Haryana Old Age Samman Allowance Scheme/Yojana | हरियाणा वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना/योजना

योजना के मुख्य उद्देश्य:

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  • इस योजना के पीछे मुख्य उद्देश्य हरियाणा में रहने वाले वृद्ध लोगों को मासिक आय का एक स्थिर स्रोत प्रदान करना है।
Haryana Old Age Samman Allowance Scheme

योजना का विभाग:

  • सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग इस योजना का नोडल विभाग है।
  • हरियाणा वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना को “हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन योजना” या हरियाणा वरिष्ठ नागरिकों के लिए वित्तीय सहायता के रूप में भी जाना जाता है।

योजना के लाभ:

  • हरियाणा सरकार हरियाणा वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना के तहत सभी पात्र लाभार्थियों को पेंशन के रूप में मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
  • हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत, हरियाणा के वृद्ध लोगों को 2,750/- रुपये की मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी।

पात्रता मानदंड:

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  • 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोग इस योजना के तहत पेंशन के रूप में मासिक वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र हैं।
  • लाभार्थी की वार्षिक पारिवारिक आय 3,00,000/- रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

आवेदन प्रक्रिया:

  • मासिक पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रक्रियाएं उपलब्ध हैं।
  • हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र हरियाणा सरकार के अंत्योदय सरल पोर्टल पर उपलब्ध है।
  • और हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन योजना का ऑफलाइन आवेदन पत्र सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के जिला कार्यालय में उपलब्ध है।

आवेदन कैसे करें:

  • पात्र लाभार्थी हरियाणा वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना के लिए निम्नलिखित के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं:
    • हरियाणा वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र।
    • हरियाणा वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना ऑफलाइन आवेदन पत्र।

Benefits

हरियाणा वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना के अंतर्गत वृद्धावस्था लाभार्थियों को निम्नलिखित मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी:-

  • रु. 2,750/- प्रति माह।

Eligibility

  • लाभार्थी हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • लाभार्थी की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
  • लाभार्थी की वार्षिक पारिवारिक आय 3,00,000 रुपये प्रति वर्ष से कम होनी चाहिए।
Haryana Old Age Samman Allowance Scheme

Document Required

  • हरियाणा का निवास प्रमाण / अधिवास प्रमाण पत्रआधार कार्डआयु प्रमाण के लिए कोई एक दस्तावेज़:
  • जन्म प्रमाण पत्र
  • अंक तालिका
  • मतदाता पहचान पत्र
  • पासपोर्ट साइज़ का फोटोआय प्रमाण पत्रजाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)बैंक खाते का विवरण

Online Application Process

  • लाभार्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से हरियाणा वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना के तहत मासिक पेंशन के लिए आवेदन कर सकता है।
  • लाभार्थी को पहले व्यक्तिगत विवरण भरकर पंजीकरण करना होगा।
  • पंजीकरण के बाद, उसी पोर्टल पर लॉगिन करें।
  • सेवाओं/योजना टैब की सूची से वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना चुनें।
  • अब हरियाणा वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र भरें।
  • पोर्टल पर सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
  • आवेदन पत्र का अच्छी तरह से पूर्वावलोकन करें और सबमिट करने के लिए सबमिट बटन पर क्लिक करें।
  • प्राप्त आवेदन पत्र को जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाएगा।
  • सत्यापन के बाद, 2,750/- रुपये की मासिक वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थी के बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी।
  • लाभार्थी हरियाणा वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना की आवेदन स्थिति ऑनलाइन देख सकते हैं।
  • लाभार्थी निम्नलिखित में से किसी भी नंबर पर एसएआरएएल<स्पेस>आवेदन आईडी भेजकर एसएमएस के माध्यम से भी अपनी आवेदन स्थिति की जांच कर सकते हैं:
    • 9954699899
    • 7738299899

