Bihar Rajya Fasal Sahayata Yojana | बिहार राज्य फसल सहायता योजना

Here is the intro of Bihar Rajya Fasal Sahayata Yojana | बिहार राज्य फसल सहायता योजना.

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बिहार राज्य फसल सहायता योजना बिहार सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसे किसानों के कल्याण हेतु वर्ष 2018 में शुरू किया गया था। इस योजना का नोडल विभाग सहकारिता विभाग है और इसका मुख्य उद्देश्य प्रदेश के किसानों को प्राकृतिक आपदाओं या अन्य कारणों से फसल क्षति होने पर आर्थिक सहायता प्रदान करना है। योजना के तहत, रैयत और गैर रैयत किसान दोनों पात्र होते हैं और फसल क्षति के आधार पर उन्हें 7,500/- रुपये से 10,000/- रुपये प्रति हेक्टेयर तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह योजना किसानों की आजीविका को सुरक्षित करने और उनके आर्थिक संकट को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

Benefits of Bihar Rajya Fasal Sahayata Yojana | बिहार राज्य फसल सहायता योजना

बिहार राज्य फसल सहायता योजना के तहत किसानों को निम्नलिखित आर्थिक लाभ प्रदान किए जाएंगे:

  • 20 प्रतिशत तक फसल की क्षति होने पर 7,500/- रुपये प्रति हेक्टेयर।
  • 20 प्रतिशत से अधिक फसल की क्षति होने पर 10,000/- रुपये प्रति हेक्टेयर।
Bihar Rajya Fasal Sahayata Yojana
Bihar Rajya Fasal Sahayata Yojana

पात्रतायें | Eligibility of Bihar Rajya Fasal Sahayata Yojana

बिहार राज्य फसल सहायता योजना के तहत निम्नलिखित किसान पात्र माने जाएंगे:

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  • रैयत किसान जो अपनी भूमि पर स्वयं खेती करते हैं।
  • गैर रैयत किसान जो दूसरों की भूमि पर खेती करते हैं।
  • ऐसे किसान जो अपनी भूमि के साथ किसी और की भूमि पर भी खेती करते हैं।

Important Links

Medha Protsahan Yojana/Scheme

West Bengal Aikyashree Yojana/Scheme

लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज | Documents required to avail the benefits

बिहार राज्य फसल सहायता योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ होना अनिवार्य है :-

रैय्यत किसानो के लिए दस्तावेज़कृषि विभाग की निबंधन संख्या।
आधार कार्ड।
कोई भी एक पहचान पत्र।
बैंक खाता विवरण।
भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र।
स्वघोषणा प्रमाण पत्र।
पासपोर्ट साइज फोटो।
आवासीय प्रमाण पत्र।
गैर रैयत किसानो के लिए दस्तावेज़कृषि विभाग की निबंधन संख्या।
आधार कार्ड।
कोई भी एक पहचान पत्र।
बैंक खाता विवरण।
स्वघोषणा प्रमाण पत्र।
हाउस होल्ड नम्बर।
पासपोर्ट साइज फोटो।
आवासीय प्रमाण पत्र।
Bihar Rajya Fasal Sahayata Yojana | बिहार राज्य फसल सहायता योजना

लाभ लेने की प्रक्रिया | Process of taking benefit

बिहार राज्य फसल सहायता योजना के लिए महत्वपूर्ण बिंदु:

  1. किसान निबंधन संख्या आवश्यक: आवेदक के पास किसान निबंधन संख्या होनी आवश्यक है।
  2. पंजीकरण: किसान अपनी किसान निबंधन संख्या सहकारी समिति के पोर्टल पर पंजीकरण कर बना सकते हैं।
  3. पासवर्ड बनाना: किसान निबंधन संख्या के माध्यम से बिहार राज्य फसल सहायता योजना के पोर्टल पर अपना पासवर्ड बनाना होगा।
  4. लॉगिन: पासवर्ड बन जाने के बाद अपने मोबाइल नंबर और पासवर्ड से पोर्टल पर लॉगिन करना होगा।
  5. जानकारी भरना: लॉगिन करने के बाद पोर्टल पर अपनी निजी व फसल की जानकारी भरनी होगी।
  6. दस्तावेज़ अपलोड: मांगे गए दस्तावेज़ पोर्टल पर अपलोड करने होंगे।
  7. आवेदन जमा: सबमिट पर क्लिक करते ही आवेदक का आवेदन पत्र जमा हो जाएगा।
  8. जांच और निरिक्षण: कृषि विभाग के अधिकारी आवेदन पत्र की जांच व स्थल का निरिक्षण करेंगे।
  9. लाभ की धनराशि: सभी जानकारी सही पाए जाने पर योजना के लाभ की धनराशि आवेदक के दिए गए खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी।
Bihar Rajya Fasal Sahayata Yojana | बिहार राज्य फसल सहायता योजना

योजना के महत्वपूर्ण बिंदु | Important points of the plan

बिहार राज्य फसल सहायता योजना के मुख्य बिंदु:

  1. योजना का लाभ केवल 2 हेक्टेयर तक ही दिया जाएगा।
  2. आवेदक एक से अधिक फसल का चयन कर सकते हैं।
  3. केवल प्राकृतिक आपदाओं में हुई फसल की क्षति पर ही लाभ दिया जाएगा।
  4. 20 प्रतिशत तक की क्षति होने पर अधिकतम 15,000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी।
  5. 20 प्रतिशत से अधिक की क्षति होने पर अधिकतम 20,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
  6. योजना के लाभ हेतु कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।

सम्पर्क करने का विवरण | contact details

बिहार राज्य फसल सहायता योजना के संपर्क बिंदु:

बिहार राज्य फसल सहायता योजना क्या है?

बिहार राज्य फसल सहायता योजना एक सरकारी योजना है, जिसका उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं या अन्य कारणों से फसल नष्ट होने की स्थिति में किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इसके तहत, किसानों को बीमा की तरह आर्थिक सुरक्षा दी जाती है ताकि वे फसल नुकसान की स्थिति में अपने परिवार और खेती का खर्च संभाल सकें।

बिहार राज्य फसल सहायता योजना का लाभ कैसे प्राप्त करें?

बिहार राज्य फसल सहायता योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसान को राज्य के कृषि विभाग की वेबसाइट पर पंजीकरण करना होगा या अपने नजदीकी कृषि कार्यालय में जाकर आवेदन करना होगा। किसान को अपनी फसल और जमीन का विवरण प्रदान करना होता है। योजना के तहत किसान को क्षति के आधार पर मुआवजा दिया जाता है।