Assam Mukhyamantri Mahila Udyamita Abhiyan | असम मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान
मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान असम सरकार द्वारा आरंभ किया गया एक कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य स्वयं सहायता समूह (SHG) की सभी महिला सदस्यों को सालाना एक लाख रुपये की आय प्रदान करना है।
इस पहल के अंतर्गत, SHG की महिलाएं ग्रामीण सूक्ष्म उद्यमी या ‘लखपति बाइदेउ’ बनने के लिए आवेदन कर सकती हैं।
इस योजना के अंतर्गत 39,42,663 लाभार्थी लाभ प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उन्हें कुछ पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा।
मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान के तहत, लाभार्थियों को अपना उद्यम शुरू करने के लिए 35,000 रुपये की राशि प्राप्त होगी।
पहले वर्ष में, लाभार्थी को DBT मोड के माध्यम से 10,000 रुपये की बीज पूंजी प्राप्त होगी, जो उनके उद्यम को शुरू करने में मदद करेगी।
दूसरे वर्ष में, सरकार पहले वर्ष में जारी धन का उपयोग कैसे हुआ, इसकी समीक्षा करेगी। यदि संतोषजनक प्रतिक्रिया मिलती है, तो लाभार्थी को सरकार से 12,500 रुपये का अनुदान मिलेगा।
इसके साथ ही, उन्हें बैंक से 12,500 रुपये का ऋण भी प्राप्त होगा, जिससे उनकी वित्तीय सहायता और मजबूत होगी।
सरकार द्वारा जारी अनुदान गैर-वापसीयोग्य है, लेकिन बैंक द्वारा प्रदान किया गया ऋण निर्धारित समय के भीतर चुकाना होगा।
लाभ प्राप्त करने के लिए, लाभार्थी ऑफ़लाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। आवेदन पंचायत कार्यालय या जिलेवार स्थापित संग्रह केंद्र से एकत्र किए जा सकते हैं।
घोषणा के बाद, पहले चरण के लिए 25 लाख महिलाओं ने पंजीकरण कराया है।
बीज पूंजी चरण के सफल कार्यान्वयन के लिए सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान के लिए 39 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है।
इस तरह की पहल से राज्य में महिलाओं को अपने व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रेरित किया जाएगा, लड़कियों के बीच साक्षरता दर बढ़ेगी और राज्य की जनसंख्या को नियंत्रित करने में भी मदद मिलेगी।
पात्रता मानदंडों के अनुसार, तीन बच्चों वाली महिलाएं (सामान्य और ओबीसी) और चार बच्चों वाली महिलाएं (SC/ST/Moran/चाय जनजाति) इस योजना के लिए आवेदन कर सकती हैं।
इसके अलावा, इन महिलाओं को भविष्य में बच्चों की संख्या को नियंत्रित करने का ‘संकल्प पत्र’ जमा करना होगा।
लड़की का नामांकन (यदि पात्र हो) अनिवार्य है। जिनके बच्चे नामांकन के लिए पात्र नहीं हैं, उन्हें ‘संकल्प पत्र’ जमा करना होगा जिसमें वे अपने बच्चे को आवश्यक उम्र प्राप्त करने पर नामांकित करने का वादा करेंगे।
Benefits of Assam Mukhyamantri Mahila Udyamita Abhiyan | योजना के लाभ
पहला चरण (Phase I): पात्रता मानदंड पूरा करने वाले लाभार्थियों को 10,000 रुपये प्राप्त होंगे।
दूसरा चरण (Phase II): अगले दो वर्षों में, वित्तीय सहायता को मजबूत करने के लिए, बैंक से 12,500 रुपये का ऋण और सरकार से 12,500 रुपये का अनुदान जारी किया जाएगा।
सरकार द्वारा जारी अनुदान गैर-वापसीयोग्य है, जबकि बैंक द्वारा प्रदान किया गया ऋण निर्दिष्ट समयावधि में चुकाना होगा।
इस योजना का लाभ उठाकर लगभग 40 लाख महिला SHG सदस्य ग्रामीण सूक्ष्म उद्यमी बन सकती हैं।
सफलतापूर्वक लागू होने पर, यह योजना प्रत्येक सदस्य को सालाना 1 लाख रुपये की आय सुनिश्चित करती है।
Eligibility Criteria | पात्रता मापदंड
मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान (MMUA) के लिए पात्र होने हेतु लाभार्थियों को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी:
General Conditions | Child Limitations | Additional Conditions |
Ensure that your Aadhaar card is linked with their bank account. | Beneficiaries of General and OBC Categories should not have more than 3 children. | If a beneficiary has a girl child, she must be enrolled in school (if attained the required age). |
Must not be a defaulter of her SHG, banks, federation etc. | Beneficiaries of SC/ST/Moran/Matak/Tea Tribes Categories should not have more than 4 children. | A signed undertaking is required for future enrollment of the girl not attending the school. |
A declaration for restricting the number of children shall be required from members having two children. | It is mandatory to ensure that the trees planted by the member under the Amrit Brikshya Andolan are alive. |
Documents Required | आवश्यक दस्तावेज़
असम मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान के लिए आवेदन जमा करते समय, लाभार्थियों को निम्नलिखित दस्तावेज़ तैयार रखने होंगे:
- आधार कार्ड।
- बैंक दस्तावेज़।
- स्वयं सहायता समूह (SHG) से संबंधित दस्तावेज़।
- पासपोर्ट आकार का फोटो।
- व्यापार योजना का विवरण।
- मोबाइल नंबर।
- भविष्य में लड़की के स्कूल में नामांकन के लिए शपथ पत्र (यदि आवश्यक हो)।
- बच्चों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए घोषणा पत्र।
How to apply | आवेदन कैसे करें
मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान (MMUA) के पात्र लाभार्थी ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं:
- लाभार्थियों को अपने संबंधित पंचायत से मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान (MMUA) आवेदन पत्र एकत्र करना होगा।
- आवेदन पत्र के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा।
- सुनिश्चित करें कि आवेदन पत्र मूल हो, फोटोकॉपी आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- प्राप्त आवेदन पत्र में विवरण को सावधानीपूर्वक भरें।
- नवीनतम फोटो चिपकाएं और अपनी पात्रता को साबित करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची संलग्न करें।
- दस्तावेजों के साथ, आवेदकों को दो ‘संकल्प पत्र’ जमा करने होंगे:
- एक ‘संकल्प पत्र’ स्कूल में लड़कियों के नामांकन के लिए।
- दूसरा ‘संकल्प पत्र’ बच्चों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए।
- सभी चरणों को पूरा करने के बाद, पूर्ण रूप से भरे गए आवेदन पत्र को पंचायत विभाग के अधिकारियों को जमा करें।
Related posts:
- ambitions-and-politics-ajit-pawars-statements-on-chief-ministers-post
- nagpur-3101-traffic-offenders-booked-in-7-months-rs-1-94-crore-fine-collected
- mahatma-gandhi-national-rural-employment-guarantee-act-mgnrega-ensuring-livelihood-security-in-rural-india
Dhruv Sharma is a dedicated content creator and the author behind Yojana World. With a passion for empowering individuals through information, Dhruv specializes in writing about government schemes and services in India.