिससे ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकें।
उद्देश्य | Objective
ग्रामीण क्षेत्र में भूमिहीन कृषि मजदूरों को पहचानने और उन्हें वार्षिक आर्थिक अनुदान प्रदान करने का मकसद है।
इस अनुदान के माध्यम से भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों की आय में सुधार होगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में मदद मिलेगी।
यह योजना ग्रामीण क्षेत्र के सभी भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए है, जो की खुद की भूमि से वंचित हैं।
आर्थिक अनुदान की सहायता से इन मजदूर परिवारों की आय में वृद्धि होगी और उन्हें निरंतर रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।
योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ | Benefits under the scheme
- पात्र परिवार के मुखिया को प्रति वर्ष 7,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
- इस अनुदान से पात्र परिवार के मुखिया की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
- यह सहायता ग्रामीण क्षेत्र के परिवारों के लिए है, जो कि भूमिहीन कृषि मजदूरी पर निर्भर करते हैं।
- अनुदान की राशि स्थानीय सरकार द्वारा प्रति वर्ष सीधे मुखिया के खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
- इस सहायता से मुखिया को निरंतर रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे और उनका जीवन स्थायी बनेगा।
पात्रतायें | Eligibility of Chhattisgarh Rajiv Gandhi Gramin Bhoomihin Krishi Majdoor Nyay Yojana
मैं खुशी होगी आपकी मदद करने में. नीचे दिए गए हैं आपके अनुरोध पर पॉइंट्स:
- छत्तीसगढ़ के मूल निवासी परिवार जिनके पास अपनी कृषि भूमि नहीं हैं, उनको भूमिहीन माना जाएगा।
- यह योजना उन परिवारों के लिए है जिनके पास न तो कोई अपनी भूमि है और न ही उनके परिवार के किसी सदस्य के पास कृषि भूमि है।
- इस योजना के अंतर्गत भूमिहीन परिवारों को वार्षिक आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
- यह सहायता उन्हें अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार करने और रोजगार के अवसरों में सुधार करने में मदद करेगी।
- पात्र परिवारों के मुखिया को प्रति वर्ष निर्धारित राशि की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, जो स्थानीय सरकार द्वारा सीधे उनके खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
योजना के अंतर्गत पात्र परिवार | Families eligible under the scheme
मुझे खुशी है कि आपकी मदद कर सकूं. नीचे दिए गए हैं आपके अनुरोध पर पॉइंट्स:
- योजना के अंतर्गत केवल वह परिवार पात्र होंगे जिनके पास कृषि भूमि नहीं है।
- इन परिवारों का मुख्य आय स्रोत शारीरिक श्रम है, जैसे कि मनरेगा के तहत कार्य करने वाले मजदूर।
- यदि इनमें से किसी परिवार के पास अपनी कृषि भूमि नहीं है, तो वे सभी इस योजना के अंतर्गत पात्र माने जाएंगे:
- चरवाहा
- लौहार
- बढ़ई
- मोची
- धोबी
- नाई
- पुरोहित जैसे पौनी पसारी व्यवस्था से जुड़े परिवार
- वनोपज संग्राहक
- इसके अतिरिक्त, शासन द्वारा समय-समय पर नियत अन्य वर्ग भी इस योजना के लिए पात्र हो सकते हैं यदि उनके पास कृषि भूमि नहीं है।
अन्य पात्र परिवार | Other eligible families
मुझे खुशी है कि आपकी मदद कर सकूं. नीचे दिए गए हैं आपके अनुरोध पर पॉइंट्स:
- दिनांक 20.05.2022 के आदेश के अनुसार, कुछ नई श्रेणियां इस योजना में शामिल की गई हैं।
- इन श्रेणियों में शामिल हैं वे व्यक्ति जो अनुसूचित क्षेत्रों के देव स्थल में पूजा करते हैं, जैसे:
- पुजारी
- बैगा
- मांझी
- गुनिया
- आदिवासियों के देव स्थल के हाट पहरिये एवं बाज़ा मोहरिया
