Punjab Dependent Children Pension Scheme | पंजाब आश्रित बाल पेंशन योजना

योजना का उद्देश्य:

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  • जिन बच्चों के माता-पिता की अनुपलब्धता के कारण उनकी आय स्थिर नहीं है, उन्हें वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना।

योजना का कार्यान्वयन:

  • सामाजिक सुरक्षा और महिला एवं बाल विकास विभाग, पंजाब सरकार द्वारा कार्यान्वित।

योजना का अन्य नाम:

  • “पंजाब आश्रित बच्चों की वित्तीय सहायता योजना”

मासिक पेंशन राशि:

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  • 1,500/- रुपये प्रति माह (तिमाही आधार पर प्रदान की जाएगी)
Punjab Dependent Children Pension Scheme

पात्रता मानदंड:

  • माता/पिता या दोनों की मृत्यु हो गई हो।
  • माता-पिता विकलांग हों और शारीरिक श्रम करने में असमर्थ हों।
  • माता-पिता नियमित रूप से घर पर अनुपलब्ध हों।
  • बच्चे की आयु 21 वर्ष से कम हो।
  • निम्नलिखित में से किसी एक प्रकार की भूमि हो (अधिकतम सीमा के अनुसार):
    • 2.5 एकड़ नेहरी/चाही भूमि
    • 5 एकड़ बंजर भूमि
    • 5 एकड़ जलभराव वाली भूमि
  • माता-पिता/अभिभावकों की वार्षिक आय 60,000/- रुपये से कम हो।

आवेदन प्रक्रिया:

  • ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से
  • ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से

Benefits of Punjab Dependent Children Pension Scheme | पंजाब आश्रित बाल पेंशन योजना के लाभ

पंजाब आश्रित बाल पेंशन योजना के तहत मासिक पेंशन के रूप में निम्नलिखित वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी:-

  • रुपये की मासिक पेंशन. 1,500/- प्रति माह.
Punjab Dependent Children Pension Scheme

Eligibility of Punjab Dependent Children Pension abhiyan | पंजाब आश्रित बाल पेंशन अभियान की पात्रता

  • आवेदक पंजाब का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक आय 60,000/- रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • बच्चे की आयु 21 वर्ष से कम होनी चाहिए।
  • लाभार्थी के पास शहरी क्षेत्र में 200 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल का मकान नहीं होना चाहिए।
  • अधिकतम 2.5 एकड़ नेहरी या चाही भूमि या,
  • अधिकतम 5 एकड़ बंजर भूमि या,
  • जिनकी माता/पिता या दोनों माता-पिता की मृत्यु हो गई हो।
  • जिनके माता-पिता विकलांग हैं और किसी भी प्रकार का काम करने में सक्षम नहीं हैं।
  • जिनके माता-पिता नियमित रूप से घर से अनुपस्थित रहते हैं।

Document Required | दस्तावेज़ की आवश्यकता

पंजाब आश्रित बाल पेंशन योजना के आवेदन पत्र भरते समय आवश्यक दस्तावेज़ हैं:-

  • स्व-घोषणा प्रपत्र
  • बैंक खाते का विवरण
  • भूमि संबंधी दस्तावेज़ / पटवारी रिपोर्ट (ग्रामीण क्षेत्र में)
  • ईओएमसी संपत्ति सत्यापन (शहरी क्षेत्र में)
  • सभी आश्रितों के साथ समूह फोटो
  • माता-पिता दोनों का मृत्यु प्रमाण पत्र (यदि दोनों माता-पिता की मृत्यु हो गई है)
  • पति का मृत्यु प्रमाण पत्र (यदि बच्चे के पिता की मृत्यु हो गई है)
  • विकलांगता प्रमाण पत्र (यदि बच्चे के पिता विकलांग हैं)
  • यूडीआईडी कार्ड (यदि बच्चे के पिता विकलांग हैं)
  • लापता पति की प्राथमिकी (यदि बच्चे के पिता लापता हैं)
  • तलाक प्रमाण पत्र (यदि बच्चे की मां तलाकशुदा है)

Online Application Process | ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

