Himachal Pradesh Old Age Pension Yojana/Scheme Online PDF | हिमाचल प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना

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  • उद्देश्य: राज्य के वृद्ध लोगों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना, जो बढ़ती उम्र के कारण आजीविका कमाने में असमर्थ हैं।
  • कार्यान्वयन: हिमाचल प्रदेश सरकार का सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग इस योजना का नोडल विभाग है।
  • पात्रता:
    • 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी पात्र व्यक्ति
  • पेंशन राशि:
    • 60-69 वर्ष के पुरुष: ₹1,000 प्रति माह
    • 60-69 वर्ष की महिला: ₹1,500 प्रति माह
    • 70 वर्ष या अधिक आयु के सभी (पुरुष और महिला): ₹1,700 प्रति माह
  • आय सीमा: इस योजना का लाभ उठाने के लिए कोई न्यूनतम या अधिकतम आय सीमा नहीं है।
  • 60 वर्ष से कम आयु के लाभार्थी पात्र नहीं: जिन लाभार्थियों की आयु 60 वर्ष से कम है, वे हिमाचल प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए पात्र नहीं हैं।
  • ऑफ़लाइन आवेदन: इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया उपलब्ध नहीं है। लाभार्थी किसी भी जिला समाज कल्याण विभाग कार्यालय से ऑफलाइन आवेदन पत्र प्राप्त करके आवेदन कर सकते हैं।
Himachal Pradesh Old Age Pension Yojana/Scheme Online PDF | हिमाचल प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना

Benefits of Himachal Pradesh Old Age Pension Yojana/Scheme Online PDF | हिमाचल प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना

  • हिमाचल प्रदेश सरकार वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत मासिक पेंशन के रूप में निम्नलिखित वित्तीय सहायता प्रदान करेगी:-
लिंगआयु सीमापेंशन राशि (प्रति माह)
पुरुष60 वर्ष से 69 वर्ष₹ 1,000/-
पुरुष70 वर्ष या अधिक₹ 1,700/-
महिला60 वर्ष से 69 वर्ष₹ 1,500/-
महिला70 वर्ष या अधिक₹ 1,700/-

Scheme Forum

हिमाचल प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना

Eligibility of Himachal Pradesh Old Age Pension Yojana | पात्रता

  • आवेदक हिमाचल प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।

आवेदक की आयु होनी चाहिए:-

Read Previous Post: Delhi Pension Scheme | दिल्ली पेंशन योजना

लिंगआयु सीमा
पुरुष/महिला60 वर्ष या अधिक

Documents Required | आवश्यक दस्तावेज़

हिमाचल प्रदेश सरकार की वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत मासिक वृद्धावस्था पेंशन के लिए समय से आवेदन करने की आवश्यक आवश्यकता है:-

  • आयु प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • मोबाइल नंबर
  • आधार कार्ड
  • पासपोर्ट साइज़ फोटो
  • बैंक खाते का विवरण
  • ईमेल आईडी
Himachal Pradesh Old Age Pension Yojana

Important Links

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How to Apply | आवेदन कैसे करें

  • आवेदन पत्र प्राप्त करें: जिला तहसील कार्यालय या जिला समाज कल्याण विभाग के कार्यालय से निःशुल्क आवेदन पत्र प्राप्त करें।
  • आवेदन पत्र भरें: आवेदन पत्र को ध्यानपूर्वक और सही ढंग से भरें।
  • दस्तावेज़ संलग्न करें: सभी आवश्यक दस्तावेज़ों को आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें।
  • आवेदन पत्र जमा करें: भरे हुए आवेदन पत्र को उसी कार्यालय में जमा करें जहाँ से आपने इसे प्राप्त किया था।
  • आवेदन की जांच: आवेदन पत्र और दस्तावेज़ों की संबंधित जिले के जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा जांच की जाएगी।
  • चयनित लाभार्थी को सूचना: चयनित लाभार्थी को एसएमएस या ईमेल के माध्यम से सूचित किया जाएगा।
  • आवेदन की स्थिति की जाँच: लाभार्थी जिला समाज कल्याण कार्यालय में जाकर आवेदन की स्थिति की जांच कर सकता है।
  • ऑनलाइन आवेदन उपलब्ध नहीं: वर्तमान में हिमाचल प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए कोई ऑनलाइन आवेदन पत्र उपलब्ध नहीं है।

Amount | राशि

हिमाचल प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत पेंशन राशि विभिन्न आयु वर्गों के लिए अलग-अलग है। 60 से 69 वर्ष की महिलाओं को स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना के अंतर्गत 1500 रुपये प्रति माह मिलते हैं। 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी (महिला एवं पुरुष) को 1700 रुपये प्रति माह मिलते हैं। यह राशि समय-समय पर सरकार द्वारा संशोधित की जा सकती है।

HP Old Age Pension Form In Hindi PDF

हिमाचल प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवेदन करने हेतु आपको सामाजिक सुरक्षा पेंशन आवेदन पत्र भरना होगा। यह फॉर्म हिंदी में उपलब्ध है और इसे आप विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन आवेदन पत्र: http://esomsa.hp.gov.in/?q=social-security-pension-application-form

इस फॉर्म के साथ आपको आवश्यक दस्तावेज जैसे कि आयु प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और बैंक खाते की जानकारी भी देनी होगी। कृपया ध्यान दें कि यह वेबसाइट हिंदी भाषा में उपलब्ध है।

हिमाचल प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन के लिए कौन पात्र है?