Offline Application Process

  • हरियाणा वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना के लिए आवेदन कैसे करें:
  • ऑफलाइन आवेदन पत्र: हरियाणा के बुजुर्ग, वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन पत्र भरकर भी आवेदन कर सकते हैं।
  • आवेदन पत्र कहाँ से प्राप्त करें: ऑफलाइन आवेदन पत्र जिला सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।
  • आवेदन पत्र भरें और दस्तावेज़ संलग्न करें: आवेदन पत्र को सही ढंग से भरें और सभी आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करें।
  • आवेदन पत्र जमा करें: भरा हुआ आवेदन पत्र और सभी दस्तावेजों को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिला कार्यालय में जमा करें।
  • आवेदन पत्रों का सत्यापन: प्राप्त आवेदन पत्रों और दस्तावेजों का विभागीय अधिकारियों द्वारा सत्यापन किया जाएगा।
  • चयनित लाभार्थियों को सूचना: चयनित लाभार्थियों को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एसएमएस या ईमेल के माध्यम से सूचित किया जाएगा।
  • मासिक पेंशन का भुगतान: इसके बाद, लाभार्थी के बैंक खाते में 2,750/- रुपये प्रति माह की मासिक पेंशन मासिक आधार पर हस्तांतरित की जाएगी।

Contact Details

  • हरियाणा अंत्योदय सरल पोर्टल हेल्पलाइन नंबर :- 0172-3968400।
  • हरियाणा अंत्योदय सरल पोर्टल हेल्पडेस्क ईमेल:-saral.harana@gov.in।
  • हरियाणा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता निदेशालय का हेल्पलाइन नंबर :- 0172-2715090
  • हरियाणा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता निदेशालय हेल्पडेस्क ईमेल:- sje@hry.nic.in।
  • सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता निदेशालय, हरियाणा सरकार,
  • एससीओ 20-27, जीवन दीप बिल्डिंग,
  • तीसरी मंजिल, सेक्टर 17-ए
  • चंडीगढ़.

हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन 3000 कब मिलेगी?

हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन की राशि को जनवरी 2024 से बढ़ाकर 3000 रुपये मासिक कर दिया गया है। राज्य सरकार ने यह निर्णय हाल ही में लिया है, और यह पेंशन अब स्वचालित रूप से उन लाभार्थियों को मिल जाएगी, जो 60 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं। पेंशन का आवेदन अब परिवार पहचान पत्र (PPP) के माध्यम से किया जा रहा है, जिससे पात्र व्यक्तियों को बिना किसी दिक्कत के पेंशन मिल सकेगी​
यदि आप यह पेंशन प्राप्त करने के पात्र हैं, तो पेंशन की स्थिति आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की वेबसाइट पर जाकर अपना पेंशन स्टेटस चेक करना होगा​

हरियाणा में वृद्धा पेंशन कितनी मिलती है?

हरियाणा में वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत वृद्ध नागरिकों को मासिक पेंशन दी जाती है। वर्तमान में, हरियाणा सरकार वृद्ध नागरिकों को ₹2,750 प्रति माह वृद्धावस्था पेंशन के रूप में प्रदान करती है। इस पेंशन का लाभ वे वरिष्ठ नागरिक उठा सकते हैं जो हरियाणा के निवासी हैं और जिनकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक है, साथ ही अन्य पात्रता शर्तें पूरी करते हैं।

वृद्धावस्था सम्मान भत्ता हरियाणा के लिए आवेदन कैसे करें?