- ये श्रेणियां, कृषि भूमि होने के बाद भी इस योजना का लाभ ले सकती हैं।
- हालांकि, इन श्रेणियों के वे परिवार जो शासन से अन्य सामाजिक भत्ता या आर्थिक सहायता प्राप्त कर रहे हैं, वो इस योजना के लाभ लेने के लिए पात्र नहीं हैं।
Important Links
Employment Generation Programme
West Bengal Krishak Bandhu Scheme
परिवार जो पात्र नहीं | Families who are not eligible
मुझे खुशी है कि आपकी मदद कर सकूं. नीचे दिए गए हैं आपके अनुरोध पर पॉइंट्स:
- योजना के तहत केवल वे परिवार पात्र हैं जिनके पास कृषि भूमि नहीं है।
- वे परिवार जिनके पास शासन द्वारा दी गयी पट्टे की भूमि है, वे भी इस योजना के लाभार्थी होंगे।
- वे परिवार जिनके पास वन अधिकार प्रमाण पत्र है, वे भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
- इन श्रेणियों के अलावा निम्नलिखित कोई भी व्यक्ति या परिवार इस योजना के लाभार्थी नहीं होंगे:
- राज्य के नगर क्षेत्र में रहने वाला परिवार या व्यक्ति
- संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति
- केंद्र व राज्य सरकार के अधिकारी या कर्मचारी जो अभी भी सेवा में हैं
- केंद्र व राज्य सरकार के सेवानिवृत्त अधिकारी या कर्मचारी
- केंद्र व राज्य सरकार के संविदा पर कार्य करने वाले अधिकारी या कर्मचारी
- दैनिक वेतन पर काम करने वाले कर्मचारी
- वो अधिकारी या कर्मचारी जिसने PSU में काम किया हो
- केंद्र व राज्य सरकार के वर्तमान या पूर्व मंत्री
- लोकसभा व राज्यसभा के वर्तमान या पूर्व सदस्य
- राज्य विधान सभा व राज्य विधान परिषद् के वर्तमान या पूर्व सदस्य
- जिला पंचायत का वर्तमान या पूर्व अध्यक्ष
- जनपद पंचायत का कोई वर्तमान या पूर्व अध्यक्ष
- ग्राम पंचायत का कोई वर्तमान या पूर्व सरपंच
- किसी भी नगर का वर्तमान या पूर्व मेयर/अध्यक्ष
- कोई भी आयकर भरने वाला परिवार
- डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील, आर्किटेक्ट
लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज | Documents required to avail the benefits
यहाँ आपके द्वारा चाहिए गए दस्तावेज़ की सूची है:
- आधार कार्ड
- फोटोग्राफ
- मोबाइल नंबर
- स्थायी निवास प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक
इन दस्तावेज़ों की आवश्यकता हो सकती है विभिन्न सरकारी योजनाओं में पंजीकरण और लाभ प्राप्ति के लिए।
आवेदन कैसे करें | how to apply
मुख्य लाभार्थी को लाभ प्राप्त करने हेतु राजीव गाँधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। आवेदन पत्र के साथ आधार कार्ड, बैंक पासबुक की छायाप्रति संलग्न करके ग्राम पंचायत के सचिव के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। आवेदन पत्र में मोबाइल नंबर का उल्लेख करना अनिवार्य है। आवेदन जमा करने के बाद पंचायत सचिव द्वारा प्राप्ति पावती प्रदान की जाएगी। इसके बाद उक्त आवेदन पत्र को ग्राम पंचायत सचिव द्वारा अन्य संबंधित कार्यालय में जमा कराया जाएगा। उसके बाद उक्त आवेदन पत्र की पोर्टल में प्रविष्टि की जाएगी। आवेदन की जाँच संबंधित राजश्व अधिकारियों द्वारा की जाएगी। आवेदन पत्र सही पाया जाने पर आवेदक को एसएमएस के माध्यम से सूचित किया जाएगा। और नियमानुसार समयानुसार आवेदक के खाते में योजना की राशि स्थानांतरित की जाएगी।
योजना के महत्वपूर्ण बिंदु
- योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि ग्रामीण मजदूरों को उस समर्थन की पहुँच पहुंचाया जाए, जिनके पास अपनी खेती की जमीन नहीं है।
- इस योजना के अंतर्गत, लगभग 10 लाख लोगों को वार्षिक ₹7,000 की सहायता प्रदान की जाएगी।
- इस सहायता से उनकी आय में वृद्धि होगी और उन्हें आर्थिक स्थिरता मिलेगी।
