Arunachal Pradesh Chief Minister Shasakt Kisan Yojana | अरुणाचल प्रदेश मुख्यमंत्री शसक्त किसान योजना
- अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा 2018 में शुरू की गई ‘मुख्यमंत्री शक्तिशाली किसान योजना’ का उद्देश्य राज्य में बागवानी की गतिविधियों को बढ़ावा देना है।
- इस योजना के तहत अरुणाचल प्रदेश के किसानों को टी, रबर और डबल क्रॉपिंग के लिए राज्य सरकार द्वारा विभिन्न इनपुट प्रदान किए जाते हैं।
- योजना में शामिल विभिन्न इनपुट में शामिल हैं: बीजलिंग और प्लांटिंग सामग्री, बाड़बार तार, घुंडे, जीआई कोने पोस्ट, आदि।
- टी, रबर और डबल क्रॉपिंग के लिए खुरपी, फव्वारा, डाओ और स्प्रेयर मशीन जैसे उपकरण और साधन प्रदान किए जाते हैं।
- खाद, उर्वरक, पौधा संरक्षण रसायनों की आपूर्ति भी योजना के तहत की जाती है।
- टी और रबर की बागाई के लिए राज्य सरकार द्वारा नकद सहायता प्रदान की जाती है। टी के लिए प्रति हेक्टेयर 1 लाख रुपये और रबर के लिए प्रति हेक्टेयर 80 हजार रुपये।
- यह योजना केवल अरुणाचल प्रदेश के किसानों के लिए है।
- ‘मुख्यमंत्री शक्तिशाली किसान योजना’ के लिए आवेदन करने के लिए आवेदकों को अपने संबंधित क्षेत्रीय कृषि विकास अधिकारियों से संपर्क करना होगा।
Eligibility Arunachal Pradesh Chief Minister Shasakt Kisan Yojana | पात्रता
- आवेदक को अरुणाचल प्रदेश का निवासी होना चाहिए।
- आवेदक को कृषि क्षेत्र से संबंधित होना चाहिए।
- आवेदक को भूमि के मालिक होना चाहिए।
इन मापदंडों के आधार पर ‘मुख्यमंत्री शक्तिशाली किसान योजना’ के लिए आवेदन किया जा सकता है।
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Benefits | फ़ायदे
- इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा चाय और रबर की बागाई के लिए नकद सहायता प्रदान की जाएगी।
- चाय की बागाई के लिए प्रति हेक्टेयर 1 लाख रुपये।
- रबर की बागाई के लिए प्रति हेक्टेयर 80 हजार रुपये।
- बीजलिंग और प्लांटिंग सामग्री की प्रावधान।
- बाड़बार माल – बार्बेड वायर, किल्ले, जीआई कोना पोस्ट आदि।
- चाय, रबर और डबल क्रॉपिंग के लिए खुरपी, फव्वारा, डाओ और स्प्रेयर मशीन जैसे उपकरण और साधन।
- भूमि विकास के लिए खाद, उर्वरक, पौधा संरक्षण रसायनों की खेती सहायता।
इन विवरणों के आधार पर योजना के अंतर्गत प्रावधानों की समझ में आ सकती है।
Documents Required | आवश्यक दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- अगर लागू हो, तो ए.पी.एस.टी. प्रमाणपत्र
- राशन कार्ड
- भूमि आवंटन दस्तावेज़
- पासपोर्ट आकार की फोटोग्राफ
- चाय/रबर बागाई के प्रस्तावित भूमि का स्केच मैप
- बैंक खाता विवरण
इन दस्तावेज़ों की आवश्यकता ‘मुख्यमंत्री शक्तिशाली किसान योजना’ के लिए होगी।
How to Apply | आवेदन कैसे करें
- ‘मुख्यमंत्री शक्तिशाली किसान योजना’ के लिए आवेदन करने हेतु आवेदकों को अपने संबंधित एडीएस/एडीओस से संपर्क करना होगा।
- प्राधिकृत अधिकारी के मार्गदर्शन में आवेदन पत्र भरें।
- फॉर्म भरने के बाद आवश्यक दस्तावेज़ जोड़ें और निर्धारित प्राधिकृति को जमा करें।
- जमा किए गए आवेदन को संबंधित प्राधिकरण द्वारा सत्यापित किया जाएगा।
- सत्यापन के बाद, चयन समिति द्वारा अंतिम चयन किया जाएगा।
- सभी प्रक्रियाओं के पूर्ण होने के बाद, चयनित लाभार्थियों को योजना के लाभ प्राप्त करने की सुविधा होगी।
इन बिंदुओं के अनुसार ‘मुख्यमंत्री शक्तिशाली किसान योजना’ के लिए आवेदन प्रक्रिया का विवरण दिया जा सकता है।
Contact Details | सम्पर्क करने का विवरण
- मुख्यमंत्री शक्तिशाली किसान योजना का नोडल विभाग हेल्पलाइन नंबर: 91-360-2244252
- इस नंबर पर योजना से संबंधित किसी भी प्रकार की सहायता या जानकारी के लिए संपर्क करें।
उपरोक्त बिंदुओं में दिए गए नंबर पर ‘मुख्यमंत्री शक्तिशाली किसान योजना’ से संबंधित हेल्पलाइन नंबर का विवरण दिया गया है।
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Dhruv Sharma is a dedicated content creator and the author behind Yojana World. With a passion for empowering individuals through information, Dhruv specializes in writing about government schemes and services in India.