  • योग्य लाभार्थी पंजाब आश्रित बाल पेंशन योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र भरकर मासिक पेंशन का लाभ उठा सकते हैं।
  • पंजाब आश्रित बाल पेंशन योजना का ऑनलाइन आवेदन फॉर्म पंजाब सरकार के डिजिटल पंजाब पोर्टल पर उपलब्ध है।
  • लाभार्थी को पहले अपना पंजीकरण कराना होगा।
  • लाभार्थी को पंजीकरण फॉर्म में निम्नलिखित विवरण भरना होगा:-
  • उत्तराधिकारी का नाम।
  • ईमेल आईडी।
  • मोबाइल नंबर।
  • लिंग।
  • पासवर्ड।
  • रजिस्ट्रेशन के बाद पोर्टल में लॉग इन करें।
  • लॉगिन करने के बाद आश्रित पेंशन योजना चुनें और आश्रित बाल पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र में निम्नलिखित विवरण भरें:-
  • व्यक्तिगत विवरण ।
  • संपर्क संख्या।
  • बैंक के खाते का विवरण।
  • सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
  • पंजाब आश्रित बाल पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने के लिए सबमिट बटन पर क्लिक करें।
  • बाल विकास विभाग के परियोजना पदाधिकारी एवं जिला सामाजिक सुरक्षा पदाधिकारी लाभुक के आवेदन की जांच करेंगे.
  • रुपये की मासिक पेंशन. सत्यापन के बाद लाभार्थी के बैंक खाते में 1,500/- प्रति माह स्थानांतरित कर दिया जाएगा।
  • लाभार्थी पंजाब आश्रित बाल पेंशन योजना आवेदन स्थिति ऑनलाइन भी देख सकते हैं।

Offline Application Process | ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया

  • योग्य लाभार्थी पंजाब आश्रित बाल पेंशन योजना के ऑफ़लाइन आवेदन पत्र के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं।
  • पंजाब आश्रित बाल पेंशन योजना का ऑफ़लाइन आवेदन फॉर्म निम्नलिखित में से किसी भी कार्यालय/केंद्र पर उपलब्ध है:-
  • आँगनवाड़ी केंद्र.
  • बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय।
  • एसडीएम कार्यालय.
  • पंचायत एवं बी.डी.पी.ओ कार्यालय।
  • सेवा केंद्र.
  • आवेदन पत्र एकत्र करें और उसे भरें।
  • आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
  • पंजाब आश्रित बाल पेंशन योजना का आवेदन पत्र सभी दस्तावेजों के साथ उसी कार्यालय में जमा करें जहां से आवेदन पत्र एकत्र किया गया था।
  • प्राप्त आवेदन पत्र और दस्तावेजों का सत्यापन पंजाब सरकार के सामाजिक सुरक्षा और महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा किया जाएगा।
  • सत्यापन के बाद, चयनित लाभार्थी को रुपये की मासिक पेंशन मिलेगी। उनके दिए गए बैंक खाते में 1,500/- प्रति माह।

Contact Detail of District Social Security Officer of Punjab | पंजाब के जिला सामाजिक सुरक्षा अधिकारी का संपर्क विवरण

DistrictContact Details
Amritsar0183-2571934.9888934650.dssoasr@yahoo.com.
Bathinda0164-2211480.9876689377.dssobarnala@yahoo.com.
Faridkot01639-251153.8123211761.dssofdk@yahoo.com.
FatehgarhSahib01763-232085.9417500441.dsso_fgs@yahoo.com.
Ferozepur01632-243215.9876604141.dssofzr@gmail.com.
Fazilka01638-266033.9464360599.dssofazilka@yahoo.com.
Gurdaspur01874-247924 .8699011500.dsso_gsp@yahoo.com.
Pathankot0186-2220201.8699011500.dssoptk1947@gmail.com.
Hoshiarpur01882-240830.9915690009.dsso_hsp@yahoo.com.
Jallandhar0181-2459634.8360476049.dssojul@yahoo.in.
Kapurthala01822-231367.9216344514.dssokpt@yahoo.com.
Ludhiana0161-5016278.9216344514.dssoldh@yahoo.in.
Mansa01652-232869.8146087444.dssomansa@yahoo.com.
Moga01636-235318.dssomoga@gmail.com.
Sri Mukatsar Sahib01633-267852.9464360599.dssosms@gmail.com.
SBS Nagar01823-226161.8360476049.dssosbsn@yahoo.com.
Patiala0175-2358354.9779840057.dssopatiala@yahoo.com.
Roopnagar01881-222592.8146750066.dssorup@yahoo.com.
Sangrur01672-236544.9876665590.dssosangrur@gmail.com.
S.A.S Nagar0172-2219515.9888422998.dssosasn@yahoo.com.
Tarn Taran01852-222676.9876087080.dssotarntaran@gmail.com.
Malerkotla01672-236544.9876665590.dssosangrur@gmail.com.

