Uttarakhand Widow Pension Scheme | उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना
उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना:
- इस योजना का मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड की उन विधवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है जिनके पास आय का कोई स्थिर स्रोत नहीं है।
- उत्तराखंड सरकार का समाज कल्याण विभाग इस योजना का नोडल विभाग है।
- इस योजना को “उत्तराखंड वित्तीय सहायता योजना” भी कहा जाता है।
- उत्तराखंड सरकार सभी पात्र विधवा लाभार्थियों को पेंशन के रूप में निश्चित मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
- उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना के तहत विधवा लाभार्थी को मासिक पेंशन के रूप में 1,500/- रुपये प्रति माह प्रदान किया जाएगा।
- विधवा लाभार्थी की आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- विधवा लाभार्थी बीपीएल श्रेणी से संबंधित होनी चाहिए या विधवा की वार्षिक पारिवारिक आय 48,000/- रुपये प्रति वर्ष से कम होनी चाहिए।
- उत्तराखंड सरकार मासिक विधवा पेंशन योजना के लिए आवेदन करने के लिए ऑफ़लाइन और ऑनलाइन दोनों तरह की आवेदन प्रक्रियाएं प्रदान करती है।
- उत्तराखंड अपनी सरकार पोर्टल।
- उत्तराखंड सामाजिक सुरक्षा राज्य पोर्टल।
Benefits of Uttarakhand Widow Pension Scheme
उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना के तहत विधवा लाभार्थियों को निम्नलिखित मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी:-
- रुपये की मासिक पेंशन. 1,500/- प्रति माह.
Eligibility of Uttarakhand Widow Pension abhiyan
- विधवा उत्तराखंड की स्थायी निवासी होनी चाहिए।
- विधवा की आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- विधवा बीपीएल श्रेणी से संबंधित होनी चाहिए या विधवा की वार्षिक पारिवारिक आय रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। 48,000/-.
Document Required
- उत्तराखंड का मूल निवास प्रमाण पत्र
- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- आयु प्रमाण पत्र
- परिवार रजिस्टर की प्रतिलिपि
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक खाते का विवरण
- मोबाइल नंबर
Online Application Process
- पंजीकरण: विधवा लाभार्थी को उत्तराखंड सरकार के निम्नलिखित पोर्टलों में से किसी एक पर खुद को पंजीकृत करना होगा:
- उत्तराखंड अपनी सरकार पोर्टल
- उत्तराखंड सामाजिक सुरक्षा राज्य पोर्टल
- लॉगिन और आवेदन भरना: पंजीकरण के बाद, पोर्टल पर लॉगिन करें और विधवा पेंशन आवेदन पत्र में शेष विवरण भरें।
- दस्तावेज़ अपलोड: सभी आवश्यक दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड करें।
- आवेदन जमा: आवेदन पत्र जमा करने के लिए “सबमिट” बटन पर क्लिक करें।
- सत्यापन: जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा जमा किए गए आवेदन पत्रों का सत्यापन किया जाएगा।
- पेंशन राशि का भुगतान: सत्यापन के बाद, 1,500/- रुपये की मासिक विधवा पेंशन लाभार्थी के बैंक खाते में हस्तांतरित की जाएगी। पेंशन राशि हर 4 महीने में एक बार प्रदान की जाएगी।
- आवेदन की स्थिति जांच: विधवा लाभार्थी उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना की अपने आवेदन की स्थिति ऑनलाइन भी देख सकती हैं।
Offline Application Process
- विधवा लाभार्थी उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना के तहत ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से भी विधवा पेंशन के लिए आवेदन कर सकती हैं।
- उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना का ऑफलाइन आवेदन पत्र जिला समाज कल्याण विभाग कार्यालय में उपलब्ध है।
- आवेदन पत्र लें और इसे ध्यानपूर्वक भरें।
- सभी दस्तावेजों को आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें।
- समाज कल्याण विभाग के जिला कार्यालय में सभी दस्तावेजों के साथ विधवा पेंशन योजना का आवेदन पत्र जमा करें।