हिमाचल प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन के लिए पात्रता निम्नलिखित मापदंडों के आधार पर तय की जाती है:
आयु सीमा:
सामान्य श्रेणी के लोगों के लिए 60 वर्ष या उससे अधिक।
70 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों को अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाती है, जिनके लिए आय मानदंड लागू नहीं होते।
आय मानदंड:
60 से 70 वर्ष की आयु के व्यक्तियों के लिए, यदि वे बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) श्रेणी में आते हैं और उनकी वार्षिक आय ₹35,000 से कम है (ग्रामीण क्षेत्रों के लिए) और ₹50,000 से कम है (शहरी क्षेत्रों के लिए), तो वे पेंशन के पात्र हो सकते हैं।
दस्तावेज़:
आधार कार्ड
आयु प्रमाण पत्र (जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड आदि)
बीपीएल प्रमाण पत्र (यदि आवश्यक हो)
निवास प्रमाण पत्र (हिमाचल प्रदेश का निवास होना अनिवार्य)
अन्य शर्तें:
आवेदक को किसी सरकारी या गैर-सरकारी पेंशन का लाभार्थी नहीं होना चाहिए।
ये मापदंड हिमाचल प्रदेश सरकार की वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत हैं, और इसके लिए आवेदन संबंधित सामाजिक कल्याण विभाग में किया जा सकता है।

हिमाचल में विकलांग पेंशन कितनी है?

In Himachal Pradesh, the disability pension is structured based on the level of disability:
For individuals with a disability between 40% and 69%, the pension amount is ₹750 per month.
For individuals with a disability above 70%, the pension amount increases to ₹1,300 per month, regardless of gender​
Additionally, there are no income limits for individuals with severe disabilities (over 70%) to receive this pension.

बुढ़ापा पेंशन कैसे चेक करें हिमाचल प्रदेश में?

हिमाचल प्रदेश में बुढ़ापा पेंशन चेक करने के लिए आप निम्नलिखित सरल चरणों का पालन कर सकते हैं:
1. ऑनलाइन माध्यम से चेक करें:
हिमाचल प्रदेश सरकार ने पेंशन सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराया है, जिससे आप अपने पेंशन की जानकारी घर बैठे चेक कर सकते हैं। इसके लिए:
HP eServices Portal या हिमाचल प्रदेश समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
वहाँ “Social Security Pension” के विकल्प पर क्लिक करें।
पेंशन लाभार्थी के रूप में अपने पंजीकरण संख्या या आधार कार्ड नंबर दर्ज करें।
सभी आवश्यक जानकारी भरने के बाद सबमिट करें।
अब आपकी पेंशन की स्थिति स्क्रीन पर दिखाई देगी।
2. लोक सेवा केंद्र (CSC) से चेक करें:
अगर आपको ऑनलाइन प्रक्रिया में कोई समस्या आती है, तो आप अपने नजदीकी लोक सेवा केंद्र (CSC) पर जाकर भी पेंशन की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए:
अपने आधार कार्ड या पेंशन पंजीकरण संख्या के साथ केंद्र पर जाएं।
अधिकारी से आपकी पेंशन की स्थिति की जानकारी लेने का अनुरोध करें।
3. पेंशन कार्यालय में जाकर चेक करें:
आप अपने नजदीकी जिला समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के कार्यालय में भी जाकर अपनी पेंशन स्थिति की जानकारी ले सकते हैं। वहाँ आपसे संबंधित दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पेंशन पासबुक इत्यादि ले जाकर सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
इन सरल तरीकों से आप हिमाचल प्रदेश में बुढ़ापा पेंशन की स्थिति आसानी से चेक कर सकते हैं।

हिमाचल प्रदेश में विधवा पेंशन कितनी है?

हिमाचल प्रदेश में विधवा पेंशन वर्तमान में ₹1,500 प्रति माह है। यह पेंशन उन विधवाओं को दी जाती है, जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करती हैं, जैसे कि उनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो और उनकी वार्षिक पारिवारिक आय निर्धारित सीमा से कम हो। पेंशन का उद्देश्य विधवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है।