Contact Details | सम्पर्क करने का विवरण

  • पंजाब सामाजिक सुरक्षा और महिला एवं बाल विकास विभाग का हेल्पलाइन नंबर:-
  • 0172-2602726.
  • 0172-2608746.
  • 0172-2749314.
  • पंजाब सामाजिक सुरक्षा और महिला एवं बाल विकास विभाग हेल्पडेस्क ईमेल:-
  • dsswcd@punjab.gov.in.
  • Jointdirector_ss@yahoo.com.
  • सामाजिक सुरक्षा और महिला एवं बाल विकास विभाग, पंजाब सरकार,
  • एससीओ: 102-103, प्रथम तल,
  • सेक्टर 34-ए, पिकाडिली स्क्वायर मॉल के पीछे,
  • चंडीगढ़ – 1600022.

पंजाब में विधवा पेंशन कितनी है?

In Punjab, the widow pension scheme provides financial assistance of ₹1,500 per month to eligible women. This scheme is intended to support widows and destitute women who do not have a stable source of income. To qualify, the woman’s total annual income must not exceed ₹60,000, and she must be below 58 years of age​
For more details or to apply, you can visit the Social Security and Women & Child Development Department’s official website.

पंजाब में वृद्धावस्था पेंशन के लिए ऑनलाइन कौन पात्र है?

पंजाब में वृद्धावस्था पेंशन के लिए पात्रता निम्नलिखित मापदंडों पर आधारित है:
आयु: वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत पुरुष और महिला दोनों के लिए न्यूनतम आयु 60 वर्ष होनी चाहिए।
आय सीमा: आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय एक निश्चित सीमा के अंदर होनी चाहिए, जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। यह राशि आमतौर पर ₹1-2 लाख तक हो सकती है, लेकिन यह राज्य के बजट और नीतियों के अनुसार बदलती रहती है।
निवासी: आवेदक को पंजाब राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए। इसके लिए आवेदक के पास निवास प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।
आर्थिक स्थिति: लाभार्थी को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) से संबंधित होना चाहिए। कई योजनाओं में यह विशेष रूप से उल्लेख किया जाता है कि सरकारी कर्मचारी या आयकरदाता इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।
आधार कार्ड: आवेदक के पास वैध आधार कार्ड होना चाहिए, क्योंकि यह पेंशन राशि के वितरण और लाभार्थी की पहचान सत्यापित करने के लिए आवश्यक है।
बैंक खाता: पेंशन का भुगतान सीधा बैंक खाते में किया जाता है, इसलिए आवेदक के पास बैंक खाता होना चाहिए।
अन्य आवश्यक दस्तावेज: आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, और वृद्धावस्था के प्रमाण के साथ अन्य दस्तावेज जैसे फोटो, हस्ताक्षर आदि भी आवश्यक होते हैं।
आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन उपलब्ध होती है, जिसे संबंधित विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पूरा किया जा सकता है।

पंजाब में एक पुरानी पेंशन योजना के लिए आवेदन कैसे करें?

पंजाब में पुरानी पेंशन योजना (OPS) के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया सरकारी कर्मचारियों के लिए है। इस योजना के अंतर्गत वे कर्मचारी आते हैं जो 1 जनवरी 2004 से पहले सरकारी सेवा में थे। यदि आप इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करें:
1. अपनी पात्रता की जांच करें:
यह योजना केवल उन सरकारी कर्मचारियों के लिए है जिन्होंने 1 जनवरी 2004 से पहले सरकारी सेवा शुरू की थी।
यदि आप योजना में योग्य हैं, तो आप इस योजना के तहत पेंशन लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
2. सम्बंधित विभाग से संपर्क करें:
अपने विभाग के पेंशन कार्यालय या अकाउंटेंट जनरल (AG) कार्यालय से संपर्क करें।
आवेदन पत्र और योजना से संबंधित सभी दस्तावेज़ों की जानकारी प्राप्त करें।
3. आवश्यक दस्तावेज़ तैयार करें:
सेवा विवरण प्रमाणपत्र (Service Certificate)
नियुक्ति पत्र (Appointment Letter)
पहचान प्रमाण (Identity Proof)
बैंक खाता विवरण
पासपोर्ट साइज फोटो
कोई अन्य विभागीय दस्तावेज़ जो आवश्यक हो।
4. आवेदन पत्र भरें:
प्राप्त आवेदन पत्र को ठीक से भरें और आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न करें।
यदि आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, तो राज्य सरकार की वेबसाइट पर जाएं और निर्देशों का पालन करें।
5. आवेदन जमा करें:
आवेदन को अपने विभाग के पेंशन कार्यालय में जमा करें या संबंधित ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करें।
सुनिश्चित करें कि आपने सभी दस्तावेज़ सही ढंग से संलग्न किए हैं।
6. स्थिति की जांच करें:
एक बार आवेदन जमा करने के बाद, आप अपने आवेदन की स्थिति जानने के लिए समय-समय पर विभाग से संपर्क कर सकते हैं या ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन की स्थिति देख सकते हैं।
7. फॉलो-अप और अपील:
यदि आपका आवेदन स्वीकृत नहीं होता है, तो आप इस बारे में विभाग से जानकारी प्राप्त करें और आवश्यकता पड़ने पर अपील करें।
यह प्रक्रिया सामान्य मार्गदर्शन के तौर पर है, इसलिए बेहतर होगा कि आप संबंधित सरकारी कार्यालय से सीधे संपर्क करके अधिक सटीक जानकारी प्राप्त करें।

