Bihar Shatabdi Niji Nalkoop Yojana | बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना

Here is the intro of Bihar Shatabdi Niji Nalkoop Yojana | बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना.

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बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2011 में किसानों के लिए शुरू की गई एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के किसानों को कृषि भूमि की सिंचाई हेतु अनुदान प्रदान करके उन्हें मानसून पर निर्भरता से मुक्ति दिलाना है। बिहार की लगभग 80 प्रतिशत आबादी कृषि कार्यों पर निर्भर है और मानसून की असमय वर्षा या कम वर्षा की स्थिति में फसलों का नुकसान होता है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को अपनी भूमि पर नलकूप लगाने पर अनुदान दिया जाता है, जिससे वे सिंचाई के लिए स्वतंत्र रूप से नलकूप का उपयोग कर सकते हैं। योजना में कम गहराई (70 मीटर तक) और मध्यम गहराई (70 से 100 मीटर तक) के नलकूपों पर अनुदान का प्रावधान है, साथ ही मोटर पम्पसेट खरीदने पर भी अनुदान मिलता है। इसके अलावा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसानों का चयन अनिवार्य है, जिससे सभी वर्गों के किसानों को लाभ मिल सके।

Eligibility of Bihar Shatabdi Niji Nalkoop Yojana | बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना

बिहार के किसानों के लिए नलकूप अनुदान योजना के प्रमुख बिंदु:

  1. किसान के पास न्यूनतम 0.40 एकड़ (40 डिसमिल) कृषि भूमि होनी चाहिए।
  2. एक किसान को केवल एक नलकूप के लिए अनुदान दिया जाएगा।
Bihar Shatabdi Niji Nalkoop Yojana
Bihar Shatabdi Niji Nalkoop Yojana

योजना के अंतर्गत मिलने वाला लाभ | Benefits under the scheme

बिहार सरकार द्वारा नलकूप अनुदान योजना:

Read Previous Post: Bihar Rajya Fasal Sahayata Yojana | बिहार राज्य फसल सहायता योजना

नलकूप/बोरिंग का प्रकारमोटर पम्पसेट के लिए अनुदानबोरिंग के लिए अनुदान
शैलो नलकूप (70 मीटर तक)10,000/- रूपये या मूल्य का 50 प्रतिशत जो भी कम हो।15,000/- रूपये या 100 रूपये प्रति फ़ीट अथवा 328 रूपये प्रति मीटर के हिसाब से।
मध्यम गहराई नलकूप (70 मीटर से 100 मीटर तक)10,000/- रूपये या मूल्य का 50 प्रतिशत जो भी कम हो।35,000/- रूपये या 182 रूपये प्रति फ़ीट अथवा 597 रूपये प्रति मीटर के हिसाब से।

लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज | Documents required to avail the benefits

बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना का अनुदान प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन अपलोड किये जाने वाले दस्तावेज़:

  1. भू-धारकता प्रमाण पत्र/अद्यतन रसीद।
  2. पहले से बोरिंग न होने का प्रमाण पत्र।
  3. कहीं और से नलकूप के लिए सहायता नहीं लेने का प्रमाण पत्र।
  4. बैंक खाता विवरण।

Important Link

आवेदन कैसे करें | how to apply for Bihar Shatabdi Niji Nalkoop Yojana

बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया:

  1. किसान को सबसे पहले बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  2. वेबसाइट पर “आवेदन करें” पर क्लिक करना होगा।
  3. आवेदन पत्र खुलने पर किसान को मांगा गया विवरण भरना होगा।
  4. विवरण में कृषि निबंधन संख्या, जमीन का रकबा, एवं भूस्वामित्व प्रमाण पत्र का होना आवश्यक है।
  5. उपरोक्त दस्तावेज़ किसान को पोर्टल पर अपलोड भी करने होंगे।
  6. समस्त विवरण व दस्तावेज़ अपलोड करने के पश्चात किसान को आवेदन सबमिट कर देना होगा।
  7. आवेदन सबमिट होने के पश्चात पंजीकरण संख्या किसान को आवंटित हो जाएगी।
  8. उसके पश्चात कार्यपालक अभियंता बोरिंग के स्थल की जाँच करेंगे।
  9. 15 दिन के भीतर जांच पूरी कर आवेदन को स्वीकृति देना अनिवार्य है।
  10. आवेदन स्वीकृत हो जाने की दशा में किसान को मोबाइल पर मैसेज के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा।
  11. स्वीकृत पत्र को डाउनलोड कर अपने पास सुरक्षित रख लें।
  12. आवेदन स्वीकृत हो जाने के 45 दिन के भीतर किसान को बोरिंग गाड़ लेना आवश्यक है।

अनुदान के दावे की प्रक्रिया | Grant Claim Process

बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना के तहत अनुदान हेतु दावा करने की प्रक्रिया:

  1. बोरिंग गाड़ लेने के पश्चात किसान को अनुदान हेतु दावा करना होगा।
  2. दावा करने हेतु किसान को फिर से बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना के पोर्टल पर जाना होगा।
  3. पोर्टल में “दावा अपलोड करें” पर क्लिक करना होगा।
  4. उसके बाद आवेदन पत्र की पंजीकरण संख्या, बोरिंग व पम्पसेट खरीद से संबंधित दस्तावेज़ों को अपलोड करना होगा।
  5. कार्यपालक अभियंता द्वारा दावे की जाँच 15 दिन के भीतर की जाएगी।
  6. जाँच पूरी हो जाने और दावा सही पाए जाने के एक हफ्ते के भीतर अनुदान राशि DBT के माध्यम से किसान के खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी।
Bihar Shatabdi Niji Nalkoop Yojana

सम्पर्क करने का विवरण | contact details

जानकारी व शिकायती हेल्पलाइन नंबर:

  • 0612 2215605
  • 0612 2215606
  • 0612 2217161
  • 0612 2217162
  • 0612 2217163
  • 0612 2217164
  • 0612 2217165
  • 0612 2217450
  • 0612 2217451
  • 0612 2217452

लघु जल संसाधन विभाग, बिहार टोल फ्री नंबर:

  • 18003456145

लघु जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार का पता:

  • सिंचाई भवन, पटना, बिहार, 80015.

FAQS

बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना क्या है?

बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना एक सरकारी योजना है, जिसके तहत किसानों को निजी नलकूप (बोरिंग) स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा को बढ़ावा देना है ताकि किसानों को जल आपूर्ति की समस्या न हो और फसल उत्पादन बढ़ सके।

इस योजना के तहत आवेदन कैसे करें?

इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए किसानों को अपने जिले के कृषि विभाग या कृषि समन्वयक कार्यालय में संपर्क करना होगा। आवेदन ऑनलाइन माध्यम से भी किया जा सकता है। आवेदन पत्र भरने के साथ आवश्यक दस्तावेज जमा करने होते हैं, जैसे जमीन का प्रमाण, पहचान पत्र, और बैंक खाता विवरण।

इस योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी कितनी है?

बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना के तहत किसानों को नलकूप लगाने के लिए सरकार द्वारा सब्सिडी दी जाती है। सब्सिडी की राशि जमीन के प्रकार और क्षेत्र के अनुसार अलग-अलग हो सकती है, लेकिन आमतौर पर कुल लागत का 50% तक सब्सिडी प्रदान की जाती है।