AP Chandranna Bima Scheme Claim Status 2024 | आंध्र प्रदेश चंद्रन्ना बीमा योजना

Here is the Intro Paragraph on Andhra Pradesh Chandranna Bima Scheme | आंध्र प्रदेश चंद्रन्ना बीमा योजना:

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  • आंध्र प्रदेश की नई TDP सरकार ने हाल ही में ‘चंद्रन्ना बीमा योजना’ का ऐलान किया है। इस योजना के तहत राज्य के असंगठित कामकाजी कर्मचारियों को बीमा लाभ प्रदान किया जाएगा।
  • इस योजना के अंतर्गत प्राकृतिक या दुर्घटनागत मृत्यु के मामले में, प्राकृतिक मृत्यु की स्थिति में, लाभार्थी के नियुक्त नोमिनी को 5,00,000 रुपये की राशि प्राप्त होगी।
  • दुर्घटनागत मृत्यु की स्थिति में, नियुक्त नोमिनी को 10,00,000 रुपये की राशि प्राप्त होगी।
  • इस योजना का मुख्य उद्देश्य असंगठित कामकाजी कर्मचारियों के परिवार और उनके वारिसों को मृत्यु के मामले में वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
  • यह योजना TDP के चुनाव घोषणा पत्र का हिस्सा थी और सरकार गठन के बाद इसे लागू करने का इरादा है।
  • अभी तक सरकार ने इस योजना के बारे में बहुत सारी जानकारी साझा नहीं की है, लेकिन अपेक्षा है कि जल्द ही दिशा-निर्देश और अधिसूचना जारी की जाएगी।
  • योजना के लाभ उन असंगठित क्षेत्र के कामकाजी कर्मचारियों को मिलेंगे, जो मासिक वेतन 15,000 रुपये से कम कमाते हैं।
  • यहां तक कि न्यूनतम वेतन सीमा अनिश्चित है और परिवर्तन के अधीन है।
  • योग्यता मानदंडों को पूरा करने वाले योजना के लाभार्थी अपने आवेदन जमा कर सकते हैं।
  • योजना के अद्यतन के बारे में हमें कोई जानकारी मिलती है, हम यहां प्रदान करेंगे।
  • आंध्र प्रदेश चंद्रन्ना बीमा योजना के बारे में नवीनतम अपडेट प्राप्त करने के लिए उपयोगकर्ता हमारे पेज पर सब्सक्राइब कर सकते हैं।
AP Chandranna Bima Scheme Claim Status 2024
AP Chandranna Bima Scheme Claim Status 2024

Benefits of Andhra Pradesh Chandranna Bima Scheme | आंध्र प्रदेश चंद्रन्ना बीमा योजना

आंध्र प्रदेश चंद्रन्ना बीमा योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएंगे:

  1. सभी लाभार्थियों को बीमा सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।
  2. योजना में शामिल होने वाले बीमारी या दुर्घटना के मामले में, यदि लाभार्थी की प्राकृतिक मृत्यु होती है, तो 5,00,000 रुपये का कवर प्राप्त होगा।
  3. दुर्घटनागत मृत्यु के मामले में, लाभार्थी को 10,00,000 रुपये का कवर प्राप्त होगा।
Andhra Pradesh Chandranna Bima Scheme

Eligibility Criteria | पात्रता मापदंड

आंध्र प्रदेश चंद्रन्ना बीमा योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थियों को योजना के योग्यता मानदंडों को पूरा करना होगा। लेकिन विस्तृत मानदंडों को साझा करने की जानकारी अभी तक नहीं दी गई है। नीचे दी गई सूची अनिश्चित है और परिवर्तन के अधीन है:

  1. आवेदकों को असंगठित क्षेत्र से होना चाहिए।
  2. आवेदकों की आयु संभावनात: 70 वर्ष से कम हो।
  3. न्यूनतम मासिक वेतन की सीमा संभावित रूप से 15,000 रुपये होगी।
  4. योग्यता के अन्य विशेषताएँ जब उपलब्ध होंगी, तो उन्हें प्रदान किया जाएगा।

Important Links:

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Documents Required | आवश्यक दस्तावेज़

आंध्र प्रदेश चंद्रन्ना बीमा योजना के आवेदन पत्र जमा करते समय, लाभार्थी को निम्नलिखित दस्तावेज़ जमा करने होंगे:

  1. आधार कार्ड।
  2. जाति प्रमाणपत्र।
  3. आय प्रमाणपत्र।
  4. बैंक खाता विवरण।
  5. पता प्रमाणपत्र।
  6. राशन कार्ड।
  7. पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ।
  8. और अन्य दस्तावेज़ जैसा कि योजना दिशानिर्देश में उल्लिखित हैं।

How to apply | आवेदन कैसे करें

योग्य लाभार्थी आंध्र प्रदेश चंद्रन्ना बीमा योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।