पंजाब राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए पेंशन की गणना कैसे करें?

पंजाब राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए पेंशन की गणना भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियमों और राज्य के संबंधित पेंशन नियमों के अनुसार की जाती है। पेंशन की गणना मुख्य रूप से कर्मचारी की अंतिम आहरित वेतन, सेवा अवधि, और सेवा की प्रकृति (नियमित, अस्थायी या संविदा) पर आधारित होती है। पेंशन की गणना का तरीका इस प्रकार है:
1. योग्य सेवा अवधि (Qualifying Service Period)
पेंशन के लिए न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा अनिवार्य है।
सेवा अवधि जितनी अधिक होगी, पेंशन की राशि उतनी ही अधिक होगी।
2. अंतिम आहरित वेतन (Last Drawn Salary)
पेंशन की गणना कर्मचारी के अंतिम वेतन के आधार पर की जाती है।
अंतिम वेतन में बेसिक वेतन (Basic Pay) और महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) शामिल होते हैं।
3. पेंशन की गणना का सूत्र
पेंशन की गणना निम्नलिखित सूत्र से की जाती है:
वार्षिक पेंशन
=
अंतिम आहरित वेतन
×
योग्य सेवा वर्षों की संख्या
66
\text{वार्षिक पेंशन} = \frac{\text{अंतिम आहरित वेतन} \times \text{योग्य सेवा वर्षों की संख्या}}{66}वार्षिक पेंशन=66अंतिम आहरित वेतन×योग्य सेवा वर्षों की संख्या​पेंशन की अधिकतम सीमा अंतिम आहरित वेतन के 50% तक होती है।
4. पेंशन के प्रकार
सामान्य पेंशन (Superannuation Pension): 58 या 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर सेवा से निवृत्ति पर दी जाती है।
स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पेंशन (Voluntary Retirement Pension): 20 वर्ष की सेवा पूरी होने पर स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को यह पेंशन दी जाती है।
अक्षम्यता पेंशन (Invalid Pension): जब किसी कर्मचारी की सेवा के दौरान स्वास्थ्य खराब हो जाता है और वे आगे काम करने में असमर्थ होते हैं।
5. महंगाई राहत (Dearness Relief)
पेंशन के साथ-साथ महंगाई राहत (Dearness Relief) भी दी जाती है, जो महंगाई के आधार पर सरकार द्वारा समय-समय पर तय की जाती है।
उदाहरण:
यदि किसी कर्मचारी का अंतिम आहरित वेतन ₹60,000 है और उसकी योग्य सेवा अवधि 30 वर्ष है, तो पेंशन की गणना इस प्रकार होगी:
मासिक पेंशन
=
60
,
000
×
30
66
=

27
,
273
(
वार्षिकपेंशन
)
\text{मासिक पेंशन} = \frac{60,000 \times 30}{66} = ₹27,273 (वार्षिक पेंशन)मासिक पेंशन=6660,000×30​=₹27,273(वार्षिकपेंशन) मासिक पेंशन
=

27
,
273
12
=

2
,
272.75
प्रतिमाह
\text{मासिक पेंशन} = \frac{₹27,273}{12} = ₹2,272.75 प्रति माहमासिक पेंशन=12₹27,273​=₹2,272.75प्रतिमाहपेंशन की राशि अंतिम आहरित वेतन और सेवा की अवधि के अनुसार बदल सकती है।