Arunachal Pradesh Chief Minister Paryatan Vikas Yojana PDF Download | अरुणाचल प्रदेश मुख्यमंत्री पर्यटन विकास योजना
Here is the complete guide on Arunachal Pradesh Chief Minister Paryatan Vikas Yojana | अरुणाचल प्रदेश मुख्यमंत्री पर्यटन विकास योजना
मुख्यमंत्री पर्यटन विकास योजना अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई।इस योजना का उद्देश्य राज्य में पर्यटन सुविधाओं का विकास करना और अधिक पर्यटन को आकर्षित करना है।योजना के तहत, अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा पर्यटन सुविधाओं की स्थापना के लिए ₹5 लाख तक की सब्सिडी दी जाएगी।लाभार्थी निम्नलिखित सेवाओं के लिए सब्सिडी के पात्र होंगे:
- पेस्ट्री और फूड कोर्ट्स।
- होटल्स और होम स्टे।
- कैब सेवाएं।
- साहसिक उपकरणों की खरीद जैसे राफ्ट्स, कायक, क्वाड बाइक, लिप लाइन, बंजी जंप आदि।
इस योजना का लाभ लेने के लिए कोई भी अरुणाचल प्रदेश का निवासी आवेदन कर सकता है।आवेदन करने से पहले आवेदक का पर्यटन विभाग के साथ पंजीकृत होना अनिवार्य है।मुख्यमंत्री पर्यटन विकास योजना के लिए आवेदन करने के लिए आवेदक को जिला पर्यटन अधिकारी से संपर्क करना होगा।
Eligibility of Arunachal Pradesh Chief Minister Paryatan Vikas Yojana | अरुणाचल प्रदेश मुख्यमंत्री पर्यटन विकास योजना
- आवेदक अरुणाचल प्रदेश का निवासी होना चाहिए।
- आवेदक के पास एक सक्रिय बैंक खाता होना चाहिए।
- आवेदक का पर्यटन विभाग के साथ पंजीकृत होना अनिवार्य है।
Benefits | फ़ायदे
राज्य में पर्यटन सुविधाओं की स्थापना के लिए ₹5 लाख तक की सब्सिडी दी जाएगी।लाभार्थी निम्नलिखित सेवाओं के लिए सब्सिडी के पात्र होंगे:
Read Previous Post: Mukhya Mantri Swavalamban Yojana PDF and Portal | मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना
- पेस्ट्री और फूड कोर्ट्स।
- होटल्स और होम स्टे।
- कैब सेवाएं।
- साहसिक उपकरणों की खरीद जैसे राफ्ट्स, कायक, क्वाड बाइक, लिप लाइन, बंजी जंप आदि।
Documents Required | आवश्यक दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- राज्य निवास प्रमाण पत्र
- मतदाता पहचान पत्र
- परियोजना रिपोर्ट
- बैंक खाते का विवरण
How to Apply | आवेदन कैसे करें
मुख्यमंत्री पर्यटन विकास योजना के लिए आवेदन करने के लिए आवेदक को जिला पर्यटन अधिकारी से संपर्क करना होगा। अब, प्राधिकरण द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार आवेदन पत्र भरें। फॉर्म भरने के बाद आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें और इसे निर्दिष्ट प्राधिकरण को जमा करें। जमा किए गए आवेदन की संबंधित प्राधिकरण द्वारा सत्यापन किया जाएगा। आवेदक का साक्षात्कार लिया जाएगा और जिला प्रशासन द्वारा उसका आकलन किया जाएगा। सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद, आवेदक योजना का लाभ प्राप्त कर सकता है।
Contact details | सम्पर्क करने का विवरण
- मुख्यमंत्री पर्यटन विकास योजना नोडल विभाग हेल्पलाइन नंबर: 360-2214745
- मुख्यमंत्री पर्यटन विकास योजना नोडल विभाग ई-मेल सहायता: support@arunachaltourism.com
अरुणाचल प्रदेश मुख्यमंत्री पर्यटन विकास योजना क्या है?
अरुणाचल प्रदेश मुख्यमंत्री पर्यटन विकास योजना राज्य में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई एक योजना है। इसके तहत स्थानीय युवाओं को पर्यटन से जुड़े व्यवसाय जैसे होमस्टे, गेस्ट हाउस, ट्रेकिंग गाइड, एडवेंचर टूरिज्म इत्यादि में सहयोग और वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, ताकि पर्यटन को बढ़ावा मिले और रोजगार के नए अवसर पैदा हों।
इस योजना के तहत कौन पात्र हैं?
इस योजना के तहत अरुणाचल प्रदेश के स्थायी निवासी पात्र होते हैं, विशेषकर वे युवा जो पर्यटन से जुड़े व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं। इसके लिए आवेदनकर्ता को न्यूनतम शैक्षिक योग्यता और राज्य द्वारा निर्धारित अन्य मानदंडों को पूरा करना अनिवार्य है।
योजना के तहत मिलने वाली सहायता क्या है?
मुख्यमंत्री पर्यटन विकास योजना के तहत सरकार द्वारा वित्तीय सहायता, तकनीकी प्रशिक्षण और मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। यह सहायता होमस्टे, गाइड सेवा, साहसिक पर्यटन और स्थानीय हस्तशिल्प जैसे विभिन्न पर्यटन गतिविधियों को स्थापित करने और संचालित करने के लिए दी जाती है।
Dhruv Sharma is a dedicated content creator and the author behind Yojana World. With a passion for empowering individuals through information, Dhruv specializes in writing about government schemes and services in India.