Arunachal Pradesh State Stipend Scheme/Yojana | अरुणाचल प्रदेश राज्य वजीफा योजना

Here is the Complete guide on Arunachal Pradesh State Stipend Scheme/Yojana | अरुणाचल प्रदेश राज्य वजीफा योजना

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अरुणाचल प्रदेश राज्य स्टाइपेंड योजना 2012 में अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य अरुणाचल प्रदेश के अनुसूचित जाति के छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि वे विभिन्न उच्च शिक्षा के कोर्स में अध्ययन कर सकें।

इस योजना के तहत, प्रति माह लाभार्थी को 11 महीने के लिए ₹1400 की स्टाइपेंड दी जाएगी। साथ ही, वार्षिक ₹1000 की पुस्तक सहायता भी लाभार्थी को प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत केवल अरुणाचल प्रदेश स्थायी निवासी अनुसूचित जनजाति (APST) के छात्रों को ही योग्य माना जाएगा। इस योजना के अंतर्गत स्टाइपेंड धारक को किसी भी अन्य स्रोत से स्टाइपेंड/छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं करनी होगी। इस योजना के लिए आवेदक राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

Arunachal Pradesh State Stipend Scheme/Yojana
Arunachal Pradesh State Stipend Scheme/Yojana

Eligibility of Arunachal Pradesh State Stipend Scheme/Yojana | अरुणाचल प्रदेश राज्य वजीफा योजना

  • आवेदक को अरुणाचल प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक को अरुणाचल प्रदेश की अनुसूचित जाति श्रेणी से संबंधित होना चाहिए।
  • इस योजना के तहत उच्च शिक्षा में अध्ययनरत छात्र-छात्राएं ही योग्य हैं।
  • इस योजना के अंतर्गत स्टाइपेंड धारक को किसी भी अन्य स्रोत से स्टाइपेंड/छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं करनी होगी।

Ineligibility | अयोग्यता

  1. इस योजना के अंतर्गत पूर्णकालिक रोजगार में लगे अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राएं योग्य नहीं हैं।
  2. जो छात्र किसी विशेष पाठ्यक्रम/स्ट्रीम में किसी कक्षा में फेल होता है, उसे उस कक्षा के लिए स्टाइपेंड की पुरस्कार नहीं की जाएगी।
  3. उन छात्र-छात्राओं को भी स्टाइपेंड की पुरस्कार नहीं मिलेगी, जिन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है।
  4. किसी भी महीने में उन छात्र-छात्राओं को भी स्टाइपेंड की पुरस्कार नहीं मिलेगी, जिनकी उपस्थिति 75% से कम है (यदि उनके स्वास्थ्य या शोक के प्रमाणित कारण न हो)।
  5. जो छात्र अपनी शिक्षा को संवादपत्र पाठ्यक्रम या दूरसंचार मोड के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें स्टाइपेंड का पात्र नहीं माना जाएगा।
  6. राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त न होने वाले संस्थानों में अपनी शिक्षा लेने वाले छात्र-छात्राओं को भी स्टाइपेंड की पुरस्कार नहीं मिलेगी।

Benefits | फ़ायदे

उच्च शिक्षा में अध्ययनरत लाभार्थियों को निम्नलिखित प्रकार की स्टाइपेंड प्रदान की जाएगी:

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  1. कोर्स का नाम: B.A / B.Com
    • राशि: महीने के ₹1400
    • अवधि: 11 महीने
    • पुस्तक सहायता: वार्षिक ₹1000
  2. कोर्स का नाम: B.Sc
    • राशि: महीने के ₹1400
    • अवधि: 11 महीने
    • पुस्तक सहायता: वार्षिक ₹1000
  3. कोर्स का नाम: MA / M.Com / LLB / M.P.Ed / LLM / MPMC / M.Ed
    • राशि: महीने के ₹1400
    • अवधि: 11 महीने
    • पुस्तक सहायता: वार्षिक ₹1000
  4. कोर्स का नाम: M.Sc
    • राशि: महीने के ₹1400
    • अवधि: 11 महीने
    • पुस्तक सहायता: वार्षिक ₹1000
  5. कोर्स का नाम: M.Phil
    • राशि: महीने के ₹1400
    • अवधि: 11 महीने
    • पुस्तक सहायता: वार्षिक ₹1000
  6. कोर्स का नाम: Ph.D
    • राशि: महीने के ₹1400
    • अवधि: 11 महीने
    • पुस्तक सहायता: वार्षिक ₹1000
  7. कोर्स का नाम: B.Sc.Agri. / Horti / For / Seri / Fishery / आदि
    • राशि: महीने के ₹1400
    • अवधि: 11 महीने
    • पुस्तक सहायता: वार्षिक ₹1000
  8. कोर्स का नाम: Diploma (Engg)
    • राशि: महीने के ₹1400
    • अवधि: 11 महीने
    • पुस्तक सहायता: वार्षिक ₹1000
  9. कोर्स का नाम: B.E / B.Tech
    • राशि: महीने के ₹1400
    • अवधि: 11 महीने
    • पुस्तक सहायता: वार्षिक ₹1000
  10. कोर्स का नाम: BCA
    • राशि: महीने के ₹1400
    • अवधि: 11 महीने
    • पुस्तक सहायता: वार्षिक ₹1000