  1. चंद्रन्ना बीमा योजना के आवेदन पत्र को ऑनलाइन या ऑफ़लाइन दोनों तरीके से स्वीकार किया जाएगा।
  2. आवेदन पत्र जमा करते समय, आवेदकों को अपने विवरण और दस्तावेज़ साझा करने की आवश्यकता होगी।
  3. सभी लोगों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे अपनी जानकारी और मान्य दस्तावेज़ को पहले से तैयार रखें।
  4. चंद्रन्ना बीमा योजना की प्रक्रिया के बारे में जब हमें विस्तृत जानकारी मिलेगी, तो हम यहां अपडेट करेंगे।

Contact Details|सम्पर्क करने का विवरण

टोल फ्री नंबर: 1800 425 5031

वेबसाइट: https://www.bima.ap.gov.in/

ईमेल: [ईमेल पता हटाया गया]

जिलावार संपर्क विवरण:

आप योजना की वेबसाइट पर जाकर जिलावार संपर्क विवरण प्राप्त कर सकते हैं: https://www.bima.ap.gov.in/

योजना कार्यालय:

  • पता: कार्यालय आयुक्त, श्रम एवं रोजगार, 5वीं मंजिल, आई.बी.सी.सी. भवन, एम.जी. रोड, अबिड्स, हैदराबाद – 500001
  • फोन: 040-23101234

मुख्यमंत्री कार्यालय:

  • पता: 5वीं मंजिल, ब्लॉक ‘ए’, ब्लॉक ‘ए’, सचिवालय, गंजाम, विजयवाड़ा – 520001
  • फोन: 0866-2552001

ध्यान दें:

  • योजना से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं या वेबसाइट पर जा सकते हैं।
  • आप जिला श्रम एवं रोजगार कार्यालय या मुख्यमंत्री कार्यालय से भी संपर्क कर सकते हैं।

अतिरिक्त जानकारी:

  • चंद्रन्ना बीमा योजना आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एक सामाजिक सुरक्षा योजना है।
  • यह योजना राज्य में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को दुर्घटना मृत्यु और विकलांगता के मामले में वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
  • योजना के तहत, 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच के श्रमिक Rs. 5 लाख का दुर्घटना मृत्यु और कुल विकलांगता बीमा प्राप्त कर सकते हैं।
  • 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच के श्रमिकों को आंशिक विकलांगता के मामले में Rs. 2.50 लाख का बीमा प्राप्त होता है।
  • 51 से 60 वर्ष की आयु के बीच के श्रमिकों को प्राकृतिक मृत्यु के मामले में Rs. 30,000 का बीमा प्राप्त होता है।
  • योजना के लिए पात्र होने के लिए, श्रमिकों की मासिक आय Rs. 15,000 या उससे कम होनी चाहिए।
  • श्रमिकों को योजना के लिए Rs. 15 का वार्षिक प्रीमियम देना होगा।

Death Claim Status | मृत्यु दावा स्थिति

चंद्रन्ना बीमा मृत्यु दावा स्थिति की जांच आप ऑनलाइन या फोन करके कर सकते हैं:

ऑनलाइन जांच:

  • आंध्र प्रदेश सरकार की वेबसाइट YSR Bima पर जाएं।
  • “दावा विवरण ट्रैक करें” सेक्शन ढूंढें।
  • दावा कोड या मोबाइल नंबर दर्ज करके अपनी स्थिति की जांच करें।

फोन द्वारा जांच:

आप हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, जो वेबसाइट पर उपलब्ध होना चाहिए।

अन्य सहायता

वेबसाइट दावा प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्रदान करती है, जिसमें आवश्यक दस्तावेजों की सूची भी शामिल है। आप जिला श्रम विभाग से भी संपर्क कर सकते हैं जिन्होंने आपको पॉलिसी में नामांकित किया था।

कृपया ध्यान दें: मैं दावा स्थिति के बारे में कोई विशिष्ट जानकारी प्रदान नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास आपके व्यक्तिगत विवरण तक पहुंच नहीं है।

FAQS

एपी में मृत्यु योजना क्या है?

बिल्कुल, आंध्र प्रदेश (एपी) की मृत्यु योजनाओं के बारे में कुछ संबंधित FAQ और उनके संक्षिप्त उत्तर यहां दिए गए हैं:
1. एपी में कौन-सी मृत्यु योजनाएँ उपलब्ध हैं?
YSR बीमा योजना: यह योजना प्राकृतिक या आकस्मिक मृत्यु की स्थिति में परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
आंध्र प्रदेश निर्माण श्रमिक दुर्घटना मृत्यु और विकलांगता सहायता योजना: यह योजना निर्माण श्रमिकों के लिए है और दुर्घटना में मृत्यु या विकलांगता होने पर सहायता प्रदान करती है।
राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना (NFBS):