हरियाणा में वृद्धावस्था सम्मान भत्ता (Old Age Samman Allowance) के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया काफी सरल है। आप नीचे दिए गए चरणों का पालन कर सकते हैं:
1. योग्यता की जांच करें:
हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।
आवेदक की आयु कम से कम 60 वर्ष होनी चाहिए।
आवेदक की पारिवारिक वार्षिक आय 2 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
2. आवेदन पत्र प्राप्त करें:
आप ई-दिशा केंद्र (E-Disha Center) या हरियाणा सरकार की आधिकारिक वेबसाइट से वृद्धावस्था सम्मान भत्ता का आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।
ऑनलाइन आवेदन के लिए वेबसाइट:
https://pension.socialjusticehry.gov.in
3. आवश्यक दस्तावेज़ तैयार करें:
आवेदन के साथ कुछ जरूरी दस्तावेज़ जमा करने होते हैं:
आयु प्रमाण पत्र (जैसे आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड)
हरियाणा का निवास प्रमाण पत्र
बैंक पासबुक की कॉपी (जिसमें बैंक खाता संख्या और IFSC कोड हो)
आय प्रमाण पत्र (यदि आवश्यक हो)
4. आवेदन जमा करें:
आवेदन पत्र को सही तरीके से भरने के बाद, आप इसे ई-दिशा केंद्र या ऑनलाइन पोर्टल पर जमा कर सकते हैं। आवेदन जमा करने के बाद, आपके द्वारा प्रदान किए गए विवरणों की जांच की जाएगी।
5. स्टेटस की जांच करें:
आप अपने आवेदन का स्टेटस हरियाणा सरकार की वेबसाइट पर देख सकते हैं। स्टेटस जानने के लिए आपके पास अपना आवेदन संख्या होना जरूरी है।
6. भत्ता प्राप्त करना:
सभी प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद, भत्ता आपके बैंक खाते में सीधे जमा किया जाएगा। आपको हर महीने एक निश्चित राशि दी जाएगी, जिसे सरकार समय-समय पर तय करती है।
यह प्रक्रिया सरल है और आप ई-दिशा केंद्र की सहायता से या खुद ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

हरियाणा में वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवेदन कैसे करें?

हरियाणा में वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया काफी सरल है। इस योजना के तहत, वृद्ध नागरिकों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। आवेदन करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाने होते हैं:
1. पात्रता की जांच:
आवेदन करने से पहले, यह सुनिश्चित करें कि आप इस योजना के लिए पात्र हैं। हरियाणा में वृद्धावस्था पेंशन के लिए निम्नलिखित पात्रता शर्तें हैं:
आवेदक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
आवेदक हरियाणा राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
आवेदक की वार्षिक आय 2 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए (पति-पत्नी दोनों की आय मिलाकर)।
2. आवश्यक दस्तावेज़:
आवेदन के लिए कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:
आयु प्रमाण पत्र (आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल प्रमाण पत्र आदि)
आधार कार्ड
बैंक खाता विवरण
हरियाणा का निवास प्रमाण पत्र
पासपोर्ट साइज फोटो
आय प्रमाण पत्र
3. आवेदन प्रक्रिया:
वृद्धावस्था पेंशन के लिए आप दो तरीकों से आवेदन कर सकते हैं:
ऑनलाइन आवेदन:
हरियाणा सरकार की सरल पोर्टल पर जाएं।
पोर्टल पर लॉगिन करें या नए उपयोगकर्ता के रूप में पंजीकरण करें।
“वृद्धावस्था पेंशन योजना” को खोजें और इस पर क्लिक करें।
आवेदन फॉर्म भरें और आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।
फॉर्म जमा करने के बाद, आपको आवेदन की स्थिति को ट्रैक करने के लिए एक रसीद संख्या दी जाएगी।
ऑफ़लाइन आवेदन:
नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) या ब्लॉक विकास कार्यालय (BDO) में जाएं।
वहां से आवेदन फॉर्म प्राप्त करें और इसे भरें।
आवश्यक दस्तावेजों के साथ फॉर्म जमा करें।
आवेदन की स्थिति जानने के लिए आपको एक रसीद दी जाएगी।
4. आवेदन की स्थिति की जांच:
आप अपने आवेदन की स्थिति सरल पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन देख सकते हैं या उस कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं जहाँ आपने आवेदन जमा किया है।
इस प्रक्रिया के तहत, आपका आवेदन सत्यापित होने के बाद पेंशन की राशि सीधे आपके बैंक खाते में जमा की जाएगी।