इसी प्रकार सभी उपरोक्त कोर्सों के लिए स्टाइपेंड और पुस्तक सहायता की जानकारी दी गई है।

Documents Required | आवश्यक दस्तावेज़

  • ASPT प्रमाणपत्र।
  • आधार कार्ड।
  • आखिरी परीक्षा पास की गई अंक पत्र।
  • छात्र पहचान पत्र।
  • बैंक खाता विवरण।
  • विद्यालयीन सत्र के लिए छात्र की प्रवेश प्राप्ति रसीद।
Arunachal Pradesh State Stipend Scheme/Yojana

How to Apply | आवेदन कैसे करें

इस योजना के लिए आवेदन करने का एकमात्र माध्यम राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल है।

उम्मीदवार को पहले नए पंजीकरण पर क्लिक करके अपने आप को पंजीकृत करना होगा।

उम्मीदवार को निम्नलिखित विवरण भरने होंगे:

  • निवास प्रदेश।
  • पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति श्रेणी चुनें।
  • नाम।
  • छात्रवृत्ति के प्रकार चुनें।
  • जन्म तिथि।
  • लिंग।
  • मोबाइल नंबर।
  • ईमेल आईडी।
  • बैंक IFSC कोड।
  • बैंक खाता नंबर।
  • आधार नंबर।

सभी आवश्यक विवरण भरने के बाद, “रजिस्टर” पर क्लिक करें।

पोर्टल द्वारा दिए गए लॉगिन क्रेडेंशियल के साथ लॉग इन करें और अपने आवेदन को सबमिट करने के लिए।

“अरुणाचल प्रदेश राज्य स्टाइपेंड योजना” का चयन करें, सभी आवश्यक विवरण भरें और “आवेदन सबमिट” पर क्लिक करें।

आवेदन को छात्र की पढ़ाई कर रहे संस्थान और राज्य शिक्षा बोर्ड द्वारा संवीक्षित किया जाएगा, और फिर चयनित उम्मीदवार को ईमेल या एसएमएस के माध्यम से सूचित किया जाएगा।

Contact Details | सम्पर्क करने का विवरण

अरुणाचल प्रदेश राज्य स्टाइपेंड योजना के नोडल विभाग का हेल्पलाइन नंबर है:

  • 0360-2216994
  • 0360-2214416

अरुणाचल प्रदेश राज्य स्टाइपेंड योजना के नोडल विभाग का ईमेल है:

अरुणाचल प्रदेश राज्य वजीफा योजना क्या है?

अरुणाचल प्रदेश राज्य वजीफा योजना, जिसे वजीफा योजना भी कहा जाता है, राज्य सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एक पहल है, जो अरुणाचल प्रदेश के छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है। यह योजना उन छात्रों की पढ़ाई से संबंधित खर्चों को कवर करती है, जो आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि से आते हैं, ताकि वे अपनी शिक्षा जारी रख सकें।

अरुणाचल प्रदेश राज्य वजीफा योजना के लिए पात्रता क्या है?

इस योजना के लिए पात्र होने के लिए, छात्रों का अरुणाचल प्रदेश का निवासी होना आवश्यक है और उन्हें मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में नामांकित होना चाहिए। योजना का लाभ उठाने के लिए छात्रों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आर्थिक श्रेणियों या समुदायों से संबंधित होना चाहिए। साथ ही, छात्रों को वजीफा प्राप्त करने के लिए अपने शैक्षणिक प्रदर्शन को अच्छा बनाए रखना आवश्यक है।

मैं अरुणाचल प्रदेश राज्य वजीफा योजना के लिए कैसे आवेदन कर सकता हूँ?

छात्र अरुणाचल प्रदेश उच्च और तकनीकी शिक्षा निदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया में निवास प्रमाणपत्र, आय प्रमाणपत्र, शैक्षणिक रिकॉर्ड और अन्य आवश्यक दस्तावेजों की प्रस्तुति शामिल होती है। आवेदन से पहले संबंधित शैक्षणिक वर्ष के लिए समयसीमा और दिशानिर्देश अवश्य देख लें।