Himachal Pradesh Sadhbhawana Yojana | हिमाचल प्रदेश सद्भावना योजना

हिमाचल प्रदेश सदभावना योजना को 2023 में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य हिमाचल प्रदेश सरकार के विभिन्न अधिनियमों के तहत व्यापारियों और निर्माताओं के अंशदान को सुलझाना है।

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हिमाचल प्रदेश सदभावना योजना को “हिमाचल प्रदेश सदभावना लेगेसी केस रिज़ोल्यूशन स्कीम” या “हिमाचल प्रदेश सदभावना योजना” भी कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश सरकार के कर और उत्पाद विभाग इस योजना का नोडल विभाग है।

इस योजना के अंतर्गत, हिमाचल प्रदेश सरकार व्यापारियों/ निर्माताओं के सभी शेष अर्रियर्स या करों को एक ही समझौते शुल्क के बदले में सुलझाएगी। इससे लाभार्थियों को दंड के बिना अपने कर दायित्व का भुगतान करने में सहायता मिलेगी और हिमाचल प्रदेश सरकार की राजस्व भी बढ़ेगा।

Himachal Pradesh Sadhbhawana Yojana
Himachal Pradesh Sadhbhawana Yojana

Benefits Himachal Pradesh Sadhbhawana Yojana | फ़ायदे

इस योजना के अंतर्गत कर चूकनेवालों के पुराने कर अंशदान को सुलझाया जाएगा।

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निश्चित सुलझाव शुल्क देकर सभी शेष करों का भुगतान करने की सुविधा।

अतिरिक्त जुर्माना या शेष अर्रियर का भुगतान करने की जरूरत नहीं है।

Eligibility | पात्रता

आवेदक हिमाचल प्रदेश के निवासी होना चाहिए।

आवेदक एक व्यापारी, निर्माता, थोक विक्रेता या खुदरा विक्रेता होना चाहिए।

आवेदक किसी भी निम्नलिखित करों में कर चूकनेवाला होना चाहिए:

  • केंद्रीय बिक्री कर 1956।
  • हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005।
  • स्थानीय क्षेत्र में सामान के प्रवेश पर कर अधिनियम 2010।
  • हिमाचल प्रदेश मेहमानों के लक्जरी (होटल और लॉजिंग हाउस) कर अधिनियम 1979।
  • हिमाचल प्रदेश मनोरंजन शुल्क अधिनियम 1968।
  • हिमाचल प्रदेश मनोरंजन कर (सिनेमाटोग्राफ शो) अधिनियम 1968।
  • हिमाचल प्रदेश सामान और बिक्री कर 1968।

Document Required | दस्तावेज़ की आवश्यकता

हिमाचल प्रदेश सदभावना योजना के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:

  1. आधार कार्ड।
  2. जीएसटी प्रमाणपत्र।
  3. बैलेंस शीट (कंपनी के मामले में)।
  4. लाभ और हानि खाता (व्यापारी के लिए)।
  5. कर स्वघोषणा।
  6. कर बकाया भुगतान का प्रमाण।
Himachal Pradesh Sadhbhawana Yojana

How to Apply | आवेदन कैसे करें

  1. आवेदक को सबसे पहले अपने कर बकाया के अनुसार सुलह शुल्क की गणना करनी होगी।
  2. सुलह शुल्क को हिमाचल प्रदेश सरकार के खजाने में ऑनलाइन मोड के माध्यम से जमा करना होगा।
  3. इसके बाद आवेदक को हिमाचल प्रदेश सरकार के कर और उत्पाद विभाग के कार्यालय में कर स्वघोषणा पत्र जमा करना होगा।
  4. लाभार्थी द्वारा की गई कर घोषणा को हिमाचल प्रदेश कर और उत्पाद विभाग की निर्धारित समिति द्वारा जांचा जाएगा।
  5. निर्धारित समिति द्वारा कर स्वघोषणा पत्र के साथ संलग्न निम्नलिखित दस्तावेजों की पूरी जांच की जाएगी:
    • बैलेंस शीट (कंपनी के मामले में)।
    • व्यापारी का लाभ और हानि खाता।
    • आयकर रिटर्न की प्रति (यदि भरा गया हो)।
    • सुलह शुल्क भुगतान का प्रमाण।
    • कोई अन्य दस्तावेज़।
  6. सत्यापन के बाद, निर्धारित समिति लाभार्थी को एक डिस्चार्ज प्रमाणपत्र प्रदान करेगी, जिसमें दिखाया जाएगा कि लाभार्थी सभी लंबित कर दायित्वों से मुक्त है।

Contact Details | सम्पर्क करने का विवरण

  1. हिमाचल प्रदेश राज्य कर और उत्पाद विभाग टोल फ्री नंबर: 18001808066।
  2. हिमाचल प्रदेश राज्य कर और उत्पाद विभाग हेल्पलाइन नंबर:
    • 0177-2621264
    • 0177-2621267
    • 0177-2621268
  3. हिमाचल प्रदेश राज्य कर और उत्पाद विभाग हेल्पडेस्क ईमेल:
  4. पता:
    • राज्य कर और उत्पाद विभाग, हिमाचल प्रदेश,
    • बी-30, एसडीए कॉम्प्लेक्स,
    • कसुम्पटी, शिमला,
    • हिमाचल प्रदेश, 171009

ये अंश हिमाचल प्रदेश राज्य कर और उत्पाद विभाग संबंधित संपर्क जानकारी के बारे में हैं।