- जिला समाज कल्याण अधिकारी प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच करेंगे।
- उचित सत्यापन के बाद, 1,500/- रुपये की मासिक विधवा पेंशन विधवा लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाएगी।
Uttarakhand District Social Welfare Office Contact Details
- उत्तराखंड के जिला समाज कल्याण अधिकारियों के संपर्क विवरण निम्नलिखित हैं:-
District | Contact Details |
---|---|
Pauri Garhwal | 01368-222375.dswo.pauri08@gmail.com. |
Almora | 05962-235564.socialwelfarealmora@gmail.com. |
Nainital | 05942-248431.dswo.ntl@gmail.com. |
Haridwar | 01334-239743.dswohdr@gmail.com. |
Dehradun | 0135-2651167.sdwdehradun@gmail.com. |
Tehri | 01378- 227236.dswotehrigarhwal@gmail.com. |
Chamoli | 01372-252216.chamolisocialwelfare@gmail.com. |
Rudraprayag | 01364-233528.dsworudrapryag@gmail.com. |
Pithoragarh | 05964-227475.vikashbhawanpithoragarh@gmail.com. |
Champawat | 05965-230307.Dswo.champawat@gmail.com. |
Bageshwar | 05963-221334.nsg.dswobgr@gmail.com. |
Uttarkashi | 01374-223731.dswouki@yahoo.com. |
Udhamsingh Nagar | 05944-250263.dswo_usn10@gmail.com. |
Contact Details
- उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना हेल्पलाइन नंबर :-
- 18001804093.
- 18001804094.
- 18001804236.
- 06395221188.
- उत्तराखंड समाज कल्याण विभाग हेल्पलाइन नंबर:-
- 05946-282813.
- 05946-297051.
- उत्तराखंड समाज कल्याण विभाग हेल्पडेस्क ईमेल:-directorsocialwelfare@gmail.com।
- समाज कल्याण विभाग, उत्तराखंड सरकार,
- मानपुर पूरब, रामपुर रोड,
- दैनिक जागरण/अमर उजाला प्रेस के पास,
- हलद्वानी, उत्तराखंड।
उत्तराखंड में विधवा पेंशन राशि कितनी है?
उत्तराखंड में विधवा पेंशन की राशि ₹1,800 प्रति माह है। यह पेंशन राज्य सरकार द्वारा गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर विधवा महिलाओं की सहायता के लिए प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत पेंशन पाने के लिए कुछ पात्रता शर्तें पूरी करनी होती हैं, जैसे कि आयु, आर्थिक स्थिति, और अन्य आवश्यक दस्तावेज़ों का होना।
उत्तराखंड वृद्धा पेंशन कैसे चेक करें?
उत्तराखंड वृद्धा पेंशन की स्थिति चेक करने के लिए आप निम्नलिखित तरीकों का उपयोग कर सकते हैं:
1. उत्तराखंड सामाजिक कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से:
सबसे पहले उत्तराखंड सामाजिक कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
वहाँ “पेंशन योजना” या “वृद्धा पेंशन” का विकल्प चुनें।
इसके बाद “पेंशन स्टेटस” (पेंशन स्थिति) पर क्लिक करें।
अपना जिला, ब्लॉक, ग्राम/शहर, और अपना पेंशन आईडी नंबर या आधार कार्ड नंबर दर्ज करें।
जानकारी भरने के बाद, आप अपनी पेंशन की स्थिति देख सकते हैं।
2. सीएससी केंद्र या जन सेवा केंद्र के माध्यम से:
आप अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) या जन सेवा केंद्र में जाकर वृद्धा पेंशन की स्थिति की जानकारी ले सकते हैं।
इसके लिए आपको अपनी आधार कार्ड या पेंशन आईडी की जानकारी साथ लेकर जाना होगा।
3. संबंधित विभाग के कार्यालय में जाकर जानकारी प्राप्त करें:
आप उत्तराखंड के सामाजिक कल्याण विभाग के स्थानीय कार्यालय में जाकर अपनी वृद्धा पेंशन की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
इसके लिए आपको अपनी पेंशन से संबंधित दस्तावेज़, जैसे आधार कार्ड या बैंक खाता संख्या, साथ लेकर जाना होगा।
4. हेल्पलाइन नंबर के जरिए:
सामाजिक कल्याण विभाग द्वारा जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके भी आप अपनी पेंशन की स्थिति के बारे में जानकारी ले सकते हैं।
इस प्रकार, आप इन तरीकों का उपयोग करके उत्तराखंड वृद्धा पेंशन की स्थिति आसानी से चेक कर सकते हैं।
Read Previous Post: Punjab Dependent Children Pension Scheme | पंजाब आश्रित बाल पेंशन योजना
UP वृद्धा पेंशन लिस्ट कैसे देखें?