- अब तक, छत्तीसगढ़ सरकार ने ₹71.02 करोड़ का भुगतान करके 3.55 लाख लाभार्थियों के खातों में धनराशि ट्रांसफर की है।
- आवासीय उपयोग हेतु धारित भूमि को कृषि भूमि के रूप में माना जाएगा।
- पंजीकृत परिवार के मुखिया की मृत्यु की स्थिति में, परिवार को नए सिरे से पोर्टल पर आवेदन करना होगा।
- पंजीकरण के समय गलत जानकारी प्रदान करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
- पट्टे पर मिली भूमि को इस योजना के अंतर्गत कृषि भूमि माना जाएगा, जिससे लाभार्थियों को योजना के अनुसार राशि प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।
योजना का सारांश | Summary of the scheme
प्रकार | संख्या |
---|---|
कुल पंजीकरण | 431232 |
स्वीकृत पंजीकरण | 355144 |
निरस्त पंजीकरण | 75940 |
प्रथम किस्त प्राप्त लाभार्थी | 352793 |
द्वितये किस्त प्राप्त लाभार्थी | 352701 |
छत्तीसगढ़ में भूमिहीन का पैसा कब डालेगा?
छत्तीसगढ़ में भूमिहीन किसानों को राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत साल में चार किश्तों में पैसा दिया जाता है।
2023-24 की पहली किश्त 15 अगस्त 2023 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किसानों के खातों में ट्रांसफर की थी।
दूसरी किश्त सितंबर 2023 में दी गई थी।
तीसरी किश्त सितंबर 2023 में दी जानी थी, लेकिन चुनावों के कारण इसे अक्टूबर 2023 में टाल दिया गया था।
चौथी और अंतिम किश्त की तारीख अभी घोषित नहीं हुई है, लेकिन यह मार्च 2024 तक दी जा सकती है।
अधिक जानकारी के लिए:
छत्तीसगढ़ सरकार की वेबसाइट: https://cgstate.gov.in/
राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना: https://mohla-manpur-ambagarhchowki.cg.gov.in/en/scheme/rajiv-gandhi-rural-landless-agricultural-laborer-justice-scheme/
न्यूज़ 18: https://m.youtube.com/watch?v=fwgpT0PzClo
Gulfam Qamar: India Sarkar Yojana
Gulfam Qamar has been instrumental in the implementation and management of various India Sarkar Yojana (Government of India Schemes) aimed at improving the socio-economic fabric of the country. These schemes encompass a broad spectrum of sectors, each designed to enhance the welfare and quality of life for the citizens of India. Key initiatives include:
Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY): A financial inclusion program providing banking access to the unbanked.
Swachh Bharat Abhiyan: A nationwide cleanliness campaign focused on eliminating open defecation and promoting sanitation.
Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY): An affordable housing initiative for urban and rural poor.
Ayushman Bharat: A healthcare scheme offering comprehensive health coverage to economically vulnerable families.
Make in India: An initiative to turn India into a global manufacturing hub.
Digital India: A campaign to ensure government services are available electronically and improve internet connectivity.
Skill India: A program aimed at training millions of people in various skills to enhance employability.
Atmanirbhar Bharat: A self-reliance campaign promoting economic growth and reducing dependency on imports.
These initiatives, under the guidance of individuals like Gulfam Qamar, highlight the Government of India’s commitment to fostering development, inclusivity, and sustainability.