UP Mukhyamantri Sukshm Udhami Durghatna Bima Yojana Online Form | यूपीमुख्यमंत्री सूक्ष्म बीमा दुर्घटना बीमा योजना

Here is the intro on UP Mukhyamantri Sukshm Udhami Durghatna Bima Yojana | यूपीमुख्यमंत्री सूक्ष्म बीमा दुर्घटना बीमा योजना:

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योजना की शुरुआत: उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आरंभ की गई।लाभार्थी: माइक्रो-स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज (MSME) सेक्टर में कार्य करने वाले उद्यमी और कारीगर।आर्थिक सहायता: दुर्भाग्यवश मृत्यु होने पर उनके परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।बीमा कवर:

  • उद्यमियों की दुर्घटना से मृत्यु होने पर 5 लाख रुपये का बीमा कवर।

प्रोत्साहन: उद्यमियों को अपना उद्योग शुरू करने के लिए प्रेरित करेगा।योग्यता:

  • आवेदक उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
  • माइक्रो-स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज से जुड़ा होना चाहिए।
  • उद्यमी की मृत्यु किसी दुर्घटना के कारण हुई होनी चाहिए।

आवेदन प्रक्रिया: जल्द ही सरकार द्वारा योजना का विवरण और आवेदन की विधि जारी की जाएगी।

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Important Links:

Eligibilty of UP Mukhyamantri Sukshm Udhami Durghatna Bima Yojana | यूपीमुख्यमंत्री सूक्ष्म बीमा दुर्घटना बीमा योजना

उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना के लिए पात्रता:

  • आवेदक उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक माइक्रो-स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज (MSME) से जुड़ा हुआ होना चाहिए।
  • उद्यमी की मृत्यु किसी दुर्घटना के कारण हुई होनी चाहिए।
Uttar Pradesh Mukhyamantri Sukshm Udhami Durghatna Bima Yojana

लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज | Documents required to avail the benefits

  • उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना का लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज़:
  • आधार कार्ड।
  • पहचान पत्र।
  • मूलनिवास प्रमाण पत्र।
  • मृत्यु प्रमाण पत्र।

लाभ लेने की प्रक्रिया | Process of taking benefit

उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना की घोषणा:

  • योजना का लाभ लेने की प्रक्रिया और आवेदन का तरीका जल्द ही जारी किया जाएगा।
  • लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया जारी होते ही हम अपडेट कर देंगे।

सम्पर्क करने का विवरण | contact details

संपर्क विवरण अभी तक जारी नहीं किया गया है।

लाभार्थी: उत्तर प्रदेश के सूक्ष्म उद्यमी

योजना के लाभ:

  • दुर्घटना मृत्यु पर 5 लाख रुपये का बीमा कवर
  • स्थायी विकलांगता पर 5 लाख रुपये का बीमा कवर
  • आंशिक विकलांगता पर 2.5 लाख रुपये का बीमा कवर

पात्रता:

  • 18 से 60 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी सूक्ष्म उद्यमी
  • उत्तर प्रदेश का निवासी
  • जिनकी वार्षिक आय 50 लाख रुपये से कम हो
  • जिनका कोई जीएसटीआईएन या टिन नंबर न हो

पंजीकरण:

  • ऑनलाइन: https://msme.up.gov.in/
  • ऑफलाइन: किसी भी जन सेवा केंद्र पर

आवेदन शुल्क:

  • 10 रुपये

दस्तावेज:

  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
  • आय प्रमाण पत्र
  • उद्योग आधार पंजीकरण प्रमाण पत्र

संपर्क जानकारी:

  • हेल्पलाइन नंबर: 1800-180-6262
  • ईमेल: [ईमेल पता हटाया गया]
  • वेबसाइट: https://msme.up.gov.in/

अतिरिक्त जानकारी:

  • योजना 15 अगस्त, 2023 से लागू है।
  • योजना का संचालन उत्तर प्रदेश एमएसएमई विभाग द्वारा किया जाता है।
  • योजना के तहत बीमा प्रीमियम राज्य सरकार द्वारा भुगतान किया जाएगा।

मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना उत्तर प्रदेश के सूक्ष्म उद्यमियों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है। यह योजना दुर्घटना के मामले में वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यदि आप इस योजना के लिए पात्र हैं, तो मैं आपको सलाह देता हूं कि आप जल्द से जल्द पंजीकरण कराएं।

यहां कुछ अतिरिक्त संसाधन दिए गए हैं जो आपके लिए उपयोगी हो सकते हैं:

  • मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना दिशानिर्देश: [अमान्य यूआरएल हटाया गया]
  • मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न: [अमान्य यूआरएल हटाया गया]

Online Form

मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एक पहल है जो सूक्ष्म उद्यमियों को दुर्घटना के मामले में वित्तीय सहायता प्रदान करती है। योजना के तहत, पात्र उद्यमियों को ₹5 लाख तक का दुर्घटना बीमा कवर मिलता है।

योजना के लाभ:

  • आकस्मिक मृत्यु: यदि किसी दुर्घटना में किसी उद्यमी की मृत्यु हो जाती है, तो उनके नामित लाभार्थी को ₹5 लाख की बीमा राशि मिलेगी।
  • स्थायी विकलांगता: यदि कोई उद्यमी किसी दुर्घटना में स्थायी रूप से विकलांग हो जाता है, तो उन्हें ₹5 लाख तक की बीमा राशि मिलेगी।
  • आंशिक विकलांगता: यदि कोई उद्यमी किसी दुर्घटना में आंशिक रूप से विकलांग हो जाता है, तो उन्हें उनकी विकलांगता की गंभीरता के अनुसार आनुपातिक राशि मिलेगी।

पात्रता:

  • उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए।
  • सूक्ष्म उद्योग विभाग या किसी अन्य मान्य सरकारी एजेंसी द्वारा सूक्ष्म उद्यमी के रूप में पंजीकृत होना चाहिए।
  • 18 से 60 वर्ष की आयु के बीच होना चाहिए।
  • किसी भी अन्य सरकारी दुर्घटना बीमा योजना के तहत कवर नहीं होना चाहिए।

आवेदन कैसे करें:

  • ऑनलाइन: यूपी मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना का ऑनलाइन पोर्टल अभी लॉन्च नहीं किया गया है।
  • ऑफलाइन: आप अपने निकटतम उद्योग विकास कार्यालय में जाकर योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।

आवश्यक दस्तावेज:

  • आधार कार्ड
  • पैन कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
  • उद्योग विभाग द्वारा जारी सूक्ष्म उद्यमी प्रमाण पत्र
  • बैंक खाता विवरण

अधिक जानकारी के लिए:

  • आप उद्योग विकास विभाग की वेबसाइट https://onlineupsida.com/ पर जा सकते हैं।
  • आप अपने निकटतम उद्योग विकास कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

ध्यान दें:

  • योजना के तहत आवेदन करने की अंतिम तिथि अभी घोषित नहीं की गई है।
  • योजना से संबंधित कोई भी नवीनतम अपडेट के लिए, आपको उद्योग विकास विभाग की वेबसाइट पर नियमित रूप से देखते रहना चाहिए।

मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। यदि आपके कोई और प्रश्न हैं, तो कृपया बेझिझक पूछें।

FAQS

दुर्घटना बीमा कितने रुपए का होता है?

उत्तर: दुर्घटना बीमा की कोई निश्चित राशि नहीं होती है। यह आपके द्वारा चुनी गई बीमा राशि, आपकी उम्र, व्यवसाय और अन्य कारकों पर निर्भर करता है। आमतौर पर, बीमा राशि ₹1 लाख से ₹1 करोड़ या उससे अधिक तक हो सकती है।

बीमा योजना क्या है?

उत्तर: बीमा योजना एक अनुबंध है, जिसमें बीमा कंपनी बीमित व्यक्ति को भविष्य में होने वाली किसी अनिश्चित घटना के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने का वादा करती है। दुर्घटना बीमा योजना दुर्घटना के कारण होने वाली मृत्यु, विकलांगता या चोट के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

दुर्घटना बीमा कौन ले सकता है?

उत्तर: कोई भी व्यक्ति जो दुर्घटना के जोखिम से सुरक्षा चाहता है, दुर्घटना बीमा ले सकता है। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जिनका काम जोखिम भरा है या जो अक्सर यात्रा करते हैं।