उत्तर प्रदेश वृद्धा पेंशन लिस्ट देखने के लिए निम्नलिखित स्टेप्स का पालन करें:
उत्तर प्रदेश सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले, उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। इसका लिंक है: sspy-up.gov.in।
पेंशन सेक्शन चुनें: वेबसाइट के होमपेज पर “वृद्धा पेंशन” के विकल्प पर क्लिक करें। इस सेक्शन में आप पेंशन संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
पेंशन लाभार्थी सूची (List of Beneficiaries) पर क्लिक करें: वृद्धा पेंशन के विकल्प के अंतर्गत आपको “लाभार्थी सूची” का विकल्प मिलेगा। इस पर क्लिक करें।
जिला और अन्य जानकारी चुनें: अब एक नया पेज खुलेगा जहां आपसे जिला, ब्लॉक, और ग्राम पंचायत की जानकारी मांगी जाएगी। सही जानकारी भरें और “सबमिट” या “खोजें” बटन पर क्लिक करें।
लिस्ट देखें: इसके बाद, आपकी स्क्रीन पर संबंधित वृद्धा पेंशन लाभार्थियों की सूची दिखाई देगी। आप यहां से अपना नाम देख सकते हैं।
अगर आपको लिस्ट देखने में कोई दिक्कत आ रही है, तो आप अपने नजदीकी CSC (कॉमन सर्विस सेंटर) या समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में भी संपर्क कर सकते हैं।
60 साला पेंशन कैसे चेक करें UP?
उत्तर प्रदेश (UP) में 60 साल की पेंशन चेक करने के लिए आप नीचे दिए गए चरणों का पालन कर सकते हैं:
1. ऑनलाइन पोर्टल पर जाएं:
सबसे पहले, आप उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। पोर्टल लिंक: sspy-up.gov.in
2. पेंशन योजना विकल्प चुनें:
वेबसाइट पर जाने के बाद, आपको ‘वृद्धावस्था पेंशन’ के विकल्प को चुनना होगा। यह पेंशन योजना उन वरिष्ठ नागरिकों के लिए है जो 60 साल से ऊपर के हैं।
3. लाभार्थी सूची देखें:
“लाभार्थी सूची” या “पेंशन स्थिति” के लिंक पर क्लिक करें।
आपके जिले, ब्लॉक, ग्राम/वार्ड की जानकारी भरें।
4. पेंशन चेक करें:
अपने पंजीकरण नंबर या आधार कार्ड का उपयोग करके पेंशन स्थिति देखें।
यहां आपको यह जानकारी मिल जाएगी कि आपकी पेंशन किस महीने में जारी हुई है या नहीं।
5. मोबाइल एप का उपयोग करें:
आप उत्तर प्रदेश सरकार की आधिकारिक पेंशन चेकिंग मोबाइल ऐप (अगर उपलब्ध है) का भी उपयोग कर सकते हैं।
अगर आपकी पेंशन स्थिति अपडेट नहीं हो रही है या आपको किसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो आप अपने नजदीकी समाज कल्याण विभाग या CSC (Common Service Center) से संपर्क कर सकते हैं।
Dhruv Sharma is a dedicated content creator and the author behind Yojana World. With a passion for empowering individuals through information, Dhruv specializes in writing about government schemes and services in India.